मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना

सहभागिता दर में ग्रामीण क्षेत्र अन्तर्गत जहां 57.7 प्रतिशत पुरूष भागीदारी है वही मात्र 23.3 प्रतिशत महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में 55.9 प्रतिशत पुरूषों के विरूद्ध केवल 13.6 प्रतिशत महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी रही है। इससे स्पष्ट है कि महिलाओं की श्रम में भागीदारी पुरूषों की अपेक्षा कम है जो उनकी आर्थिक स्वावलम्बन की स्थिति को प्रभावित करता है।

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उपरोक्त परिदृश्य को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वालम्बन उनके तथा उन पर आश्रित बच्‍चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुदृढ़ करने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2023 को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में ’’मुख्‍यमंत्री लाड़ली बहना योजना’’ लागू किये जाने की घोषणा की जिसके अंतर्गत प्रतिमाह 1000 रूपए महिलाओं को दिए जायेगे। यह महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण तथा आर्थिक स्वावलम्बन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

योजना के क्रियान्वयन से न केवल महिलाओं एवं उन पर आश्रित बच्‍चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार परिलक्षित होगा वरन् महिलायें अपनी प्राथमिकता के अनुसार व्यय करने हेतु आर्थिक रूप से पहले की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र होगीं। महिलायें प्राप्त आर्थिक सहायता से न केवल स्थानीय उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर स्वरोजगार/आजीविका के संसाधनों को विकसित करेंगी वरन् परिवार स्तर पर उनके निर्णय लिये जाने में भी प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकेंगी।

समग्र – आधार e-KYC की आवश्यकता क्यो ?

e-KYC का मतलब - समग्र आईडी के साथ आधार की जानकारी का मिलान करवाना

  1. समग्र – आधार e-KYC से लाभ

    • योजना का सरलीकरण

    • महिला के मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी होने के निर्धारण का आधार

    • ई-केवाई e-KYC सी होने से आधार समग्र से लिंक हो जाएगा, जिससे समग्र की डुप्लिकेसी खत्म होगी

    • परिणामस्वरूप पात्र महिलाएं ही योजना में लाभ हेतु आवेदन कर सकेंगी

  2. यदि आपकी समग्र e-KYC नहीं है तो

    • बहने अपने पास के किसी भी राशन की दुकान, एमपी ऑनलाइन सेंटर, सीएससी कियोस्क में जाकर अपनी समग्र e-KYC करवा सकती हैं ।

    • इसके लिए बहनों को कोई भी राशि नहीं देना होगा, सरकार प्रत्येक e-KYC के लिए सीधे कियोस्क को 15 रुपए दे रही है ।

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आधार लिंक, डीबीटी सक्रिय व्यक्तिगत बैंक खाता क्यो आवश्यक ?

  • योजना में आधार के माध्यम से भुगतान प्रक्रिया (डीबीटी) अपनायी गयी है, क्योकि इस प्रक्रिया में भुगतान असफल होने की दर न्यूनतम है

  • स्वयं के आधार लिंक तथा डीबीटी सक्रिय बैंक खाते में भुगतान होने से पैसा सीधे बहनों के हाथ में जाएगा

  • बहने परिवार की आवश्यकतानुसार राशि का उपयोग करने हेतु स्वतंत्र होंगी

  • बहनों के हाथ में पैसा आयेगा तो परिवार के निर्णय में उनको महत्व मिलेगा

  • लाभ मिलने से बहने अपने स्तर से छोटे-छोटे व्यवसाय शुरू कर सकेंगी जो उन्हे आर्थिक रूप से स्वालंबी बनाएगा ।

आवश्यक दस्तावेज़

  1. समग्र परिवार / सदस्य आई.डी.

