रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, भारतीय मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के अनुसार काम करता है। व्हीकल रजिस्ट्रेशन से लेकर, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, री-रजिस्ट्रेशन, RC के रिन्यूअल और टैक्स और फीस जमा करने तक, आरटीओ व्हीकल से जुड़ा हर काम करता है।
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रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, भारतीय मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के अनुसार काम करता है। व्हीकल रजिस्ट्रेशन से लेकर, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, री-रजिस्ट्रेशन करने, RC का रिन्यूअल करने और टैक्स और फीस जमा करने तक, आरटीओ व्हीकल से जुड़ा हर काम करता है।
नीचे भारत में सभी आरटीओs के काम बताए गए हैं:
सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 43 में दिए गए नियमों के मुताबिक, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तभी दिया जा सकता है जब व्हीकल को दूसरे राज्य में ले जाना हो। यह नंबर तब भी दिया जाता है जब व्हीकल एकदम नया होता है और अभी तक परमानेंटली रजिस्टर नहीं हुआ होता है तब ये नंबर उस डीलर द्वारा दिया जा सकता है जिससे व्हीकल खरीदा जाता है।
आमतौर पर, टेम्पररी RC एक महीने के लिए वैलिड होती है। उस समय के दौरान अपने व्हीकल को अपने शहर/राज्य के आरटीओ में परमानेंटली रजिस्टर करवाना ज़रूरी है।
परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर एक परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो संबंधित राज्य के आरटीओ द्वारा जारी किया जाता है। भारत में कोई भी व्हीकल आप तभी चला सकते हैं, जब उसके पास परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर हो।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर कई आरटीओ फ़ॉर्म हैं जिन्हें आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और आरटीओ से जुड़े किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ कुछ फ़ॉर्मों की संक्षिप्त जानकारी दी गई है-
| फ़ॉर्म नंबर | डिस्क्रिप्शन |
| फ़ॉर्म 3 | लर्नर लाइसेंस |
| फ़ॉर्म 20 | मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन |
| फ़ॉर्म 20B | टेम्पररी रजिस्ट्रेशन का पीरियड एक्सटेंड करने के लिए एप्लीकेशन |
| फ़ॉर्म 21 | सेल्स सर्टिफिकेट |
| फ़ॉर्म 22 | रोड-वर्दीनेस सर्टिफिकेट |
| फ़ॉर्म 23 B | टेम्पररी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट |
| फ़ॉर्म 25 | रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन का फॉर्म |
| फ़ॉर्म 26 | डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने के लिए एप्लीकेशन |
| फ़ॉर्म 29 | मोटर व्हीकल के ओनरशिप के ट्रांसपोर्ट का नोटिस |
| फ़ॉर्म 31 | व्हीकल के ओनरशिप के ट्रांसफर का एप्लीकेशन |
| फ़ॉर्म 32 | पब्लिक ऑक्शन के मामले में ओनरशिप के ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन |
| फ़ॉर्म 24 | मोटर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन |
| फ़ॉर्म 38 A | इंस्पेक्शन की रिपोर्ट |
| फ़ॉर्म 51 | इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट |
| फ़ॉर्म 50 | बिल ऑफ लैडिंग |
| फ़ॉर्म 57 | फॉरेन इंश्योरेंस के लिए सर्टिफिकेट |
| फ़ॉर्म 54 | एक्सीडेंट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट |
नीचे भारत में आरटीओ फीस और चार्ज बताने वाली एक टेबल दी गई है:
| उद्देश्य | ली जाने वाली फीस |
| RC जारी करना या रिन्यू करना | Rs. 50- Rs. 3,000 |
| हाइपोथेकेशन चार्ज | Rs. 1500 |
| नंबर प्लेट | Rs. 250- Rs. 400 |
| टेम्पररी रजिस्ट्रेशन | Rs. 1500 to Rs. 2500 |
| ओनरशिप का ट्रांसफर | Rs. 300- Rs. 3,000 |
| डुप्लिकेट RC | Rs. 25 - Rs. 1500 |
आरटीओ, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस का शॉर्ट फॉर्म है। यह एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन है, जिसका काम भारतीय सड़कों पर चलने वाले सभी व्हीकल को मैनेज करना और उनका रिकॉर्ड रखना है।
आरटीओ का मुख्य काम मोटर व्हीकल एक्ट के साथ-साथ केंद्र और राज्य सरकार के नियमों को लागू करना है। हर व्हीकल को अपने नज़दीकी आरटीओ ऑफिस में रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। इसके अलावा, आरटीओ का काम मोटर इंश्योरेंस की जांच करना, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करना और जारी करना, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और इसी तरह के अन्य कामों को करना भी है।
मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के सेक्शन 39 के अनुसार, किसी व्हीकल को तभी चला सकते हैं जब वह संबंधित राज्य के आरटीओ में रजिस्टर्ड हो।
हां, इसे भारत सरकार के ऑफिशियल परिवहन पोर्टल से ऑनलाइन चेक किया जा सकता है।
हाँ, आसानी से पहचान के लिए हर राज्य का एक खास आरटीओ कोड होता है, जैसे गुजरात-GJ, हरियाणा-HR वगैरह। रजिस्ट्रेशन नंबर इन्हीं आरटीओ कोड के हिसाब से ही दिया जाता है।
हाँ, भारत के हर केंद्र शासित प्रदेश का आसानी से पहचान के लिए एक खास आरटीओ कोड होता है, जैसे दमन और दीव के लिए DD, पुडुचेरी के लिए PY आदि।
हाँ, आप व्हीकल की ओनरशिप ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं:
#Rs 2094/- per annum is the price for third-party motor insurance for private cars (non-commercial) of not more than 1000cc
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