चूंकि भारत में ट्रैफिक नियमों को तोड़ना दंडनीय अपराध है, इसलिए यह सलाह दी जाती है कि वाहन चलाते समय सभी ट्रैफिक नियमों का हमेशा पालन करें। ट्रैफिक नियम को तोड़ना, जैसे कि मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के बिना वाहन चलाने पर 2,000 रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है। लेकिन अगर दुर्भाग्य से पकड़े जाने और ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान की रसीद दिए जाने की स्थिति में, ध्यान रखें कि आप उसका भुगतान समय पर करें। भारत में वाहन चालान, उसके भुगतान और ऑनलाइन ई-चालान स्टेटस चेक करने के बारे में और पढ़ें।
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ई-चालान का मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से जेनरेट किया गया चालान है, जो तब जारी किया जाता है जब आप किसी ट्रैफिक नियम या कानून को तोड़ते हैं। पहले, ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस चालान के लिए हाथ से लिखी रसीदें देती थी। लेकिन चालान रसीदें जेनरेट करने के इस पुराने तरीके की जगह अब ई-चालान सिस्टम ने ले ली है।
ई-चालान सिस्टम के तहत, ट्रैफिक नियम तोड़ने के कुछ ही सेकंड के भीतर एक स्वाइपिंग मशीन के ज़रिए डिजिटल चालान जारी कर दिया जाता है। यह सिस्टम फ़ायदेमंद है, क्योंकि यह ट्रैफिक नियमों को तोड़ने से निपटने में अच्छी तरह से और स्पष्टता के साथ मदद करता है।
यहाँ दो तरीके दिए गए हैं, जिनसे आप भारत में अपनी बाइक या कार के चालान का स्टेटस ऑनलाइन देख सकते हैं।
पॉलिसीबाज़ार इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड आपको अपना व्हीकल चालान स्टेटस आसानी से चेक करने की सुविधा देता है। इसे करने का तरीका यहाँ दिया गया है:
स्टेप 1: Policybazaar.com के "व्हीकल चालान स्टेटस" पेज पर जाएं
स्टेप 2: दिए गए फॉर्म पर अपना व्हीकल नंबर (कार या बाइक) डालें।
स्टेप 3: "प्रोसीड" बटन पर क्लिक करें
स्टेप 4: अब आप अपने व्हीकल चालान स्टेटस और दूसरी जानकारी जैसे आरसी एक्सपायरी, व्हीकल इंश्योरेंस जानकारी, PUCC, और भी बहुत कुछ देख पाएंगे।
आप परिवहन सेवा वेबसाइट की मदद से भी ऑनलाइन चालान स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसका तरीका यहाँ दिया गया है:
स्टेप 1: परिवहन वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2: होमपेज पर, "ई-चालान सिस्टम" सर्विस ढूंढें और उस पर क्लिक करें।
स्टेप 3: चालान नंबर, गाड़ी का नंबर या DL नंबर में से कोई भी उपलब्ध जानकारी डालें
स्टेप 4: वेरिफिकेशन कैप्चा डालें और
स्टेप 5: "डिटेल पाएं" बटन पर क्लिक करें।
आपके ट्रैफिक ई-चालान का स्टेटस प्राप्त हो जाएगा।
व्हीकल ओनर ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से चालान स्टेटस चेक कर सकते है। ऑफ़लाइन चालान पेमेंट के लिए RTO जाना पड़ता है, जबकि ऑनलाइन चालान या ई-चालान पेमेंट कहीं से भी किया जा सकता है। चालान का पेमेंट करने के दोनों तरीके नीचे बताए गए हैं।
परिवहन सेवा पोर्टल का इस्तेमाल करके ई-चालान ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए इन स्टेप्स को फ़ॉलो करें:
स्टेप 1: होमपेज पर, "पे ऑनलाइन" ऑप्शन पर क्लिक करें
स्टेप 2: अब चालान जानकारी भरें जैसे चालान नंबर या, व्हीकल नंबर, या DL नंबर
स्टेप 3: कैप्चा कोड डालें
स्टेप 4: "जानकारी पाएँ" ऑप्शन पर क्लिक करें
स्टेप 5: अब आप अपने पेंडिंग चालान की सारी जानकारी पा सकेंगे।
स्टेप 6: आप अपने पेंडिंग चालान का पेमेंट किसी भी ऑनलाइन पेमेंट मोड से कर सकते हैं।
आप अपने चालान की रसीद लेकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाकर भी ट्रैफिक चालान ऑफलाइन जमा कर सकते हैं। इसके अलावा, आप नज़दीकी ट्रैफिक पुलिस से संपर्क करके ई-चालान मशीन की मदद से मौके पर ही चालान जमा कर सकते हैं।