    समग्र पोर्टल द्वारा जारी परिवार आईडी अथवा सदस्य आईडी

  2. आधार कार्ड

    UIDAI द्वारा जारी फ़ोटो आईडी

  3. मोबाइल नंबर

    समग्र पोर्टल में दर्ज मोबाइल नंबर

आवेदन पूर्व तैयारियां

  1. आधार समग्र e-KYC

    समग्र पोर्टल पर आधार के डाटा का ओटीपी या बायोमेट्रिक के माध्यम से मिलान | e-KYC न होने की स्थिति मे आवेदन प्राप्त नहीं किया जायगा |

  2. व्यक्तिगत बैंक खाता

    महिला का स्वयं का बैंक खाता होना अनिवार्य है | संयुक्त खाता मान्य नहीं होगा |

  3. बैंक खाता आधार लिंक एवं डीबीटी सक्रिय

    महिला के स्वयं के बैंक खाते मे आधार लिंक एवं डीबीटी सक्रिय होना चाहिए |

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योजना का उद्देश्य 

  • महिलाओं के स्वावलम्बन एवं उनके आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार को बनाये रखना

  • महिलाओं को आर्थिक रूप अधिक स्‍वावलम्‍बी बनाना

  • परिवार स्तर पर निर्णय लिये जाने में महिलाओं की प्रभावी भूमिका को प्रोत्साहित करना

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आवेदन प्रकिया 

  • आवेदन फॉर्म ग्राम पंचायत / वार्ड कार्यालय / कैंप स्थल पर उपलब्ध होंगे

  • कैंप स्थल / ग्राम पंचायत / वार्ड कार्यालय पर आवेदन फॉर्म की लाड़ली बहना पोर्टल/एप में प्रविष्टि की जाएगी

  • आवेदन फॉर्म की प्रविष्टि के दौरान महिला का फोटो लिया जाएगा

  • आवेदन फॉर्म की प्रविष्टि के बाद प्राप्त ऑनलाइन आवेदन क्रमांक को पावती में दर्ज करके आवेदक को दिया जाएगे

पात्रता

  • मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी हो।

  • विवाहित हो, जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी।

  • आवेदन के कैलेंडर वर्ष में, 01 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हों तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो।

अपात्रता

  •  जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से स्वघोषित वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो।

  •  जिनके परिवार का कोई भी सदस्‍य आयकरदाता हो।

  •  जिनके परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्‍य सरकार के शासकीय विभाग/ उपक्रम/ मण्‍डल/ स्‍थानीय निकाय में नियमित/स्‍थाईकर्मी/संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो।

  •  जो स्‍वयं भारत सरकार/ राज्‍य सरकार की किसी भी योजना अंतर्गत प्रतिमाह राशि रूपये 1000/- या उससे अधिक की राशि प्राप्‍त कर रही है।

  •  जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/ विधायक हो।

  •  जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्‍य सरकार के द्वारा चयनित/ मनोनित, बोर्ड/ निगम/ मण्डल/ उपक्रम के अध्यक्ष/ संचालक/ सदस्य हो।

  •  जिनके परिवार का कोई सदस्य स्‍थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि (पंच एवं उपसरपंच को छोडकर) हो।

  •  जिनके परिवार के सदस्‍यों के पास संयुक्‍त रूप से कुल पॉच एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो।

  •  जिनके परिवार के सदस्‍यों के नाम से पंजीकृत चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर सहित) हो।

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योजना के लाभ

  • प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1000/- रूपये प्रतिमाह के मान से राशि का भुगतान आवेदिका के स्‍वयं के आधार लिंक डीबीटी इनेबल्‍ड बैंक खाते में किया जाएगे।

  • किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रतिमाह राशि रूपये 1000/- से कम जितनी राशि प्राप्‍त हो रही हो तो उस महिला को रूपये 1000/- तक राशि की पूर्ति की जायेगी।

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क्रियान्वयन

आवेदन करने की प्रक्रिया – योजना हेतु आवेदन पोर्टल/ मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। इस हेतु निम्‍नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है

  • ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदिकाओं के द्वारा पूर्व से ही ''आवेदन हेतु आवश्‍यक जानकारी का प्रपत्र'' भरने की सुविधा होगी। उक्त प्रपत्र कैम्प/ ग्राम पंचायत/ वार्ड कार्यालय/ आंगनवाडी केन्द्र में उपलब्ध होंगे।

