पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) क्या है? जाने 2025 मे फायदे, ब्याज दर और जरुरी जानकारी

पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) एक सरकारी बचत योजना है, जिसमे आप हर साल थोडी-थोडी बचत कर लंबे समय में अच्छा पैसा बना सकते है। सार्वजनिक भविष्य निधि उन निवेशकों के लिए अच्छा निवेश विकल्प है, जो बिना जोखिम के निवेश करना चाहते है, PPF एक सुरक्षित निवेश योजना है जिसके अंतर्गत आकर्षक ब्याज़ दर और टैक्स बेनेफिट जैसे लाभ दिए जाते है।

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सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) क्या है?

आसान शब्दो में कहे तो PPF का मतलब एक ऐसे निवेश विकल्प से है, जो लंबी अवधि मे सुरक्षित तरीके से अच्छा फंड बनाने मे सहायता करता है। पब्लिक प्रॉविडेंट फंड उन निवेशको के लिए सबसे उपयुक्त है जो स्थिर रिर्टन प्राप्त करना चाहते है। पीपीएफ योजना के अंतर्गत निवेश पर हर साल ब्याज़, अयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत कर लाभ और जरुरत पडने पर आंशिक निकासी (Partial withdrawal) की भी सुविधा दी जाती है।

अगर आप लंबी अवधि की योजना जैसे बच्चो की उच्च शिक्षा या रिटायरमेंट प्लान कर रहे है तो PPF आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। इस लेख में विस्तार से जानेंगे कि पब्लिक प्रॉविडेंट फंड क्या है, PPF खाता कैसे खोला जा सकता है और इसके क्या लाभ हैं।

PPF खाता आपके लिए जरुरी क्यो है ?

पब्लिक प्रॉविडेंट फंड अकाउंट विभिन्न कारणो से आपके लिए जरुरी बन जाता है:

  • सुरक्षित विकल्प - सरकारी समर्थित बचत योजना होने के कारण PPF एक सुरक्षित निवेश योजना है। जिसमे बिना किसी जोखिम के आपका निवेश सुरक्षित रखा जाता है और स्थिर रिर्टन प्रदान किए जाते है।
  • कर लाभ - 1.5 लाख तक का निवेश आयकर अधिनियम की धारा 80 C अंतर्गत टैक्स कटौती के लिए योग्य है, साथ ही परिपक्वता राशि और ब्याज़ पूरी तरह टैक्स फ्री होता है।
  • सम्पत्ति में वृद्धि - PPF 15 साल की लॉक-इन अवधि के साथ आता है जिससे नियमित बचत करने की आदत बनती है। हर वर्ष ब्याज जुड़ता रहता है, और चक्रवृद्धि के कारण आपका निवेश समय के साथ काफी बढ़ जाता है। 
  • अनुकुल योगदान विकल्प - सार्वजनिक भविष्य निधि खाते की शुरुआत मात्र 500 प्रति वर्ष सी की जा सकती है और यह राशि अधिकतम 1.5 लाख तक की हो सकत है, जिसकी भुगतान आप एकमुश्त या किस्तो में कर सकते है।
  • आंशिक निकासी - पीपीएफ खाते के 6 वर्ष पूरे होने पर किसी आपात स्तिथि में आंशिक निकासी की अनुमति है। हालाँकि जरुरत पडनें पर 3 वर्ष बाद लोन लिया जा सकता है।
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पीपीएफ खाते की विशेषताएं

ब्याज दर 7.1%
चक्रवृद्धि ब्याज़ वार्षिक
कार्यकाल 15 साल
न्यूनतम निवेश रु. 500
अधिकतम निवेश रु. 1.5 लाख प्रति वर्ष
प्रारंभिक जमा रु. 100 प्रति माह
जमा की आवृत्ति एक वर्ष में एक बार या वर्ष मे 12 किस्ते
जमा करने का तरीका नकद, चेक, डिमांड ड्राफ्ट (डीडी), या ऑनलाइन फंड ट्रांसफर के माध्यम से
जोखिम न्यूनतम
कर लाभ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 C और 10 D के अंतर्गत परिपक्वता राशि और अर्जित ब्याज़ कर मुक्त है।
आंशिक निकासी योजना के सांतवे वर्ष से उपलब्ध
होल्डिंग का तरीका केवल व्यक्तिगत

