एनपीएस में न्यू टैक्स रिजीम क्या है?
एनपीएस (NPS) का नई टैक्स रिजीम सिस्टम सरकार द्वारा पेश किया गया टैक्स भरने का एक नया और आसान तरीका है, जिसमें टैक्स बचाने के लिए आपको ऑल्ड टैक्स रिजीम की तरह LIC, PPF या मेडिकल बिल जैसी पुरानी रसीदें दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस सिस्टम में सरकार सीधे आपकी टैक्स दर कम कर देती है। साथ ही, अगर आपकी सालाना कमाई ₹12.75 लाख तक है, तो इस सिस्टम के तहत आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है।
नई टैक्स रिजीम NPS में टैक्स छूट कितनी मिलती है?
एनपीएस नई टैक्स रिजीम में कितनी टैक्स छूट मिलती है और इस सिस्टम का उपयोग करने के क्या फायदे है (new tax regime me NPS ka fayda), इसकी जानकारी नीचे दी गई है:
- न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स बचाने के लिए आपको जबरदस्ती किसी स्कीम में पैसा लगाने की जरूरत नहीं होती है और न ही किसी प्रकार बिल या रसीद की आवश्यकता पड़ती है।
- अगर आपकी सालाना कमाई ₹12.75 लाख तक है, तो NPS के नई टैक्स रिजीम सिस्टम के तहत आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है।
- अगर आप खुद NPS खाते में पैसे डालते हैं, तो सरकार उससे टैक्स काटती है, वहीं यदि कंपनी आपका एनपीएस योगदान (NPS employer contribution tax benefit) डालती है, तो आपकी बेसिक सैलरी (+ DA) के 14% तक के योगदान पर कोई टैक्स नहीं लगता है।
- इसके अलावा ध्यान रखें कि एनपीएस 80CCE (1.5 लाख) और 80सीसीडी(1B) (50,000) का फायदा केवल Old Tax Regime में मिलता है। न्यू टैक्स रिजीम में इन सेक्शन का कोई लाभ नहीं मिलता है।
NPS में कितनी सैलरी पर कितना टैक्स लगता है?
आमतौर पर सरकार 12 लाख तक की सैलरी पर टैक्स नहीं लगाती है, जिसके साथ आपको 75 हजार की अधिक टैक्स छूट सेक्शन 87A के नियमानुसार अलग से मिलती है। यानी आपकी सैलरी की कुल राशि का स्टेंडर्ड डिडक्शन होने बाद अगर आपकी आय 12 लाख या उससे कम है, तो किसी प्रकार टैक्स नहीं लिया जाता है।
NPS न्यू टैक्स रिजीम को उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 12 लाख 25 हजार है।
- सरकार सभी सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को ₹75,000 की सीधी छूट देती है।
- कुल सैलरी - ₹12,25,000
- Standard Deduction: (-) ₹75,000
- कर योग्य आय - ₹11,50,000
- न्यू टैक्स रिजीम 2026 के टैक्स स्लैब के अनुसार इस ₹11,50,000 पर शुरुआती टैक्स इस तरह जुड़ेगा, जो कि ₹55,000 बनेगा।
- धारा 87A की रिबेट के नियमानुसार, यदि आपकी Taxable Income (Standard Deduction घटाने के बाद) ₹12,00,000 या उससे कम है, तो सरकार धारा 87A के तहत ₹60,000 तक का टैक्स माफ कर देती है।
- कुल टैक्स - ₹55,000
- Section 87A Rebate (छूट) - (-) ₹55,000 (अधिकतम छूट ₹60,000 तक मिलती है)
- अंतिम देय टैक्स - ₹0
NPS टैक्स स्लैब के अनुसार कितना टैक्स लगेगा?