  • उक्‍त भरे प्रपत्र की प्रविष्टी कैम्प/ वार्ड/ ग्राम पंचायत/ वार्ड कार्यालय में नियत कैम्‍प प्रभारी द्वारा ऑनलाइन की जायेगी एवं सफलतापूर्वक दर्ज प्रत्येक आवेदन की प्रिंटेड पावती दी जावेगी। यह पावती एसएमएस/ व्हाटसअप द्वारा भी हितग्राही को प्राप्त होगी। उक्त प्रक्रिया में आंगनवाडी कार्यकर्ता सहयोग करेंगी।

  • आवेदन पत्र भरने की सम्‍पूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी।

  • आवेदक महिला को स्वयं उपरोक्त स्थलों पर उपस्थित होना आवश्यक होगा ताकि उसका लाइव फोटो ली जा सके एवं ई केवायसी किया जा सके। इस हेतु महिला को निम्नानुसार जानकारी लेकर आना आवश्यक होगा

परिवार की समग्र आई डी दस् ‍ तावेज स्वयं की समग्र आई डी दस् ‍ तावेज स्वयं का आधार कार्ड

  • अनंतिम सूची का प्रकाशन - आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्‍चात् आवेदकों की अनंतिम सूची, पोर्टल/ ऐप पर प्रदर्शित की जायेगी, जिसका प्रिंट आउट ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर के सूचना पटल पर भी चस्‍पा किया जाएगे।

  • आपत्तियों को प्राप्त किया जाना –प्रदर्शित अनंतिम सूची पर 15 दिवस तक आपत्तियॉ पोर्टल/ऐप के माध्‍यम से प्राप्‍त की जायेगी। इसके अतिरिक्‍त पंचायत सचिव/ वार्ड प्रभारी को लिखित अथवा सीएम हेल्‍पलाईन 181 के माध्‍यम से भी आपत्ति दी जा सकेगी। प्राप्‍त आपत्तियों को पंचायत सचिव/वार्ड प्रभारी द्वारा पोर्टल/ ऐप पर दर्ज किया जाएगे। जो आपत्तियॉ लिखित (ऑफलाइन) प्राप्‍त हुयी हैं उनके सम्‍बंध में अग्रिम कार्यवाही पंजी में संधारित की जाकर ऑनलाइन अपलोड की जायेगी।

प्रशासनिक निर्देश

  • मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 की स्वीकृति ।

  • मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना नवीन संशोधन आदेश ।

  • मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 में नवीन संशोधनों के अनुक्रम में क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश ।

  • राशी 1000/- के स्थान पर 1250/- प्रस्थापित किये जाने की स्वीकृति पत्र।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

  • मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 के क्या उद्देश्य हैं?

    महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार एवं परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका सुदृढ़ करना।
  • योजना अंतर्गत हितग्राहियों की पात्रता क्या निर्धारित की गयी है ?

    योजना में उल्लेखित अपात्रता की श्रेणी में नहीं आने वाली, 01 जनवरी 1963 के पश्चात् परन्तु 01 जनवरी 2000 तक जन्मी मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी समस्त विवाहित महिलाएं (विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला सहित) वर्ष 2023 में आवेदन हेतु पात्र होंगीं।
  • क्या योजना अंतर्गत परिवार की आय की कोई भी सीमा है ?

    हाँ, योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाऐं अपात्र होंगी, जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय रुपये 2.5 लाख से अधिक हो।
  • क्या योजना अंतर्गत परिवार की आय की कोई भी सीमा है ?

    हाँ, योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाऐं अपात्र होंगी, जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय रुपये 2.5 लाख से अधिक हो।
  • क्या आयकर दाता होने पर भी योजना का लाभ मिलेगा ?

     नहीं, यदि आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्‍य आयकरदाता हो, तो योजना अंतर्गत वह अपात्र होगी।
  • योजना अंतर्गत आयकर दाता से आशय क्या है?

    आयकर दाता से आशय ऐसे व्‍यक्ति से है, जिसके द्वारा विगत वर्ष में आयकर योग्‍य आय होने के कारण आयकर रिटर्न दाखिल किया हो।
  • क्या अविवाहित आवेदिका योजना के लिए पात्र है ?