पब्लिक प्रॉविडेंट फंड से संबंधी सभी जरुरी जानकारी

यहा PPF खाते से संबंधी सभी आवश्यक जानकारी दी गई है:

  1. PPF निवेश राशि

    • न्युनतम जमा राशि 500 और अधिकतम जमा राशि 1.5 लाख तक हो सकती है।
    • जमा राशि का भुगतान एकमुश्त और 12 किस्तो मे किया जा सकता है।

    वार्षिक जमा का महत्व

    • अपने PPF खाते को सक्रिय रखने के लिए हर साल 500 का भुगतान जरुरी है।
    • यदि ऐसा नही किया जाता है तो खाता डिएक्टिवेट (DEACTIVATE) हो सकता है और कुछ जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
  2. पब्लिक प्रॉविडेंट फंड कार्यकाल

    • PPF खाता 15 साल के लॉक इन पिरीयड के साथ आता है, और इन 16 सालो में पूर्ण रुप से पैसे नहीं निकाले जा सकतें है।
    • 15 वर्ष के लॉक इन पिरीयड के बाद कार्यकाल 5 वर्षो के लिए बढाया जा सकता है। अतिरिक्त कार्यकाल यह सुनिश्चित करता है कि रिर्टन कर मुक्त और ब्याजं चक्रवृद्धि हो।
  3. सार्वजनिक भविष्य निधि ब्याज़ दरे

    • ब्याज़ दरे भारत सरकार द्वरा सुनिश्चित करी गई है, जिसका हर 3 महीनें मे आकलन किया जाता है।
    • PPF खाते की वर्तमान वार्षिक ब्याज़ दर 7.1 % है (जुलाई 2025) 
    • ब्याज वर्ष में एक बार जोड़ा जाता है और वित्त वर्ष के अंत में खाते में डाल दिया जाता है।
    • ब्याज पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता, जिससे यह एक फायदेमंद निवेश विकल्प बन जाता है।
  4. पब्लिक प्रॉविडेंट फंड के अंतर्ग कर लाभ

    • पीपीएफ में हर वर्ष में 1.5 लाख तक के निवेश पर धारा 80C के तहत टैक्स छूट दी जाती है।
    • PPF के तहत अर्जित ब्याज़ दर पूर्ण रुप से कर मुक्त होती है।
    • परिपक्वता पर मिलने वाली राशि और ब्याज टैक्स से पूरी तरह मुक्त होती है।
    • EEE (Exempt Exempt Exempt) स्टेटस: इसमें तीन तरह के टैक्स लाभ प्रदान किए जाते हैं निवेश, मिलने वाला ब्याज और मेच्योरिटी राशि, इन सब पर किसी तरह का टैक्स नही लगता।
  5. PPF खाता खोलने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए?

    • PPF अकांउट खोलने के लिए ग्राहक का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है।
    • PPF खाता किसी भी उम्र का व्यक्ति खोल सकता है। नाबालिग की स्थिति में, उसके माता-पिता या अभिभावक द्वारा नाबालिग के नाम पर खाता खोला जा सकता है।
    • एक व्यक्ति एक ही PPF खाता खोल सकता है।
    • NRI पब्लिक प्रॉविडेंट फंड मे खाता खोलने के योग्य नही है। हालाँकि NRI बनने से पहले यदि खाता खोना गया हो तो, खाता जारी रखा जा सकते है।
    • HUF( हिंदू अविभाजित परिवार) PPF खाता नही खोल नही सकते।
  6. PPF खाता खोलने के लिए जरुरी दस्तावेज़

