परिवहन सेवा पोर्टल की मदद से ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज व्हीकल ओनर्स के लिए आसान हो जाती है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ़ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ (MoRTH) ने अलग-अलग तरह की सर्विसेज, जैसे लाइसेंस एप्लीकेशन, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, फीस पेमेंट, डॉक्यूमेंट डाउनलोड, और भी बहुत कुछ, सब एक ही जगह पर डिजिटली करने के लिए लॉन्च किया था। परिवहन सेवा पोर्टल का इस्तेमाल कैसे करें, उपलब्ध सर्विस, आम फीस और चार्ज, और भी बहुत कुछ जानने के लिए आगे पढ़ें।
Read more
परिवहन सेवा एक सेंट्रलाइज़्ड गवर्नमेंट पोर्टल है जो यूज़र्स को व्हीकल और ट्रांसपोर्ट से जुड़ी सर्विस को ऑनलाइन एक्सेस करने में मदद करता है। यह बेकार की कागज़ी कार्रवाई को खत्म करने में मदद करता है और पूरे प्रोसेस को ज़्यादा तेज, स्पष्ट और आसान बनाता है। इस पोर्टल से यूज़र्स रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस के लिए अप्लाई करना, फीस पे करना, एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना और कई अन्य सर्विसेज ऑनलाइन कर सकते हैं।
यह पोर्टल व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्विस के लिए वाहन पोर्टल और ड्राइविंग लाइसेंस (DL) सर्विस के लिए सारथी पोर्टल का इस्तेमाल करके देश भर के 1300 से ज़्यादा रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस (RTO) को जोड़ता है।
परिवहन सेवा पोर्टल पर आप ये सर्विस ऑनलाइन ले सकते हैं:
वेबसाइट के ज़रिए आप जिन अलग-अलग तरह की सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं, उनके लिए फ़ीस का स्ट्रक्चर यहाँ दिया गया है:
| उद्देश्य | अमाउंट |
| व्हीकल क्लास के हिसाब से ट्रेड सर्टिफ़िकेट देना/रिन्यू करना | |
| (a) मोटरसाइकिल | ₹500 |
| (b) इनवैलिड कैरिज | ₹500 |
| (c) अन्य | ₹1000 |
| डुप्लीकेट ट्रेड सर्टिफिकेट | |
| (a) मोटरसाइकिल | ₹300 |
| (b) इनवैलिड कैरिज | ₹300 |
| (c) अन्य | ₹500 |
| नियम 46 के तहत अपील | ₹1000 |
| RC जारी करना या रिन्यूअल करना और नया रजिस्ट्रेशन मार्क सौंपना | |
| (a) इनवैलिड कैरिज | ₹50 |
| (b) मोटरसाइकिल | ₹300 |
| (c) थ्री-व्हीलर/LMV (नॉन-ट्रांसपोर्ट) | ₹600 |
| (d) थ्री-व्हीलर/LMV (ट्रांसपोर्ट) | ₹1000 |
| (e) मीडियम व्हीकल | ₹1000 |
| (f) हैवी व्हीकल | ₹1500 |
| (g) इंपोर्टेड मोटर व्हीकल | ₹5000 |
| (h) इंपोर्टेड मोटरसाइकिल | ₹2500 |
| (i) अन्य व्हीकल्स | ₹3000 |
| रजिस्ट्रेशन का डुप्लिकेट सर्टिफ़िकेशन जारी करना | ऊपर दिए गए रजिस्ट्रेशन फ़ीस का आधा |
| ओनरशिप का ट्रांसफ़र | ऊपर दिए गए रजिस्ट्रेशन फ़ीस का आधा |
| रेसिडेंस का बदलना | ऊपर दिए गए रजिस्ट्रेशन फ़ीस का आधा |
| RC में रिकॉर्डिंग बदलाव | ऊपर दिए गए रजिस्ट्रेशन फ़ीस का आधा |
| हायर परचेज/लीज/हाइपोथेकेशन एग्रीमेंट का एंडोर्समेंट | |
| (a) मोटरसाइकिल | ₹500 |
| (b) LMV/थ्री-व्हीलर | ₹1500 |
| (c) मीडियम/हैवी व्हीकल | ₹3000 |
| व्हीकल फ़िटनेस टेस्ट करना | |
| (a) मोटरसाइकिल (मैनुअल) | ₹200 |
| (b) मोटरसाइकिल (ऑटोमेटेड) | ₹400 |
| (c) LMV (मैनुअल) | ₹400 |
| (d) LMV (ऑटोमेटेड) | ₹600 |
| (e) मीडियम/हैवी (मैनुअल) | ₹600 |
| (f) मीडियम/हैवी (ऑटोमेटेड) | ₹1000 |
| फिटनेस सर्टिफिकेट देना या रिन्यू करना | ₹200 |
| लेटर ऑफ़ अथॉरिटी देना या रिन्यू करना | ₹15000 |
| लेटर ऑफ़ अथॉरिटी की डुप्लीकेट जारी करना | ₹7500 |
| नियम 70 के तहत अपील | ₹3000 |
| कोई और एप्लीकेशन | ₹200 |
| RC का रिन्यूअल (20 साल से ज़्यादा पुराने व्हीकल के लिए) | |
| (a) मोटरसाइकिल | ₹2000 |