    नहीं, योजना केवल विवाहित/तलाकशुदा/विधवा/परित्यक्ता महिलायों के लिए ही है ।
  • क्या शासकीय सेवा में कार्यरत महिलाओं को भी योजना का लाभ मिलेगा?

    नहीं, यदि आवेदिका के परिवार का कोई भी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्‍य सरकार के शासकीय विभाग/उपक्रम/मण्‍डल/स्‍थानीय निकाय में नियमित/स्‍थाईकर्मी/संविदाकर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहा हो, तो वह अपात्र होगी, परंतु मानसेवीकर्मी तथा आउटसोर्सिंग ऐजेंसी के माध्‍यम से नियोजित कर्मचारी अपात्र नहीं होंगी।
  • क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता/सहायिका/आशा कार्यकर्त्ता अथवा अन्य मानसेवी कर्मी योजना अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकेंगीं ?

    जी हाँ, यदि महिला योजना में उल्लेखित अपात्रता की श्रेणी में नहीं आती है तो वह लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र है। किसी महिला के मात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता/सहायिका/आशा कार्यकर्त्ता अथवा अन्य मानसेवी कर्मी होने के कारण वह अपात्र नहीं होगी।
  • आवेदिका किसी अन्य योजना में भी लाभार्थी है और उस योजना से प्रति माह 1000/-रु से कम प्राप्त कर रहीं हैं , तो क्या आवेदिका इस योजना के लिए पात्र है?

    हाँ, 1000 रूपए में बची हुई शेष राशि का भुगतान आवेदिका को किया जाएगे। (सिर्फ सामाजिक न्याय विभाग की पेंशनकर्ता के लिए) उदाहरण : यदि आवेदिका सामाजिक न्याय विभाग की पेंशनकर्ता है एवं आवेदिका को 600 रुपए की राशि मासिक प्राप्त हो रही है तो ऐसे में 400 रूपए की शेष राशि जोडकर आपको दिए जायेंगे।
  • यदि आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकाय में जनप्रतिनिधि है तो क्या योजना का लाभ मिलेगा ?

     नहीं, यदि आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य स्थानीय निकाय में निर्वाचित जनप्रतिनिधि है तो योजना का लाभ नहीं मिलेगा, किन्तु परिवार का कोई सदस्य पंच एवं उपसरपंच होने पर आवेदिका अपात्र नहीं होगी।
  • यदि आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद/विधायक अथवा केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी बोर्ड/निगम/मंडल/उपक्रम का अध्यक्ष/उपाध्‍यक्ष/ संचालक/सदस्य हो तो क्या आवेदिका योजना का लाभ ले सकती है?

     नहीं, आवेदिका को योजना का लाभ नहीं मिलेगा ।
  • योजना अंतर्गत लाभ लेने हेतु आवेदिका को किन-किन प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होगी ?

    योजना अंतर्गत लाभ लेने हेतु आवेदिका को आवेदन पत्र के साथ किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। आवेदिका द्वारा “आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी के पत्रक” में की गयी स्व-घोषणा ही पर्याप्त है।
  • आवेदिका को योजना अंतर्गत लाभ लेने हेतु “आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का पत्रक” कहॉ से प्राप्‍त होगा ?

    पत्रक ग्राम पंचायत कार्यालय, वार्ड कार्यालय, योजना अंतर्गत आयोजित शिविर में अथवा आंगनवाडी केन्‍द्र से नि:शुल्‍क प्राप्‍त किया जा सकता है।
  • आवेदिका को अपने “आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी के पत्रक” की ऑनलाइन प्रविष्टि कहॉ करानी होगी ?

    आवेदिका को अपने “आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी के पत्रक” की ऑनलाइन प्रविष्टि ग्राम/ वार्ड में आयोजित होने वाले कैम्‍प में करानी होगी।
  • योजना अंतर्गत लाभ लेने हेतु आवेदिका को किन-किन दस्तावेज/जानकारियों की आवश्यकता है?

    आवेदिका के पास परिवार समग्र आई डी, व्यक्तिगत समग्र आई डी , आधार कार्ड , स्वयं का आधार लिंक्ड डी बी टी इनेबल्ड बैंक खाता एवं मोबाइल नंबर (जिस पर आवेदन की ऑनलाइन प्रविष्टि के समय ओ टी पी भेजा जाएगे) होना आवश्यक है।
  • योजना अंतर्गत परिवार से आशय क्या है ?

