उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने विधवा पेंशन को विधवा पेंशन योजना के नाम से फिर से शुरू किया है, जिससे उत्तर प्रदेश की विधवाओं को आर्थिक सहायता मिल सके. प्रत्येक लाभार्थी को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से 500 रु. प्रति माह मिलेंगे.
विधवा पेंशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया
कोई भी विधवा जो नीचे दी गयी श्रेणियों में आती है, वह विधवा पेंशन का बेनिफिट ले सकती है :
-
18 से 60 वर्ष के बीच की आयु की विधवा इस विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन दे सकती है.
-
विधवा के परिवार की मंथलीइनकम 10000 प्रति माह से अधिक नहीं हो.
-
विधवा की दुबारा शादी ना हुई हो.
ध्यान दें: भारत के अलग अलग राज्यों में अलग एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया हैं.
अपेक्षित दस्तावेज़
विधवा पेंशन के लिए अपेक्षित दस्तावेजों की सूची नीचे दी गयी है:
ध्यान दें: भारत के अलग राज्यों में अलग दस्तावेज़ अपेक्षित हो सकते हैं.
विधवा पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें?
आवेदनकर्ता निगम कार्यालय में जा कर ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन कर सकता है.
-
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए?
-
राज्य की आधिकारिक वेबसाइट में लॉग इन कीजिये.
-
वह विकल्प चुनिए जो फॉर्म को डाउनलोड या भरने के लिए कहता हो.
-
इस फॉर्म को पूरा भरिये औरया तो इसे वर्ड फाइल में डाउनलोड कर लीजिये या फिर सीधा प्रिंट कर लीजिये.
-
साड़ी जानकारी भरने के बाद, आवेदनकर्ता को इस फॉर्म को जनपत पंचायत अधिकारी या नगर निगन कमिश्नर के पास जमा करवाना होगा.
-
ऑफलाइन आवेदन के लिए: ऑफलाइन आवेदन के लिए, आपको नगरनिगम कमिश्नर में या जनपद पंचायत अधिकारी के कार्यालय में जाना होगा. वहां से आप आवेदन फॉर्म निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं.
ध्यान दें: आवेदन प्रक्रिया भारत के राज्यों में अलग हो सकती है.
योजना के बेनिफिट
विधवाओं को इस योजना से निम्न बेनिफिट मिल सकते हैं:
-
भारत सरकार विधवा पेंशन द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करती है.
-
बेनिफिटकर्ता को उसके पति की मृत्यु की तिथि से 300/- रु. प्रतिमाह प्राप्त होंगे.
-
पेंशन बेनिफिटकर्ता के खाते में सीधे दी जायेगी.
-
80 वर्ष या उससे अधिक आयु की बेनिफिटकर्ता को 500/- प्रतिमाह प्राप्त होंगे.
ध्यान दें: राज्यों द्वारा विधवा पेंशन में दी जाने वाली राशि अलग हो सकती है.
सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न:
-
Q1: विधवा पेंशन में विधवा को कितनी राशि मिलती है?
उत्तर: विभिन्न राज्य अपने राज्य में विधवाओं को अलग राशि प्रदान करते हैं. फिर भी, अधिकतर राज्य 300 रु से 500 रु. प्रतिमाह प्रदान करते हैं.
-
Q2: विधवा पेंशन का बेनिफिट कौन ले सकता है?
उत्तर: बेनिफिटकर्ता विधवा हो, गरीबी रेखा से नीचे हो एंड जिस राज्य में वह विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कर रही है, उसकी निवासी हो. आयु वर्ग और अन्य कारक राज्यों में अलग-अलग हैं और व्यापक नहीं हैं.
-
Q3: यदि किसी के पति की मृत्यु होती है, तो क्या उसे अपने पति की राज्य पेंशन प्राप्त होगी?
उत्तर: पति की मृत्यु के बाद, राज्य पेंशन के कुछ बेनिफिट उसकी पत्नी (विधवा) को प्राप्त हो सकते हैं. फिर भी, विधवा को अतिरिक्त राज्य पेंशन मिल सकती है, यदि वह उस आयु तक पहुँचने पर उसके लिए योग्य हो.
-
Q4: क्या विधवाओं को बुढापा पेंशन के बेनिफिट मिल सकते हैं?
उत्तर: बुढापा पेंशन 58 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को प्रदान की जाती है. इस योजना का बेनिफिट लेने के लिए बेनिफिटकर्ता की अधिकतम मंथली इनकम 2000 रु. होनी चाहिए.