    • KYC दस्तावेज़ (कोई एक)
      • आधार कार्ड
      • वोटर आईडी कार्ड
      • ड्रवाइंग लाइसेंस
    • पैन कार्ड
    • पता प्रमाण पत्र
    • बैंक खाता विवरण
    • नामांकित व्यक्ति की घोषणा के लिए फॉर्म
    • पासपोर्ट साइज़ फोटो
  7. पब्लिक प्रॉविडेंट फंड खाता ऑनलाइन कैसे खोले

    यहाँ बताए गए स्टेप्स का पालन कर ऑनलाइन PPF खाता खोला जा सकता है-

    • स्टेप 1: अपने बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर नेट बैंकिंग में लॉगिन करें।
    • स्टेप 2: ‘इनवेस्टमेंट’ सेक्शन में जाएं और ‘पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF)’ चुनें
    • स्टेप 3: अपना नाम, जन्मतिथि और पता जैसी निजी जानकारी भरें।
    • स्टेप 4: नॉमिनी का नाम और उसकी जानकारी दर्ज करें।
    • स्टेप 5: अपनी शुरुआती जमा राशि चुनें (कम से कम 500)
    • स्टेप 6: सारी जानकारी चेक करें और फॉर्म सबमिट करें।
    • स्टेप 7: मोबाइल पर आए OTP को दर्ज कर के खाते की पुष्टि करें।
  8. PPF कैलकुलेटर क्या है?

    पीपीएफ कैलकुलेटर एक ऑनलाइन टुल है जिसके उपयोग से PPF योजना में मिलने वाली परिपक्वता राशि (Maturity Amount) का अनुमान लगाया जा सकता है। कैलकुलेटर का उपयोग करना सरल है, कैलकुलेटर कुछ निजी जानकारी के आधार पर यह गणना करता है- 

    • आपके द्वारा निवेश की गई राशि
    • पीपीएफ ब्याज़ दर
    • निवेश कार्यकाल

    PPF कैलकुलेटर आपके निवेश की योजना बनाने में मदद करता है। इससे आप अपने PPF रिटर्न का अनुमान लगा सकते हैं। निवेश की सही योजना बना सकते हैं। 

  9. PPF खाते के अंतर्गत लोन की सुविधा

    • PPF खाते से लोन 3 से 6 वर्ष के बीच लिया जा सकता है।
    • लोन की अधिकतम राशि लोन लेने से दो साल पहले के खाते की शेष राशि का 25% होती है।
    • लोन को 36 महीनों के अंदर PPF ब्याज दर से 1% ज्यादा ब्याज सहीत चुकाना अनिवार्य है।
    • अगर आप दूरसी बार लोन लेना चाहते है तो पहले लोन को चुकाना जरुरी है। ऐसे में आप दूसरी बार छठे वर्ष लोन ले सकते है।
  10. PPF योजना से समय पूरा होने से पहले निकलना (Premature exit)

    • कुछ स्तिथि में योजना के 5 वर्ष पूरे होने के बाद बाहर निकला जा सकता है।
      • खाताधारक या परिवार में किसी की गंभीर बीमारी के हालातों में।
      •  खाताधारक या उसके बच्चों की उच्च शिक्षा की स्तिथि में।
    • हालांकि, समय से पहले बाहर निकलने पर 1% ब्याज जुर्माना लगता है।
  11. नामांकन (Nominee) की सुविधा

    • खातधारक एक या अधिक व्यक्ति को नामांकित कर सकता है।
    • नामांकित व्यक्तियों को खाते की राशि में से तय हिस्से दिए जा सकते हैं।
    • नामांकन बदला भी जा सकता है जिसके लिए आपको नजदीकि बैंक शाखा मे जाकर फॉर्म भरना होगा।
  12. पीपीएफ खाता ट्रांसफर कैसे किया जा सकता है?