     परिवार से तात्पर्य पति, पत्नी एवं उन पर आश्रित बच्चों से है जो कि “परिवार समग्र आई.डी.” में सम्मिलित हैं।
  • क्या एक ही परिवार में एक से अधिक पात्र महिला भी आवेदन कर सकती है?

     हाँ ,परिवार का अर्थ है पति, पत्नी और उन पर आश्रित बच्चे न की संयुक्त परिवार।
  • आधार लिंक्ड डी बी टी इनेबल्ड बैंक खाते से आशय क्या है?

    आधार लिंक्ड डी बी टी इनेबल्ड बैंक खाते से आशय बैंक खाते का आवेदिका के आधार से लिंक होना तथा आधार नंबर के माध्यम से ही राशि का बैंक खाते में अंतरण से है ।
  • आवेदिका अपने बैंक खाते को आधार लिंक डी बी टी इनेबल्ड कैसे कर सकती है?

    आवेदिका द्वारा अपने बैंक की शाखा में अथवा उक्त बैंक के अधिकृत कियोस्क में जाकर बैंक खाते को आधार लिंक एवं डी बी टी इनेबल्ड करने का सहमति-पत्र भरने के उपरांत बैंक की शाखा अथवा उक्त बैंक के अधिकृत कियोस्कद्वारा आवेदिका की बैंकिंग ई के वाई सी सत्यापन उपरांत उनके खाते को आधार लिंक डी बी टी इनेबल्ड कर दिया जाता है।
  • यदि आवेदिका और उनके पति अथवा परिवार के किसी अन्य सदस्य के साथ संयुक्त खाता है तो क्या मैं योजना अंतर्गत पात्र होने पर उक्त खाते में राशि प्राप्त कर सकती हूँ ?

    जी नहीं । योजना अंतर्गत पात्र पाए जाने पर आवेदिका को योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु स्वयं का बैंक खाता खुलवाया जाना तथा उक्त खाते को अपने आधार से लिंक कराना एवं डी बी टी इनेबल्ड कराना अनिवार्य है ।
  • समग्र पोर्टल में ई-के वाई सी से आशय क्या है?

    उक्त ई-के वाई सी से आशय किसी व्यक्ति की समग्र पोर्टल (samagra.gov.in) में स्वयं की समग्र आई डी एवं उसकी आधार में दर्ज जानकारी यथा नाम, अभिभावक का नाम,जन्मतिथि, लिंग का मिलान करने से है । उक्त दोनों आई डी में जानकारी एक समान होने पर समग्र पोर्टल में ई-के वाई सी तत्काल सत्यापित हो जाती है।
  • समग्र पोर्टल में ई-के वाई सी कहाँ कराई जा सकती है?

    नजदीकी लोक सेवा केंद्र, एम पी ऑनलाइन कियोस्क या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना आधार ई-के वाई सी दो तरीके से निःशुल्क करा सकते हैं
    • आधार लिंक मोबाईल पर ओटीपी के माध्‍यम से (इसके लिये आधार से मोबाइल नम्‍बर पूर्व से लिंक होना अनिवार्य है)

    • बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्‍यम से सत्‍यापन के द्वारा

  • क्या आवेदिका स्वयं समग्र पोर्टल में ई-के वाई सी कर सकती है?

    समग्र पोर्टल पर आवेदिका स्‍वयं के द्वारा भी नि:शुल्‍क ई-केवायसी कर अपने समग्र आईडी को आधार से लिंक किया जा सकता है।
  • आवेदिका स्वयं समग्र पोर्टल में ई-के वाई सी कैसे कर सकती है ?

