जौनपुर शहर का रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) RTO उत्तर प्रदेश के तहत काम करता है और RTO कोड UP62 का इस्तेमाल करता है। RTO जौनपुर, में खरीदे गए व्हीकल के लिए RC, ड्राइविंग लाइसेंस और दूसरे डॉक्यूमेंट्स जारी करता है। जौनपुर RTO के बारे में और जानने के लिए आगे पढ़ें।
मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के तहत, जौनपुर RTO निम्न काम करता है:
प्राइवेट व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स आदि समेत अलग-अलग तरह के व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करना और रिन्यू करना।
ड्राइविंग लाइसेंस, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, कंडक्टर लाइसेंस जारी करना, और लाइसेंस से जुड़ी दूसरी सर्विस देना।
सरकार के लिए रोड टैक्स जमा करना।
चेक पोस्ट पर व्हीकल्स को चेक करना।
सही टेस्टिंग के बाद फिटनेस सर्टिफिकेट, PUC सर्टिफिकेट जारी करना।
व्हीकल्स के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करना।
RC में व्हीकल्स का हाइपोथेकेशन एंडोर्समेंट और टर्मिनेशन करना।
इंटरस्टेट परमिट, गुड्स कैरिज परमिट आदि जैसे परमिट जारी करना।
गाड़ी से जुड़ी सेवाएँ देने और मालिकाना हक़ साबित करने के लिए मोटर गाड़ियों के मालिकों की सभी जानकारी रिकॉर्ड करता है।
जौनपुर RTO शहर के अंदर रोड ट्रांसपोर्ट एक्टिविटी को रेगुलेट और मैनेज करने के लिए प्राइमरी अथॉरिटी के तौर पर काम करता है। यह पक्का करता है कि व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन के नियमों, सड़क सुरक्षा के नियमों, टैक्स की ज़रूरतों और लाइसेंसिंग के नियमों का पालन करें।
चाहे आप नाता व्हीकल खरीद रहे हों, अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करा रहे हों, ओनरशिप ट्रांसफर कर रहे हों, परमिट ले रहे हों, या फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हों, जौनपुर RTO ट्रांसपोर्ट से जुड़ी सभी सर्विस के लिए ऑफिशियल पॉइंट ऑफ़ कॉन्टैक्ट के तौर पर काम करता है।
| सर्विस कैटेगरी | जौनपुर RTO की सर्विसेज |
| व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्विस | नया व्हीकल का रजिस्ट्रेशन, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन, परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), डुप्लीकेट RC, RC रिन्यूअल, व्हीकल का री-रजिस्ट्रेशन, स्मार्ट कार्ड RC जारी करना |
| व्हीकल ओनरशिप सर्विस | ओनरशिप का ट्रांसफर, ओनर की मौत के बाद ओनरशिप ट्रांसफर, इंटरस्टेट ओनरशिप ट्रांसफर, RC में एड्रेस बदलना, RC डिटेल्स में करेक्शन |
| ड्राइविंग लाइसेंस सर्विस | लर्नर लाइसेंस (LL), ड्राइविंग लाइसेंस (DL), DL रिन्यूअल, डुप्लीकेट DL, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट (IDP), व्हीकल का क्लास ऐड करना, DL में एड्रेस बदलना |
| NOC और इंटरस्टेट ट्रांसफर सर्विस | नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) जारी करना, NOC वेरिफिकेशन, दूसरे स्टेट में व्हीकल का ट्रांसफर |
| हाइपोथेकेशन सर्विस | हाइपोथेकेशन ऐड करना, हाइपोथेकेशन एंडोर्समेंट, हाइपोथेकेशन खत्म करना/हटाना |
| परमिट सर्विस | गुड्स कैरिज परमिट, नेशनल परमिट, टूरिस्ट परमिट, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट, स्टेज कैरिज परमिट, इंटरस्टेट परमिट |
| कमर्शियल व्हीकल सर्विस | कमर्शियल व्हीकल का रजिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्ट व्हीकल का रजिस्ट्रेशन, फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करना, फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यूअल, व्हीकल इंस्पेक्शन |
| रोड टैक्स सर्विस | रोड टैक्स कलेक्शन, लाइफटाइम टैक्स कलेक्शन, टैक्स वेरिफिकेशन, टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट |
| फैंसी नंबर सर्विस | फैंसी रजिस्ट्रेशन नंबर बुकिंग, VIP नंबर रिज़र्वेशन, फैंसी नंबर ऑक्शन सर्विसेज |
