सार्वजनिक भविष्य निधि - पीपीएफ खाते की पूरी जानकारी
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) एक सरकार समर्थित बचत योजना है, जिसमे आप हर साल थोडी-थोडी बचत कर लंबे समय में अच्छा धन बनाया जा सकता है। सार्वजनिक भविष्य निधि उन निवेशकों के लिए अच्छा निवेश विकल्प है, जो बिना जोखिम के निवेश करना चाहते है। पीपीएफ अकाउंट के अंतर्गत आकर्षक ब्याज़, कर लाभ, लोन व आंशिक निकासी की सुविधा प्रदान की जाती है।
सरल शब्दो में कहें तो पीपीएफ अकाउंट का मतलब एक ऐसे निवेश विकल्प से है, जो लंबी अवधि मे सुरक्षित तरीके से अच्छा फंड बनाने मे सहायता करता है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड उन निवेशको के लिए सबसे उपयुक्त है, जो स्थिर रिटर्न प्राप्त करना चाहते है। पीपीएफ खाता (PPF Account) के अंतर्गत निवेश पर हर साल ब्याज़, अयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत कर लाभ और ज़रूरत पडने पर आंशिक निकासी की सुविधा भी दी जाती है।
अगर आप लंबी अवधि की योजना जैसे बच्चो की उच्च शिक्षा या रिटायरमेंट प्लान कर रहे है, तो पी पी एफ खाता आपके लिए बेहद फायदेमंद निवेश साबित हो सकता है। इस लेख में पीपीएफ अकाउंट के बारे में जानकारी विस्तार से प्राप्त की जा सकती है।
पीपीएफ अकाउंट के बारे में जानकारी
पीपीएफ अकाउंट की निम्नलिखित विशेषताएं है:
विशेष
विवरण
ब्याज दर
7.1%
चक्रवृद्धि ब्याज़
वार्षिक
अवधि
15 वर्ष
न्यूनतम निवेश
500 रुपए प्रति वर्ष
अधिकतम निवेश
1.5 लाख प्रति वर्ष
शुरुआती जमा राशि
100 रुपए
निवेश संख्या
एकमुश्त या हर माह
कैसे निवेश करें
नकद, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन भुगतान
जोखिम
कम
कर लाभ
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 C और 10 D के अंतर्गत परिपक्वता राशि और अर्जित ब्याज़ कर मुक्त है।
आंशिक निकासी
7वें वर्ष से उपलब्ध
सावर्जनिक भविष्य निधि लाभ
पब्लिक प्रोविडेंट फंड के निम्नलिखित लाभ है:
सुरक्षित विकल्प - सरकारी समर्थित बचत योजना होने के कारण PPF एक सुरक्षित निवेश विकल्प है।
कर लाभ - 1.5 लाख तक का निवेश आयकर अधिनियम की धारा 80 C अंतर्गत टैक्स कटौती के लिए योग्य है, साथ ही परिपक्वता राशि और ब्याज़ पूरी तरह टैक्स फ्री होता है।
सम्पत्ति में वृद्धि - पीपीएफ खाता 15 साल की लॉक-इन अवधि के साथ आता है, जिससे नियमित बचत करने की आदत बनती है।
अनुकूल योगदान विकल्प - सार्वजनिक भविष्य निधि खाते की शुरुआत मात्र 500 प्रति वर्ष से की जा सकती है और यह राशि अधिकतम 1.5 लाख तक की हो सकती है, जिसका भुगतान आप एकमुश्त या किस्तो में कर सकते है।
आंशिक निकासी - पीपीएफ खाता योजना के 6 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात 7 वे वर्ष से किसी आपात स्थिति में आंशिक निकासी की जा सकती है। हालांकि ज़रूरत पडनें पर 3 वर्ष बाद भी लोन लिया जा सकता है।
समयपूर्व निकासी - किसी आपात स्थिती में जैसे गंभीर बीमारी या बच्चो की उच्च शिक्षा के लिए 5 वर्ष बाद निकाला जा सकता है। हालांकि समयपूर्व निकासी करने पर 1% का जुर्माना लगाया जाता है।
नामांकन सुविधा - पीपीएफ खाता नामांकन की सुविधा प्रदान करता है, खाताधारक द्वारा एक या अधिक व्यक्ति को नामांकित किया जा सकता है।
सार्वजनिक भविष्य निधि पात्रता
पीपीएफ खाते का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित शर्तो के अधीन होना आवश्यक है:
पीपीएफ खाते में केवल भारतीय नागरिक ही निवेश कर सकते हैं।
नाबालिग के लिए माता-पिता या अभिभावक द्वारा पीपीएफ खाता खोला जा सकता है।
एक व्यक्ति द्वारा केवल एक ही खाता खोला जा सकता है।
NRI और HUF पीपीएफ खाते के लिए पात्र नहीं हैं।
सार्वजनिक भविष्य निधि में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़
पीपीएफ खाते के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ो की आवश्यकता पड़ सकती है:
KYC के लिए आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक।
PAN
पता प्रमाण
बैंक खाता विवरण
नामांकन व्यक्ति के लिए घोषणा पत्र
पासपोर्ट साइज़ फोटो
सार्वजनिक भविष्य निधि योजना में आवेदन कैसे करें?