    • PPF खाता ट्रांसफर बैंक से या डाक घर से किया जा सकता है।
    • यह सुविधा उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो स्थान बदलना चाहते है।
  13. पब्लिक प्रॉविडेंट फंड में निकासी की सुविधा

    • PPF में पूर्ण रुप से निकासी 15 साल के लॉक इन अवधि के बाद ही की जा सकती है।
    • हालांकि, 5 साल के बाद आंशिक निकासी की अनुमति है।
    • आप खाते में जमा राशि का 50% तक निकाल सकते हैं।
  14. PPF खाते से आंशिक निकासी कैसे करी जा सकती है

    • स्टेप 1: बैंक या डाक घर से फॉर्म C प्राप्त करें।
    • स्टेप 2: निकासी की राशि दर्ज करे और भुगतान का तरीका चुनें ।
    • स्टेप 3: भरा हुआ फॉर्म और अपनी PPF पासबुक बैंक या डाक घर (post office) में जमा करें।
    • स्टेप 4: राशि आपके खाते में जमा कर दी जाएगी या आपकी पसंद के अनुसार दी जाएगी।
  15. PPF खाते को बंद कैसे करे?

    PPF खाते को 15 साल बाद, परिपक्वता होने पर ही बंद किया जा सकता है।

    इन चरणो का पालन कर, PPF खाते को बंद करा जा सकता है।

    • स्टेप 1: बैंक, पोस्ट ऑफिस या वेबसाइट से PPF खाता बंद करने का फॉर्म लें
    • स्टेप 2: फॉर्म में ये जानकारी भरें:
    • PPF खाता नंबर
    • आपका नाम और पता
    • नामांकित व्यक्ति का नाम और पता
    • खाता बंद करने का कारण

    • स्टेप 3: फॉर्म के साथ अपनी PPF पासबुक जमा करे
    • स्टेप 4: फॉर्म और पासबुक को बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा करें
    • स्टेप 5: आपकी शेष राशि आपके बैंक या पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट में जमा कर दी जाएगी।
  16. PPF बैलेंस कैसे चेक करें?

    ऑनलाइन माध्यम

    • स्टेप 1: अपने बैंक डाक घर की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करें, जहाँ आपका PPF खाता है।
    • स्टेप 2: ‘PPF अकाउंट’ सेक्शन में जाएं।
    • स्टेप 3: अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्ज करें।
    • स्टेप 4: अब आप अपने PPF खाते की बैलेंस और लेनदेन की पूरी जानकारी देख सकते हैं।

    ऑफलाइम माध्यम

    • स्टेप 1: बैंक या डाकघर से अपनी PPF पासबुक लें।
    • स्टेप 2: उसी शाखा या पोस्ट ऑफिस में जाए, जहा आपने PPF खाता खोला था।
    • स्टेप 3: काम के समय में पासबुक अपडेट करवाएं।
    • स्टेप 4: पासबुक में सभी जमा/निकासी की जानकारी और मौजूदा बैलेंस दिखाइ देगा।
  17. बंद PPF खाता फिर से चालू कैसे करे

    • स्टेप 1: जिस बैंक या पोस्ट ऑफिस में आपका PPF खाता है, वहां एक लिखित अनुरोध (REQUEST) जमा करें।
    • स्टेप 2: हर वर्ष के लिए 50 का जुर्माना जमा करें।
    • स्टेप 3: हर बंद साल के लिए कम से कम 500 की राशि भी जमा करें।
    • स्टेप 4: भुगतान और प्रोसेस पूरा होने के बाद आपका PPF खाता फिर से चालू हो जाएगा।

निष्कर्ष

पब्लिक प्रॉविडेट फंड एक सरकार समर्थित सुरक्षित बचत योजना है, जिसमे 500ल रुपये से निवेश शुरु किया जा सकता है। PPF निवेशको को स्थिरल रिर्टन, कर लाभ जैसे कई लाभ प्रदान करती है। जो निवेशक कम जोखिम के साथ लंबे समय के लिए निवेशित रहना चाहते है उनके लिए यह योजना उपयुक्त है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

  • फॉर्म सी क्या है और फॉर्म सी के तीन खंड क्या हैं?