ई-चालान सिस्टम कई तरह से फ़ायदेमंद है। इसके कुछ फ़ायदे इस प्रकार हैं:
ई-चालान सिस्टम पुराने चालान सिस्टम से ज़्यादा अच्छा है। इससे चालान जारी करने में कम समय लगता है, जिससे यह प्रक्रिया और भी तेज़ हो जाती है।
इसके अलावा, ई-चालान कुछ ही मिनटों में जारी किया जा सकता है। अगर व्हीकल ओनर वहां मौजूद न भी हो, तो भी उसे SMS या व्हाट्सएप के ज़रिए तुरंत चालान के बारे में बता दिया जाता है।
ई-चालान जारी करने की प्रक्रिया रिश्वतखोरी जैसे भ्रष्ट कामों को रोकने में भी मदद करती है, जिससे कि पूरी स्पष्टता आती है।
क्योंकि ई-चालान इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बनाए जाते हैं, इसलिए ई-चालान सिस्टम में फेक्चुअल गलतियाँ कम होती हैं।
नीचे दी गई सूची में भारत में ट्रैफिक नियमों के कुछ आम उल्लंघन और उन पर लगने वाले जुर्माने बताए गए हैं:
| ट्रैफिक नियम का उल्लंघन | ट्रैफिक चालान (रु.) |
| शराब पीकर गाड़ी चलाना | 10,000 और/या 6 महीने की जेल दोबारा उल्लंघन करने पर 15,000 और/या 2 साल की जेल |
| तेज़ रफ़्तार से गाड़ी चलाना | 1,000 से 5,000 |
| ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाना | 5,000 |
| व्हीकल इंश्योरेंस के बिना गाड़ी चलाना | 2,000 और/या 3 महीने की जेल, सामुदायिक सेवा |
| हेलमेट पहने बिना व्हीकल चलाना | 1,000 |
| PUC सर्टिफ़िकेट के बिना गाड़ी चलाना | 1,000 |
| सीटबेल्ट लगाए बिना कार चलाना | 1,000 |
भारी ट्रैफिक फाइन से बचने के लिए आपको कुछ आम ट्रैफिक नियम मानने होंगे:
गाड़ी चलाते समय हमेशा सीटबेल्ट लगाएँ/हेलमेट पहनें। पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट पहनना ज़रूरी है।
सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, जैसे वैलिड DL, गाड़ी के इंश्योरेंस पेपर्स, आरसी, PUCC, और फिटनेस सर्टिफिकेट, अपने साथ रखें। अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी साथ नहीं रख सकते हैं, तो अपने स्मार्टफोन में इनकी सॉफ्ट कॉपी अवश्य रखें। साथ ही, पक्का कर लें कि ये सभी डॉक्यूमेंट्स वैलिड हों।
गाड़ी चलाते समय ट्रैफिक लाइट का पालन करें और अपनी लेन में ही रहें।
अपने व्हीकल को ओवरस्पीड में न चलाएं।
शराब पीकर वाहन न चलाएं।
अपनी बाइक या कार को ओवरलोड करने की भी सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि इससे एक्सीडेंट हो सकता है, और आपको चालान भी भरना पड़ सकता है।
अपनी गाड़ी "नो पार्किंग" ज़ोन में खड़ी न करें, क्योंकि इससे आप पर पेनल्टी लग सकती है।
आप अपने शहर में अपने ई-चालान का स्टेटस 'परिवहन' वेबसाइट, Policybazaar.com या अपने राज्य के RTO की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं।
अगर आप ई-चालान पर ध्यान नहीं देते हैं या उसका पेमेंट करने से बचते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस आपसे बकाया पेमेंट लेने के लिए आपके पास आएगी। अगर आप घर पर नहीं मिलते हैं या फिर भी पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो आपको कोर्ट में पेश होने और पेमेंट करने के लिए समन भेजा जाएगा।
आपको ई-चालान जारी होने के 60 दिनों के अंदर उसका पेमेंट करना होगा।
आप 'परिवहन सेवा' या 'वाहन' के ई-चालान पोर्टल पर अपना व्हीकल नंबर डालकर ई-चालान का स्टेटस देख सकते हैं। आपको बस अपना व्हीकल नंबर और कैप्चा कोड डालना होगा, और आपके चालान की पूरी जानकारी आपके सामने आ जाएगी।
*Savings are based on the comparison between the highest and the lowest premium for own damage cover (excluding add-on covers) provided by different insurance companies for the same vehicle with the same IDV and same NCB. Actual time for transaction may vary subject to additional data requirements and operational processes.
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