| व्हीकल कंप्लायंस सर्विस | व्हीकल का इंस्पेक्शन, रोडवर्थनेस वेरिफिकेशन, परमिट वेरिफिकेशन, रेगुलेटरी कंप्लायंस चेक करना |
| पॉल्यूशन कंट्रोल सर्विस | PUC वेरिफिकेशन और संबंधित व्हीकल कंप्लायंस चेक करना |
| ऑनलाइन सर्विस | ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन, फीस पेमेंट, अपॉइंटमेंट बुकिंग, एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक करना |
| अन्य सर्विस | डुप्लीकेट परमिट जारी करना, व्हीकल कन्वर्जन अप्रूवल, व्हीकल स्क्रैपिंग से संबंधित सर्विसेज, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना |
व्हीकल ओनर को खरीदे गए नए व्हीकल को राज्य के RTO में रजिस्टर कराना जरूरी है। जौनपुर RTO में व्हीकल रजिस्टर करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फ़ॉलो करें:
स्टेप 1: अपने व्हीकल के साथ जौनपुर RTO ऑफ़िस जाएँ
स्टेप 2: व्हीकल का रजिस्ट्रेशन फ़ॉर्म 20 लें और उसे भरें। यह भी ध्यान रखें कि ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स भी अपने पास रखें।
स्टेप 3: फॉर्म और सभी डॉक्यूमेंट्स जमा करें। साथ ही, अगर कोई RTO फीस और टैक्स है, तो उसे भी जमा करें।
स्टेप 4: RTO जौनपुर अब आपके व्हीकल और डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा।
स्टेप 5: वेरिफिकेशन सफल होने के बाद, RTO व्हीकल के रजिस्ट्रेशन को मंज़ूरी देगा।
स्टेप 6: स्मार्ट कार्ड RC फिर आपके रजिस्टर्ड मेल एड्रेस पर भेजा जाएगा।
इसके अलावा, आप जौनपुर RTO के तहत RC के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 'परिवहन सेवा' की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं।
जौनपुर RTO के तहत व्हीकल रजिस्टर करने के लिए ये डॉक्युमेंट्स अनिवार्य हैं:
फ़ॉर्म 20 में रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन।
डीलर या मैन्युफ़ैक्चरर द्वारा जारी किया गया फ़ॉर्म 21।
रोड वर्दिनेस सर्टिफिकेट (फ़ॉर्म 22)।
व्हीकल का इंश्योरेंस सर्टिफ़िकेट
सिटीजनशिप प्रूफ
पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
टेम्पररी रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट
एड्रेस प्रूफ की अटेस्टेड कॉपी
PAN कार्ड या फ़ॉर्म 60 और फ़ॉर्म 61 (जैसा लागू हो)
पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफ़िकेट (PUCC)
आइडेंटिटी प्रूफ
जब आप कोई पुराना व्हीकल खरीदते हैं, तो खरीदने के 30 दिनों के अंदर उसकी ओनरशिप आपके नाम पर ट्रांसफर हो जानी चाहिए। ये ट्रांसफर जौनपुर RTO ऑफिस में किया जाता है, जहां शुरू में व्हीकल का रजिस्ट्रेशन हुआ था।
स्टेप 1: फॉर्म 29 (ट्रांसफर का नोटिस) और फॉर्म 30 (ट्रांसफर की रिपोर्ट) ऑफलाइन लें या परिवहन पोर्टल से डाउनलोड करें।
स्टेप 2: फॉर्म को ठीक से भरें और साइन करें और सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करें।
स्टेप 3: संबंधित RTO में सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ फॉर्म जमा करें।
स्टेप 4: फीस पे करें और अप्रूव होने के बाद, नए ओनर के नाम वाली RC 30 दिनों के अंदर आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर भेज दी जाएगी।
जौनपुर RTO में व्हीकल ओनरशिप ट्रांसफर करवाने के लिए अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट इस प्रकार है:
फ़ॉर्म 29 और फ़ॉर्म 30
ओरिजिनल RC
इंश्योरेंस सर्टिफ़िकेट
PUC सर्टिफ़िकेट
खरीददार का एड्रेस प्रूफ
खरीददार का ID प्रूफ
फ़ाइनेंसर से NOC
चेसिस और इंजन का प्रिंट
| RC जारी करने या रिन्यू करने और नया रजिस्ट्रेशन मार्क करने के लिए व्हीकल कैटेगरी | फ़ीस |
| इनवैलिड कैरिज | ₹50 |
| मोटरसाइकिल | ₹300 |
| थ्री-व्हीलर/LMV (नॉन-ट्रांसपोर्ट) | ₹600 |
| थ्री-व्हीलर/LMV (ट्रांसपोर्ट) | ₹1000 |
| मीडियम व्हीकल | ₹1000 |
| हैवी व्हीकल | ₹1500 |
| इंपोर्ट की गई मोटर व्हीकल | ₹5000 |
| इंपोर्ट की गई मोटरसाइकिल | ₹2500 |
| अन्य व्हीकल्स | ₹3000 |
| डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करना | रजिस्ट्रेशन फीस का आधा |