    फॉर्म सी एक निकासी फॉर्म है जिसका उपयोग आंशिक निकासी, पूर्ण निकासी या पीपीएफ खाते पर ऋण प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यह लेनदेन को संसाधित करने के लिए आवश्यक आवश्यक विवरण कैप्चर करता है।

    यहां प्रत्येक अनुभाग का विवरण दिया गया है:

    धारा 1: घोषणा इस खंड में, आपको अपना पीपीएफ खाता नंबर प्रदान करना होगा और यह निर्दिष्ट करना होगा कि आप कितनी धनराशि निकालना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त, आपको खाता खोलने के बाद से बीते हुए वर्षों की संख्या का उल्लेख करना होगा।

    धारा 2: कार्यालय उपयोग यह अनुभाग कार्यालय उपयोग के लिए निर्दिष्ट है और इसमें निम्नलिखित जानकारी शामिल है:

    • वह तारीख जब ppf खाता शुरू में खोला गया था।

    • पीपीएफ खाते में वर्तमान में उपलब्ध कुल शेष राशि।

    • पिछले निकासी अनुरोध की तारीख जिसे मंजूरी दे दी गई थी।

    • खाते से निकाली जा सकने वाली धनराशि की कुल राशि.

    • अधिकृत निकासी राशि.

    • जिम्मेदार व्यक्ति, आमतौर पर सेवा प्रबंधक के हस्ताक्षर और तारीख।

    धारा 3: बैंक विवरण इस खंड में, आपको उस बैंक के बारे में जानकारी प्रदान करनी होगी जहां निकाली गई धनराशि सीधे जमा की जानी चाहिए या वह बैंक जिसके पक्ष में चेक या डिमांड ड्राफ्ट जारी किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, आपको आवेदन के साथ पीपीएफ पासबुक की एक प्रति भी संलग्न करनी होगी।

  • पीपीएफ नामांकन मानदंड क्या है?

    नामांकन एक या अधिक व्यक्तियों के लिए किया जा सकता है, जिसमें उनका प्रतिशत हिस्सा निर्दिष्ट किया जा सकता है। नाबालिगों के खाते नामांकन के लिए पात्र नहीं हैं। खाताधारक माता-पिता, पति/पत्नी, रिश्तेदार, बच्चे या दोस्तों को नामांकित कर सकता है। नामांकित व्यक्ति को जोड़ने के लिए, फॉर्म ई जमा करें। नामांकन में परिवर्तन नामांकन में परिवर्तन के लिए आवेदन का उपयोग करके किसी भी समय किया जा सकता है। फॉर्म पर खाताधारक और दो गवाहों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है, और इसे बैंक/डाकघर में जमा किया जाना चाहिए।
  • क्या हम पीपीएफ खाते ट्रांसफर कर सकते हैं?

    पीपीएफ खातों को एक अधिकृत बैंक या डाकघर से दूसरे में स्थानांतरित किया जा सकता है। स्थानांतरण प्रक्रिया के लिए वर्तमान पीपीएफ खाता कार्यालय में प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ एक स्थानांतरण आवेदन जमा करना आवश्यक है।
  • PPF खाते में कितना निवेश कर सकते हैं?

    न्यूनतम 500 और अधिकतम 1,50,000 तक का निवेश किया जा सकता है।
  • PPF खाते की अवधि क्या है?

    पीपीएफ खाते की न्यूनतम अवधि 15 वर्ष होती है। आप चाहें तो इसे 5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं।
  • क्या 15 वर्ष के अंत में शेष राशि निकालना अनिवार्य है?