| कुल सालाना सैलरी |
Standard Deduction |
कर योग्य आय |
स्लैब के हिसाब से टैक्स |
Sec 87A छूट |
आपका अंतिम टैक्स |
| ₹7,75,000 तक |
₹75,000 |
₹7,00,000 |
₹25,000 |
(-) ₹25,000 |
₹0 |
| ₹10,00,000 |
₹75,000 |
₹9,25,000 |
₹32,500 |
(-) ₹32,500 |
₹0 |
| ₹12,75,000 तक |
₹75,000 |
₹12,00,000 |
₹60,000 |
(-) ₹60,000 |
₹0 |
| ₹15,00,000 |
₹75,000 |
₹14,25,000 |
₹93,750 |
₹0 (सीमा से बाहर) |
₹93,750 + Cess |
| ₹20,00,000 |
₹75,000 |
₹19,25,000 |
₹1,98,750 |
₹0 (सीमा से बाहर) |
₹1,98,750 + Cess |
रिटायर होने पर मिलने वाले पैसे पर कितना टैक्स लगेगा?
एनपीएस निवेश के दौरान जब आप 60 साल के होंगे, तो कुल जमा पैसे का 60% हिस्सा आपको मिलेगा, जो कि पूरी तरह टैक्स फ्री रहता है। वहीं बाकी के बचे 40% पैसे से आपको हर महीने पेंशन मिलेगी और उस पेंशन पर आपकी आय स्लैब के हिसाब से टैक्स भी लगेगा। आप अपने मिलने वाले पैसे की गणना एनपीएस कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं।
निष्कर्ष
NPS एक पेंशन प्लान है, जिसका नई टैक्स रिजीम 2026 विकल्प रिटायरमेंट के लिए पैसे जमा करने का एक अच्छा विकल्प हो सकता है। हालांकि, नई टैक्स रिजीम में 80CCD(1) और 80CCD(1B) के तहत NPS की अलग से टैक्स छूट नहीं मिलती है, लेकिन अगर आपका Employer आपके NPS खाते में योगदान करता है, तो उस पर टैक्स लाभ मिल सकता है। इसी के साथ ध्यान रखें कि रिटायरमेंट के समय NPS में जमा रकम का 60% हिस्सा टैक्स फ्री मिलता है और बाकी 40% से मिलने वाली पेंशन पर आपके इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार ही टैक्स लगता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
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क्या NPS में पैसा सुरक्षित है?
हाँ, एनपीएस में आपका पैसा पूरी तरह सरकारी देखरेख में रहता है, इसीलिए यह सुरक्षित होता है। लेकिन ध्यान रखें कि आपका NPS का कुछ हिस्सा बाजार में भी निवेश होता है, जिसमें जोखिम का ध्यान रखना आवश्यक है।
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एनपीएस से टैक्स कैसे बचाएं?
एनपीएस में न्यू टैक्स रिजीम से टैक्स बचने के लिए आपको अपने नियोक्ता (employer) के द्वारा निवेश करना चाहिए। इससे टैक्स में छूट मिलती है।
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NPS और न्यू टैक्स रिजीम क्या हैं?
एनपीएस स्कीम भारत सरकार की ऐसी योजना है, जो आपकी सैलरी से वर्तमान में निवेश करा कर भविष्य में बेहतरीन रिटर्न बनाने में मदद करती है। इसका न्यू टैक्स रिजीम का लाभ इसे निवेशकों के बीच अधिक लोकप्रिय बना देता है।
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क्या न्यू टैक्स रिजीम में ₹50,000 वाली अलग से छूट मिलती है?
नहीं, एनपीएस में 50000 की अतिरिक्त छूट केवल ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलती है। न्यू टैक्स रिजीम के लिए यह टैक्स लाभ लागू नहीं है।
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NPS में 60 साल की उम्र पर पैसे निकालने पर टैक्स लगेगा या नहीं?
नहीं, NPS में 60 साल की उम्र पर मिलने वाले पूरे पैसे पर टैक्स नहीं लगता है,आपके NPS कॉर्पस का 60% हिस्सा एकमुश्त निकालने पर टैक्स-फ्री होता है और बाकी 40% रकम से Annuity खरीदनी होती है, जिस पर टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है।