हिन्दू अविभाजित परिवार (HUF)

हिन्दू अविभाजित परिवार का मतलब Hindu Undivided Family है। यह एक कानूनी इकाई है, आमतौर पर जब एक ही परिवार के सदस्य एक साथ रहते हैं, मिलकर कमाते हैं और संयुक्त रूप से संपत्ति का प्रबंधन करते है तो उसे HUF कहा जाता है। यह परिवार हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन धर्म के तहत बन सकता है और HUF को हिंदू कानून और भारतीय आयकर विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त है।

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हिन्दू अविभाजित परिवार क्या है?

हिंदू अविभाजित परिवार की धारणा भारत के संयुक्त परिवार प्रणाली पर आधारित है। भारतीय कानून में हिन्दू अविभाजित परिवार को एक स्वतंत्र कानूनी इकाई के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसके नाम पर अलग PAN कार्ड और बैंक खाता खोला जा सकता है।

HUF के अंतर्गत परिवार का मुख्य जो सबसे बडा पुरुष होता है, वह कर्ता, उसके बच्चे संपत्ति के वारिस और पत्नी सदस्य कहलाती है। पहले केवल पुरुष को ही कर्ता बनाया जा सकता था, हालांकि 2016 के बाद से महिलाएं भी HUF की कर्ता बन सकती है।

हिन्दू अविभाजित परिवार का सदस्य कौन-कौन होता है?

हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य आमतौर पर परिवार के ही सदस्य होते हैं और यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इस सूची में पत्नी, बच्चे व उनके जीवनसाथी शामिल है। आमतौर पर परिवार के सबसे बडे पुरुष को HUF कर्ता माना जाता है। कर्ता को विशेष हक प्राप्त होते है, जीवन साथी को HUF का सदस्य माना जाता है और बच्चें संपत्ति के वारिस होते है, जो अपना हक कभी भी प्राप्त कर सकते है।

हिन्दू अविभाजित परिवार पात्रता

हिन्दू अविभाजित परिवार का निर्माण करने से पहले निम्नलिखित शर्तों के अधीन होना आवश्यक है:

  • केवल हिन्दू, सिख, बौद्ध और जैन धर्म के लोग ही हिन्दू अविभाजित परिवार बनाने के लिए पात्र हैं।
  • HUF केवल एक परिवार द्वारा बनाया जाता है। इसका मतलब जब किसी परिवार में शादी होती है तो HUF अपने आप बन जाता है। हालांकि की कानूनी तौर पर दस्तावेज़ (HUF Deed) बनवाएं जिसमें HUF की सभी आवश्यक जानकारी होती हैं।
  • HUF का अपना बैंक खाता और PAN बनवाना आवश्यक है।
  • एकल रूप से HUF खाते को नहीं खोला जा सकता हैं।
  • हिन्दू अविभाजित परिवार के पास संपत्ति, व्यवसाय से कमाई या विरासत में प्राप्त संपत्ति होनी चाहिए।

हिन्दू अविभाजित परिवार के अंतर्गत कर लाभ

टैक्स लाभ प्राप्त करने के लिए HUF एक लोकप्रिय विकल्प है। देश के तमाम परिवार टैक्स बचाने के लिए HUF बनाते है। यहाँ जानिएं HUF किस प्रकार से कर लाभ प्रदान करता हैछ

  • अलग टैक्स छुट - आमतौर पर HUF को एक अलग पहचान दी जाती है, उसका अलग PAN और ITR होता है। इस कारण आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत 2.5 लाख तक की आय टैक्स फ्री होती है।
  • निवेश योजनाओं पर कर लाभ - हिन्दू अविभाजित परिवार LIC, PF, ELSS जैसी लंबी अवधि की योजनाओं पर 1.5 लाख तक की कर कटौती प्राप्त कर सकते है।
  • स्वास्थ्य बीमा लाभ - HUF को स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर आयकर अधिनियम की धारा 80D के तहत 25,000 तक की कटौती मिलती है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह राशि 50,000 तक है।
  • प्राप्त किराए व अन्य आय पर लाभ - हिन्दू अविभाजित परिवारों को आयकर अधिनियम की धारा 10 (2) के तहत अपनी संपत्ति से आय पर टैक्स छूट मिलती है।

एचयूएफ के फायदे और नुकसान

हिन्दू अविभाजित परिवार बनाने के विभिन्न लाभ है, लेकिन इसकी सीमाओं के बारें में जानना भी अत्यंत आवश्यक है:

लाभ

  • कर लाभ - धारा 80C, 80D और 10 (2) आदि धाराओं के तहत हिन्दू अविभाजित परिवारों को विभिन्न कर लाभ प्रदान किए जाते है।
  • प्रबंधन और संतुलन - परिवार के मुख्य यानी कर्ता के पास यह हक होता है कि अन्य सदस्यों को जिम्मेदारी सौप सकें, उनके आधार पर फैसला ले सके और यह सभ पूर्ण रूप से दस्तावेज़ो के साथ किया जाता हैं।
  • भागिदारी - यदि HUF परिवार द्वारा किसी बच्चे को गोद लिया जाता है, तो वह भी HUF परिवार का हिस्सा माना जाएगा।
  • कानूनी पहचान - हिन्दू अविभाजित परिवारों को भारत के सभी राज्यों में मान्यता प्राप्त है, हालांकि केरल में हिन्दू अविभाजित परिवारों को मान्यता प्राप्त नहीं है।
  • लोन की सुविधा - परिवार के सदस्यों द्वारा लोन प्राप्त किया जा सकता हैं।

नुकसान

  • फैसला लेने में परेशानी - हिंदू अविभाजित परिवार अधिनियम में सभी सदस्यों के पास संपत्ति को लेकर एक समान हक होता है, ऐसें में संपत्ति के विभाजन के समय फैसला लेने में परेशानी का सामना करना पड सकता हैं।
  • सबके पास एकसमान हक - यदि एक बार हिन्दू अविभाजित परिवार बन जाए तो, सभी सदस्यों को संपत्ति का हक मिल जाता है, ऐसें में यह कई बार परेशानी खडी कर सकता हैं।
  • व्यक्तिगत संपत्ति जोडना मुश्किल - हिन्दू अविभाजित परिवार के रहते व्यक्तिगत संपत्ति जोडना मुश्किल है, यदि व्यक्तिगत तौर पर भी संपत्ति जोडी जाती है, तो वह HUF की हो जाती हैं।
  • सीमित कर लाभ - हिन्दू अविभाजित परिवार के तहत कर लाभ भी सीमित हैं, ऐसें में कर एक सीमा तक ही बचाया जा सकता हैं।
  • लंबी प्रक्रिया - HUF खाते को बंद करने की प्रक्रिया लंबी व कठीन होने के कारण इसमे काफी समय लग सकता है।

निष्कर्ष

हिन्दू अविभाजित परिवार एक टैक्स सेविंग विकल्प है। भारत में कई लोग टैक्स बचाने के लिए इसका सहारा लेते है। आमतौर पर HUF बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, जब कोई व्यक्ति शादि करता है और उसके बच्चे होते है तो HUF बन जाता है। परिवार का मुख्या या कर्ता आमतौर पर पिता या दादा को माना जाता है। हालांकि 2016 के बाद से माताएं भी कर्ता बन सकती है। हिन्दू अविभाजित परिवार के लाभ होने के साथ-साख विभिन्न नुकसान या कहे सीमाएं भी है जिन्हे जानना जरूरी हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

  • क्या महिलाएं हिन्दू अविभाजित परिवार की कर्ता बन सकती है?

    हाँ, महिलाएं भी हिन्दू अविभाजित परिवार की कर्ता बन सकती है, हालांकि पहले ऐसा नहीं था। 2016 में नियमों बदलाव किया गया और महिलाओं को कर्तमा बनने का हक दिया गया।
  • HUF के अंतर्गत टैक्स लाभ किन धाराओं के तहत दिए जाते है?

    HUF के तहत आयकर अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कर लाभ प्रदान किए जाते है, उदाहरण के लिए धारा 80c, धारा 80D और धारा 10 (2)।
  • HUF में धारा 80C के तहत कितने रूपए तक की टैक्स फ्री होती है?

    धारा 80C के तहत 2.5 लाख तक की आय टैक्स फ्री होती है।
  • हफ अकाउंट फुल फॉर्म क्या?

    Uहफ की फुल फॉर्म हिंदू अविभाजित परिवार अधिनियम यानी Hindu Undivided Family हैं।

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Disclaimer: ^Section 80C allows annual deductions of up to ₹1.5 lacs from the taxable income. Section 10(10D) provides tax-free maturity benefits for investments of up to ₹2.5 Lacs/ year, on policies bought after 1 Feb 2021. Tax benefits and savings are subject to changes in tax laws. All plans listed here are of insurance companies’ funds.
*All savings are provided by the insurer as per the IRDAI approved insurance plan.
^The tax benefits under Section 80C allow a deduction of up to ₹1.5 lakhs from the taxable income per year and 10(10D) tax benefits are for investments made up to ₹2.5 Lakhs/ year for policies bought after 1 Feb 2021. Tax benefits and savings are subject to changes in tax laws.
¶Long-term capital gains (LTCG) tax (12.5%) is exempted on annual premiums up to 2.5 lacs.
++Source - Google Review Rating available on:- http://bit.ly/3J20bXZ

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