| (b) थ्री व्हीलर | ₹5000 |
| (c) लाइट मोटर व्हीकल | ₹10000 |
| (d) इंपोर्टेड व्हीकल (2W/3W) | ₹20000 |
| (e) इंपोर्टेड व्हीकल (4W+) | ₹80000 |
| (f) अन्य व्हीकल | ₹12000 |
परिवहन सेवा होमपेज पर "इन्फ़ॉर्मेशनल सर्विसेज" टैब पर क्लिक करके आप इन सभी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं:
यह पोर्टल RC, ओनरशिप डिटेल्स और अन्य चीज़ों से जुड़ी व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्विस की एक बड़ी रेंज देता है। इन सर्विसेज से RTO जाने की ज़रूरत कम हो जाती है और अपडेट या रिन्यूअल आसान हो जाते हैं।
इस सर्विस से व्हीकल ओनर्स को अपना एड्रेस बदलने के 14 दिनों के अंदर व्हीकल RC पर अपना एड्रेस अपडेट करने की सुविधा मिलती है। यह खास तौर पर तब काम आता है जब आप किसी नए शहर या राज्य में जा रहे हों, और आपके ऑफिशियल रिकॉर्ड सही और अप-टू-डेट रहें। एड्रेस बदलवाने के लिए आपको सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ RTO फॉर्म 33 जमा करना होगा।
यह ऑप्शन खास तौर पर डिप्लोमैटिक अधिकारियों और एम्बेसी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले व्हीकल्स के लिए बनाया गया है। यह डिप्लोमैटिक व्हीकल्स पर लागू खास सरकारी नियमों के तहत रजिस्ट्रेशन और कम्प्लायंस की आवश्यकताओं को मैनेज करने में मदद करता है।
अगर आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट खो गया है, खराब हो गया है, फट गया है या चोरी हो गया है, तो आप परिवहन पोर्टल के ज़रिए डुप्लीकेट RC के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपको PUCC, पुलिस रिपोर्ट, इंश्योरेंस कॉपी आदि के साथ फॉर्म 26 की ज़रूरत होगी।
इस सर्विस का इस्तेमाल लोन लेकर व्हीकल खरीदते समय आपकी RC में हाइपोथेकेशन डिटेल्स जोड़ने या हटाने के लिए किया जाता है। यह लोन चुकाए जाने तक व्हीकल में फाइनेंसर के इंटरेस्ट को ऑफिशियली रिकॉर्ड करता है। जब व्हीकल का लोन पूरी तरह चुका दिया जाता है, तो आप RC से हाइपोथेकेशन डिटेल्स हटवा सकते हैं। इससे कन्फर्म होता है कि व्हीकल पर अब कोई फाइनेंशियल ज़िम्मेदारी नहीं है।
अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खो जाए या डैमेज हो जाए, तो व्हीकल डीलर इस सर्विस का इस्तेमाल करके डुप्लीकेट ट्रेड सर्टिफिकेट ले सकते हैं। आप इसके लिए फॉर्म 18 का इस्तेमाल करके अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए अनिवार्य फीस भी भर सकते हैं।
जब आप अपने व्हीकल को एक राज्य से दूसरे राज्य में बेच रहे होते हैं तो NOC की ज़रूरत होती है। यह सर्विस डिजिटली सर्टिफिकेट जनरेट करने में मदद करती है, जिससे यह कन्फर्म होता है कि कोई पेंडिंग ड्यूज़ या लीगल इशू नहीं हैं।
इस सर्विस से यूज़र्स को टेम्पररी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को परमानेंट में बदलने की सुविधा मिलती है। भारत में पब्लिक सड़कों पर कानूनी तौर पर व्हीकल चलाने के लिए यह अनिवार्य होता है और नए व्हीकल खरीदने के 30 दिनों के अंदर ऐसा किया जाना चाहिए। आप टेम्पररी रजिस्ट्रेशन खत्म होने से पहले फॉर्म 20 का इस्तेमाल करके भी ऐसा कर सकते हैं, और रजिस्टर्ड RTO में हाइपोथेकेशन, रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप, और HSRP/स्मार्ट कार्ड की आवश्यकताओं जैसी डिटेल्स कन्फर्म कर सकते हैं।
कुछ मामलों में, अगर किसी मोटर व्हीकल को बारह महीने से ज़्यादा समय के लिए किसी दूसरे राज्य (जहां वह रजिस्टर्ड थी, उसके अलावा) में शिफ्ट किया गया है, तो यूज़र्स को अपना व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर फिर से असाइन करना पड़ सकता है। फॉर्म 27 का उपयोग करके अप्लाई करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपको नए राज्य में अपने व्हीकल के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करने में मदद मिलेगी।