पीपीएफ योजना में आवेदन करने के लिए यहाँ बताई गई प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है:
स्टेप 1: अपने बैंक की आधिकारिक इंटरनेट बैंकिंग में लॉग इन करें।
स्टेप 2: ‘इनवेस्टमेंट’ सेक्शन में जाएं और ‘पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF)’ का चयन करें।
स्टेप 3: अपना नाम, जन्मतिथि और पता जैसी निजी जानकारी दर्ज करें।
स्टेप 4: नामांकित व्यक्ति का नाम व अन्य जानकारी दर्ज करें।
स्टेप 5: अपनी शुरुआती जमा राशि का चयन करें।
स्टेप 6: सारी जानकारी की सटीकता सुनिश्चित करें और फॉर्म सबमिट करें।
स्टेप 7: मोबाइल पर आए OTP के माध्यम से सत्यापन प्रक्रिया पूरी करें।
पीपीएफ कैलकुलेटर क्या है?
पीपीएफ कैलकुलेटर (PPF Calculator) एक सरल वित्तीय उपकरण है, जिसके उपयोग से पीपीएफ खाते की परिपक्वता पर मिलने वाली राशि का अनुमान लगाया जा सकता है। पीपीएफ कैलकुलेटर निवेश राशि, ब्याज दर और निवेश अवधि के आधार पर यह गणना करता है। पीपीएफ कैलकुलेटर का उपयोग करने से समय और मेहनत दोनो की बचत होती है, साथ ही इसमें गलती होने गुंजाइश भी कम होती है।
पीपीएफ खाते का बैलेंस कैसे चेक करें?
पीपीएफ खाते का बैलेंस चेक करने के लिए बैंक की आधिकारिक वेबसाइट या बैंक जाया जा सकता है, वही यदि पीपीएफ खाता डाकघर के माध्यम से खोला गया है, तो खाताधारक डाकघर जाकर या IPPB मोबाइल बैंकिंग ऐप (IPPB Balance Check) का उपयोग करके खाते की शेष राशि जान सकते है।
उदाहरण के लिए IPPB मोबाइल बैंकिंग ऐप के माध्यम से बैलेंस कैसे चेक करना है, समझते है:
स्टेप - 1 सबसे पहले ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से IPPB मोबाइल बैंकिंग ऐप डाउनलोड करे।
स्टेप - 2 IPPB मोबाइल ऐप में अपना खाता नंबर, जन्मतिथि और पंजीकृत नंबर दर्ज करे।
स्टेप - 3 एक सुरक्षित MPIN बनाएं और इसे याद रखे।
स्टेप - 4 अब ऐप में लॉग इन करे और ‘Saving Schemes’ सेक्शन में जाएं। वहां पीपीएफ का विकल्प चुन कर खाते की शेष राशि देखी जा सकती है।
स्टेप - 5 ध्यान रखे की IPPB मोबाइल बैंकिंग ऐप के माध्यम से बैलेंस केवल तब चेक किया जा सकता है, जब आपका पीपीएफ खाता आपके IPPB बचत खाते से लिंक हो।
ऑफलाइन माध्यम
स्टेप 1: उसी शाखा या पोस्ट ऑफिस में जाए, जहा आपने PPF खाता खोला था।
स्टेप 2: अपनी PPF पासबुक अपडेट कराएं।
स्टेप 3: पासबुक में सभी जमा/निकासी की जानकारी और वर्तमान बैलेंस दिखाइ देगा।
पीपीएफ खाते की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
जो निवेशक स्थान बदलना चाहते है, वह पीपीएफ खाते का ट्रांसफर बैंक या डाकघर के माध्यम से कर सकते है।
पीपीएफ खाते से आंशिक निकासी करने के लिए बैंक या डाकघर से फॉर्म C प्राप्त करके उसमे सभी जरूरी जानकारी भरने के बाद पत्र जमा कर दें।
निष्कर्ष
पब्लिक प्रॉविडेट फंड एक सरकार समर्थित बचत योजना है, जिसमे 500 रुपए प्रति वर्ष से निवेश शुरू किया जा सकता है। PPF खाते के तहत निवेशको को स्थिर रिटर्न और कर लाभ जैसे कई लाभ प्रदान किए जाते है। जो निवेशक कम जोखिम के साथ लंबे समय तक निवेशित रहना चाहते है, उनके लिए यह सार्वजनिक भविष्य निधि उपयुक्त है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या पीपीएफ खाता ट्रांसफर किया जा सकता है?