| ओनरशिप ट्रांसफर करना | रजिस्ट्रेशन फीस का आधा |
| एड्रेस बदलना | रजिस्ट्रेशन फीस का आधा |
| RC में बदलाव करवाना | रजिस्ट्रेशन फीस का आधा |
| सर्विस | ऑनलाइन | ऑफ़लाइन (RTO जाकर होने वाली) |
| लर्नर लाइसेंस एप्लीकेशन | पूरी तरह से ऑनलाइन (सारथी पोर्टल) | उपलब्ध नहीं |
| परमानेंट DL एप्लीकेशन | ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस | फ़िज़िकल ड्राइविंग टेस्ट |
| DL रिन्यूअल | पूरी तरह से ऑनलाइन | उपलब्ध नहीं |
| RC ट्रांसफर | RTO जाना ज़रूरी है | पूरी तरह से ऑफ़लाइन |
| NOC एप्लीकेशन | उपलब्ध | उपलब्ध |
| RC में एड्रेस चेंज | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध |
| चालान पेमेंट | पूरी तरह से ऑनलाइन | उपलब्ध नहीं |
| हाइपोथेकेशन रिमूवल | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध |
| डुप्लिकेट RC/DL | ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस | उपलब्ध |
अगर आप भारी ट्रैफिक फाइन नहीं देना चाहते हैं, तो जौनपुर में आपके व्हीकल के लिए एक वैलिड मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी होना ज़रूरी है। यहां बताया गया है कि आप Policybazaar.com से बाइक इंश्योरेंस या कार इंश्योरेंस और यहां तक कि कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस ऑनलाइन कैसे खरीद सकते हैं:
स्टेप 1: Policybazaar.com के होमपेज पर जाएं।
स्टेप 2: अगर आप अपनी कार के लिए इंश्योरेंस खरीद रहे हैं, तो “कार इंश्योरेंस” पेज चुनें।
स्टेप 3: अगर यह बाइक है, तो “बाइक इंश्योरेंस” टैब पर क्लिक करें।
स्टेप 4: दिए गए फ़ॉर्म में अपनी कार या बाइक का नंबर डालें और आगे बढ़ें।
स्टेप 5: अपनी व्हीकल की डिटेल्स जैसे RTO, मेक, मॉडल, वेरिएंट और फ्यूल टाइप चुनें।
स्टेप 6: आपको अपने व्हीकल के लिए प्लान्स की एक लिस्ट मिलेगी। जो आपको सही लगे उसे चुनें।
स्टेप 7: अपना पसंदीदा प्लान और ऐडऑन चुनने के बाद, प्रीमियम पेमेंट के साथ आगे बढ़ें।
स्टेप 8: प्रीमियम अमाउंट पे करें और आपके व्हीकल की इंश्योरेंस पॉलिसी आपको मेल कर दी जाएगी।
| RTO City | RTO Address | RTO Code | RTO Pincode | RTO Phone No. |
| Asst.rto, Jaunpur | O/o Asst.reg.transport Officer Jaunpur | RTO codeUP62 | Pin code222002 | Number0545-2220153 |
NOC डिटेल्स ऑनलाइन चेक करने के लिए, नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:
जौनपुर में RTO ऑफिस खोजने के लिए, बस Policybazaar.com पर RTO जौनपुर पर जाएं, अपनी कार का नंबर डालें और आपको अपनी कार के RTO ऑफिस की डिटेल्स मिल जाएंगी।
आप हरियाणा(state) ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर ऑनलाइन सर्विसेज़ टैब या परिवहन सेवा पोर्टल पर अपने RTO एप्लीकेशन का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
हाँ, भारतीय मोटर कानूनों के अनुसार, जौनपुर की सड़कों पर चलने वाले हर व्हीकल को व्हीकल ओनर द्वारा जौनपुर RTO में रजिस्टर करवाना ज़रूरी है।
जौनपुर में 1 RTO काम करते हैं।
हां, आप परिवहन सेवा पोर्टल या mParivahan ऐप से अपनी व्हीकल RC का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
जौनपुर में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए आपको इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी:
#Rs 2094/- per annum is the price for third-party motor insurance for private cars (non-commercial) of not more than 1000cc
*Savings are based on the comparison between the highest and the lowest premium for own damage cover (excluding add-on covers) provided by different insurance companies for the same vehicle with the same IDV and same NCB. Actual time for transaction may vary subject to additional data requirements and operational processes.
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