इससे यह पक्का होता है कि आपका व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर सही से डिस्प्ले होने के नियमों का पालन करता है। इससे गलत नंबर प्लेट फॉर्मेट की वजह से लगने वाली पेनल्टी से बचने में मदद मिलती है। यह भी पक्का करता है कि व्हीकल रजिस्टर्ड है और उसमें HSRP नंबर प्लेट है।
व्हीकल ओनर्स अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की वैलिडिटी खत्म होने के बाद भी उसे रिन्यू करा सकते हैं। यह खास तौर पर पुराने व्हीकल्स के लिए अनिवार्य है ताकि उनका कानूनी इस्तेमाल जारी रहे।
नई खरीदी गई गाड़ियों को एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर और सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसे इस सर्विस का इस्तेमाल करके बनाया जा सकता है। यह गाड़ी को परमानेंट रजिस्ट्रेशन पूरा होने तक कानूनी तौर पर इस्तेमाल करने की अनुमति देता है।
यह सर्विस मुख्य रूप से व्हीकल डीलर्स के लिए है, जिससे वे टेस्टिंग या डिलीवरी जैसे लिमिटेड कामों के लिए अनरजिस्टर्ड व्हीकल्स को चला सकते हैं।
यह सर्विस व्हीकल ओनरशिप को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर करने में मदद करती है। रीसेल के दौरान ओनरशिप रिकॉर्ड को कानूनी तौर पर अपडेट करना ज़रूरी है।
पोर्टल यूज़र्स को ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी अलग-अलग सर्विस चुनने की भी सुविधा देता है, जो नीचे दी गई हैं:
इस सर्विस से यूज़र्स को ज़रूरी टेस्ट पास करने के बाद अपने मौजूदा ड्राइविंग लाइसेंस में मोटरसाइकिल, मोटर व्हीकल या कमर्शियल व्हीकल जैसी नई व्हीकल कैटेगरी जोड़ने की सुविधा मिलती है।
अगर आपका असली लाइसेंस खो गया है, खराब हो गया है, उस पर कुछ मिट गया है, या उस पर फोटो बदलने की ज़रूरत है, तो आप डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यूज़र्स को फॉर्म 2 जमा करना होगा, असली लाइसेंस या उसकी फोटोकॉपी (अगर उपलब्ध हो) देनी होगी, और लागू फीस और यूज़र चार्ज देने होंगे।
यह सर्विस यूज़र्स को फॉर्म 4A का इस्तेमाल करके इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए अप्लाई करने की सुविधा देती है, जिससे वे दूसरे देशों में कानूनी तौर पर व्हीकल्स चला सकते हैं। IDP पाने के लिए आपको अपने पासपोर्ट, वीज़ा और एयर टिकट की कॉपी भी जमा करनी होगी।
यूज़र्स ज़रूरी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स जमा करके लर्नर लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यह परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस लेने की ओर पहला कदम है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना होगा, फीस देनी होगी, और अपने लर्नर्स जारी करवाने के लिए ऑनलाइन टेस्ट देना होगा। आमतौर पर इसके लिए RTO जाने की ज़रूरत नहीं होती।
जो कोई भी भारत में ड्राइव करना चाहता है, उसके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यह ड्राइविंग टेस्ट में सफलतापूर्वक पास होने के बाद ही जारी किया जाता है। आप आसानी से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, फीस दे सकते हैं, और टेस्ट देने के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।
एक ड्राइविंग लाइसेंस आम तौर पर 20 साल के लिए या जब तक ओनर 40 साल का नहीं हो जाता (कुछ राज्यों में 50 साल तक), तब तक के लिए जारी किया जाता है। एक तय समय के बाद इस लाइसेंस को रिन्यू करवाना ज़रूरी होता है। यह सर्विस यूज़र्स को बिना किसी बेवजह की देरी के आसानी से अपना लाइसेंस रिन्यू करने की सुविधा देती है।