हाँ, पीपीएफ खाता ट्रांसफर करने के लिए उस बैंक या डाकघर में जाना होगा जहां से खाता खुलवाया गया था, वहां ट्रांसफर के लिए पत्र व आवश्यक दस्तावेज़ो को जमा करना होगा।
पीपीएफ खाते के लिए एक वर्ष में अधिकतम कितनी राशि तय की गई है?
निवेशक एक वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख तक निवेश कर सकते है।
पीपीएफ फुल फॉर्म इन हिंदी क्या है?
पीपीएफ की फुल फॉर्म पब्लिक प्रोविडेंट फंड होती है, जिसका हिंदी में अर्थ सार्वजनिक भविष्य निधि होता है।
पीपीएफ खाते के लिए एक वर्ष में अधिकतम कितनी राशि तय की गई है?
पीपीएफ अकाउंट एक सरकार समर्थित बचत योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य लोगों में नियमित बचत की आदत का निर्माण करना है। योजना के तहत निवेशको द्वारा 15 वर्षो तक निवेश किया जाता है, जिस पर ब्याज़ दिया जाता है।
क्या इन नंबरो 9910228664, 7669034700 के माध्यम से पीपीएफ खाते का बैलेंस देखा जा सकता है?
नहीं, यह नंबर IPPB SMS बैंकिंग के नंबर है, इनसे केवल डाकघर बचत खाते व IPPB के कुछ खातो का ही बैलेंस देखा जा सकता है। निवेशक IPPB मोबाइल बैंकिंग ऐप के माध्यम से पीपीएफ खाते की राशि देख सकते है।
पीपीएक खाते की मुख्य जानकारी क्या है?
ीपीएफ खाते की निम्नलिखित विशेषताएं (PPF Account Details in Hindi) है:
ब्याज दर - 7.1%
चक्रवृद्धि ब्याज़ - वार्षिक
अवधि - 15 वर्ष
न्यूनतम निवेश - 500 रुपए प्रति वर्ष
अधिकतम निवेश - 1.5 लाख प्रति वर्ष
शुरुआती जमा राशि - 100 रुपए
निवेश संख्या - एकमुश्त या हर माह
˜The insurers/plans mentioned are arranged in order of highest to lowest first year premium (sum of individual single premium and individual non-single premium) offered by Policybazaar’s insurer partners offering life insurance investment plans on our platform, as per ‘first year premium of life insurers as at 31.03.2025 report’ published by IRDAI. Policybazaar does not endorse, rate or recommend any particular insurer or insurance product offered by any insurer. For complete list of insurers in India refer to the IRDAI website www.irdai.gov.in Disclaimer: ^Section 80C allows annual deductions of up to ₹1.5 lacs from the taxable income. Section 10(10D) provides tax-free maturity benefits for investments of up to ₹2.5 Lacs/ year, on policies bought after 1 Feb 2021. Tax benefits and savings are subject to changes in tax laws. All plans listed here are of insurance companies’ funds.
*All savings are provided by the insurer as per the IRDAI approved insurance plan.
^The tax benefits under Section 80C allow a deduction of up to ₹1.5 lakhs from the taxable income per year and 10(10D) tax benefits are for investments made up to ₹2.5 Lakhs/ year for policies bought after 1 Feb 2021. Tax benefits and savings are subject to changes in tax laws.
¶Long-term capital gains (LTCG) tax (12.5%) is exempted on annual premiums up to 2.5 lacs.
++Source - Google Review Rating available on:- http://bit.ly/3J20bXZ