    परिपक्वता अवधि यानी 15 वर्ष के अंत में पीपीएफ शेष से निकासी अनिवार्य नहीं है।
  • पीपीएफ खाते के लिए कौन पात्र है?

    कोई भी भारतीय नागरिक पीपीएफ खाता खुलवा सकता है.
  • एक व्यक्ति के कितने पीपीएफ खाते हो सकते हैं?

    एक व्यक्ति केवल एक पीपीएफ खाता खोल सकता है, या तो बैंक में या डाकघर में।
  • पीपीएफ खाते पर कब लिया जा सकता है लोन?

    आप पीपीएफ खाते पर तीसरे से छठे वर्ष के बीच अधिकतम 36 महीने की अवधि के लिए ऋण ले सकते हैं।
  • पीपीएफ लाभ को अधिकतम कैसे करें?

    ब्याज उद्देश्यों के लिए, बैंक किसी भी महीने की 1 से 5 तारीख तक की गई जमा राशि पर विचार करता है। इसलिए, अधिकतम ब्याज प्राप्त करने के लिए, आपको किसी भी महीने की 5 तारीख से पहले जमा करना चाहिए।
  • अपने पीपीएफ खाते का बैलेंस ऑनलाइन कैसे चेक करें?

    पीपीएफ बैलेंस ऑनलाइन चेक करने के लिए सबसे पहले अपने इंटरनेट बैंकिंग खाते में लॉग इन करें। फिर, पीपीएफ खाता विवरण खोलें और अपने पीपीएफ खाते में नवीनतम शेष राशि की जांच करें।
  • 2022-23 के लिए पीपीएफ ब्याज दर क्या है?

    2022-23 के लिए पीपीएफ ब्याज दर 7.1% है। पीपीएफ, जैसा कि आप जानते हैं, भारत सरकार द्वारा समर्थित है और आज देश में सबसे सुरक्षित निवेश विकल्पों में से एक है। नवंबर 2021 तक 7.1% ब्याज दर की पेशकश करते हुए, 15 वर्षों में, पीपीएफ निवेश पर अर्जित मूलधन और ब्याज दोनों पूरी तरह से कर-मुक्त हैं।
  • पीपीएफ खाते में पैसा कब जमा करें?

    पीपीएफ खाते में पैसा जमा करने पर विचार करने के लिए कोई विशिष्ट नियत तारीख नहीं है। हालाँकि किसी वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच पैसा जमा करना फायदेमंद होता है। अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए, कोई भी व्यक्ति हर महीने की 5 तारीख के भीतर मासिक जमा कर सकता है।

˜Top 5 plans based on annualized premium, for bookings made through https://www.policybazaar.com in the first 6 months of FY 24-25. Policybazaar does not endorse, rate or recommend any particular insurer or insurance product offered by any insurer. This list of plans listed here comprise of insurance products offered by all the insurance partners of Policybazaar. For a complete list of insurers in India refer to the Insurance Regulatory and Development Authority of India website, www.irdai.gov.in
Disclaimer: ^Section 80C allows annual deductions of up to ₹1.5 lacs from the taxable income. Section 10(10D) provides tax-free maturity benefits for investments of up to ₹2.5 Lacs/ year, on policies bought after 1 Feb 2021. Tax benefits and savings are subject to changes in tax laws. All plans listed here are of insurance companies’ funds.
*All savings are provided by the insurer as per the IRDAI approved insurance plan.
^The tax benefits under Section 80C allow a deduction of up to ₹1.5 lakhs from the taxable income per year and 10(10D) tax benefits are for investments made up to ₹2.5 Lakhs/ year for policies bought after 1 Feb 2021. Tax benefits and savings are subject to changes in tax laws.
¶Long-term capital gains (LTCG) tax (12.5%) is exempted on annual premiums up to 2.5 lacs.
++Source - Google Review Rating available on:- http://bit.ly/3J20bXZ

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