आप 'परिवहन' वेबसाइट पर लर्नर लाइसेंस टेस्ट के लिए सैंपल प्रश्न भी देख सकते हैं। इससे एप्लिकेंट्स को एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करने और पास होने के चांस बढ़ाने में मदद मिलती है, साथ ही बेसिक सेफ्टी रूल्स और रेगुलेशंस भी पता चलते हैं।
यह सेक्शन उन टूल्स और रिसोर्स का तुरंत एक्सेस देता है जो यूज़र्स को व्हीकल और लाइसेंस की डिटेल्स वेरिफ़ाई करने, फ़ीस चेक करने और ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट्स एक्सेस करने में मदद करते हैं। यह व्हीकल ओनर्स और खरीदारों दोनों के लिए उपयोगी है। आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर व्हीकल रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भी देख सकते हैं। इससे ओनरशिप, रजिस्ट्रेशन स्टेटस और दूसरी मुख्य इन्फ़ॉर्मेशन वेरिफ़ाई करने में मदद मिलती है।
इस फ़ीचर से यूज़र्स अपनी ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल्स ऑनलाइन देख सकते हैं। यह लाइसेंस स्टेटस और उसकी वैलिडिटी को वेरिफ़ाई करने में मदद करता है।
यह सेक्शन पोर्टल पर उपलब्ध अलग-अलग सर्विस के लिए फीस की पूरी लिस्ट देता है। इससे स्पष्टता बनी रहती है और यूज़र्स को उसी हिसाब से अपने एप्लीकेशन प्लान करने में मदद मिलती है।
यूज़र्स ट्रांसपोर्ट सर्विस से जुड़े कानूनी डॉक्यूमेंट और रेगुलेशन देख सकते हैं। इससे उन्हें कम्प्लायंस की आवश्यकताओं और लागू कानूनों को समझने में मदद मिलती है।
यूज़र इस टैब के ज़रिए पोर्टल पर अलग-अलग सर्विस के लिए अलग-अलग RTO फ़ॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन फ़ॉर्म को आसानी से प्रिंट करके भर सकते हैं और उसे जमा कर सकते हैं।
इस सेक्शन में अलग-अलग तरह के व्हीकल परमिट, उनकी आवश्यकताओं और एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में पूरी जानकारी दी गई है।
पोर्टल पर सर्विस इस्तेमाल करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फ़ॉलो करें:
परिवहन सेवा वेबसाइट इस्तेमाल करने के कुछ आम फ़ायदे ये हैं:
अगर आप पहली बार परिवहन सेवा पोर्टल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए:
नागरिकों के पास अपने स्मार्टफोन पर व्हीकल-रिलेटेड इन्फ़ॉर्मेशन और सर्विस पाने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन NextGen mParivahan इस्तेमाल करने का भी ऑप्शन है। आप नीचे दी गई सर्विसेज़ के लिए एप्लिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं:
हाँ, पोर्टल को फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी आवश्यक सर्विस, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, टेस्ट, परमिट आदि के लिए फ़ीस देनी होगी।
हाँ, आप भारत में अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने के लिए पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हालाँकि, आपको वेरिफिकेशन के लिए RTO जाना पड़ सकता है।
हाँ, यह एक सरकारी-ऑथराइज़्ड प्लेटफ़ॉर्म है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ़ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ मैनेज करता है।
हां, आपकी RC या DL की डिजिटल कॉपी mParivahan ऐप या डिजिलॉकर ऐप से डाउनलोड की जा सकती हैं और इस्तेमाल के लिए वैलिड हैं।
परिवहन सेवा का इस्तेमाल करने के लिए, पोर्टल पर जाएं, एक सर्विस चुनें, अपना राज्य चुनें, फ़ॉर्म भरें, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और ज़रूरी फ़ीस दें।
आधिकारिक परिवहन ऐप mParivahan है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ़ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ द्वारा बनाया गया है। यह यूज़र्स को डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस, RC डिटेल्स और व्हीकल इन्फ़ॉर्मेशन एक्सेस करने देता है। एक और भरोसेमंद ऐप डिजिलॉकर है, जो ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स को भी सुरक्षित रूप से स्टोर करता है।
परिवहन सेवा पोर्टल एक सरकारी प्लेटफॉर्म है जो ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशन, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, चालान पेमेंट और डॉक्यूमेंट डाउनलोड जैसी ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट से जुड़ी सर्विस देता है। यह पूरे भारत में सभी RTO को एक सिंगल डिजिटल सिस्टम से जोड़ता है।
परिवहन सेवा पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए, वेबसाइट पर जाएं, अपनी सर्विस (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस) चुनें, अपना राज्य चुनें, और “रजिस्टर” या “न्यू यूजर” पर क्लिक करें। अपना मोबाइल नंबर डालें और OTP से वेरिफ़ाई करें।
#Rs 2094/- per annum is the price for third-party motor insurance for private cars (non-commercial) of not more than 1000cc
*Savings are based on the comparison between the highest and the lowest premium for own damage cover (excluding add-on covers) provided by different insurance companies for the same vehicle with the same IDV and same NCB. Actual time for transaction may vary subject to additional data requirements and operational processes.
+Savings are based on the maximum discount on own damage premium as offered by our insurer partners.
^Lowest Price Guaranteed is based on certifications shared by insurers with us. Policybazaar will facilitate price matching subject to the terms and conditions of select insurers.
##Claim Assurance Program: Pick-up and drop facility available in 1400+ select network garages. On-ground workshop team available in select workshops. Repair warranty on parts at the sole discretion of insurance companies. Dedicated Claims Manager. 24x7 Claim Assistance.
Insurance
*Savings are based on the comparison between the highest and the lowest premium for own damage cover (excluding add-on covers) provided by different insurance companies for the same vehicle with the same IDV and same NCB. Actual time for transaction may vary subject to additional data requirements and operational processes.
Policybazaar Insurance Brokers Private Limited CIN: U74999HR2014PTC053454 Registered Office - Plot No.119, Sector - 44, Gurugram - 122001, Haryana Tel no. : 0124-4218302 Email ID: care@policybazaar.com
Policybazaar is registered as a Composite Broker | Registration No. 742, Registration Code No. IRDA/ DB 797/ 19, Valid till 09/06/2027, License category- Composite Broker
Visitors are hereby informed that their information submitted on the website may be shared with insurers.Product information is authentic and solely based on the information received from the insurers.
BEWARE OF SPURIOUS PHONE CALLS AND FICTITIOUS / FRAUDULENT OFFERS IRDAI or its officials do not involve in activities like selling insurance policies, announcing bonus or investment of premiums. Public receiving such phone calls are requested to lodge a police complaint.
© Copyright 2008-2026 policybazaar.com. All Rights Reserved.