    आवेदिका स्वयं समग्र पोर्टल (samagra.gov.in) में अपनी समग्र आईडी प्रविष्‍ट कर आधार नम्‍बर दर्ज करें तथा आधार से प्राप्‍त ओटीपी की प्रविष्‍टी कर अपने आधार को सत्‍यापित करें।

    अपना मोबाईल नम्‍बर दर्ज कर ओटीपी से सत्‍यापित करें।

    आधार में दर्ज आवेदिका का नाम, जन्‍मतिथि और लिंग का समग्र डाटा से मिलान होने पर आवेदिका का आधार ई केवायसी सफलतापूर्वक हो जाएगे।

    मिलान न होने की स्थिति में आधार ई-केवायसी का अनुरोध स्‍थानीय निकाय को अनुमोदन हेतु प्रेषित हो जाएगे।

  • यदि आवेदिका की समग्र आई डी एवं आधार में पृथक-पृथक जानकारियां दर्ज हैं तो आवेदिका समग्र पोर्टल में अपनी ई-के वाई सी कैसे सत्यापित कर सकती है ?

    यदि आवेदिका समग्र आई डी एवं आधार में पृथक-पृथक जानकारियां दर्ज हैं तो समग्र पोर्टल में आधार में दर्ज जानकारी को समग्र में ‘ओवर राईट’ करने का प्रावधान है जिसके लिए आवेदिका को पोर्टल पर ऑनलाइन सहमति के ऑनलाइन अनुरोध पर स्थानीय निकाय के अनुमोदन उपरांत दोनों आई डी में (समग्र एवं आधार) एक समान हो जातीं हैं और ई-के वाई सी पूर्ण हो जाती है ।
  • क्या योजना अंतर्गत फॉर्म भरने अथवा समग्र ई के वाई सी पूर्ण कराने हेतु आवेदिका को कोई शुल्क देना होगा ?

    जी नहीं । उक्त दोनों सेवाएँ निःशुल्क हैं।
  • क्या यदि आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य योजना अंतर्गत अपात्रता रखने वाली श्रेणी में आता है परन्तु वह आवेदिका के परिवार समग्र आई डी में सम्मिलित नहीं है तो क्या आवेदिका उस व्यक्ति के कारण योजना अतर्गत अपात्र मानी जाउंगी ?

     जी नहीं । यदि आवेदिका स्वयं या परिवार समग्र आई डी में सम्मिलित सदस्य योजना अंतर्गत अपात्रता की श्रेणी में नहीं आते हैं तथा आवेदिका पात्रता की शर्तें पूर्ण करती हैं, तो आवेदिका योजना अंतर्गत लाभ लेने हेतु पात्र होंगीं ।
  • क्या सदस्य की समग्र में ई के वाई सी होना अनिवार्य है?

     हाँ, बिना ई के वाई सी के आवेदन की प्रक्रिया आगे नहीं हो पायेगी ।
  • क्या सदस्य समग्र एवं परिवार समग्र आई. डी. नहीं होने पर आवेदन किया जा सकता है?

    नहीं, आवेदन करने के लिए पहले आवेदिका को सदस्य समग्र एवं परिवार समग्र आई. डी. के लिए समग्र पोर्टल पर आवेदन करना होगा सदस्य समग्र एवं परिवार समग्र आई. डी. बन जाने के बाद ही आवेदिका लाड़ली बहना योजना के लिए आवेदन कर सकते है।
  • क्या आवेदिका अपनी समग्र ई-केवाईसी स्थिति की जांच कर सकती है ?

     हाँ, समग्र पोर्टल पर जाकर आवेदिका समग्र ई-केवाईसी की स्थिति देख सकती है ।
  • समग्र में वैवाहिक स्थिति गलत दिखाई दे रही है तो इसके लिए क्या करना होगा?

     ग्राम पंचायत / वार्ड कार्यालय पर जाकर वैवाहिक स्थिति को बदलने के लिए आवेदन करे ।
  • यदि आधार में जेंडर या जन्मतिथि गलत दिखाई दे रहा है तो इसके लिए क्या करना होगा?

     आधार केंद्र पर जाकर आधार अपडेट करने के लिए आवेदन करे ।
  • समग्र में ई-के.वाये.सी हो गया है पर आधार बैंक से जुड़ा/लिंक नहीं है तो इसके लिए क्या करना होगा?

    सम्बंधित बैंक शाखा पर जाकर आधार नंबर के साथ आवेदन जमा करे एवं डी.बी.टी. को भी सक्रीय करवाने का अनुरोध करे ।
  • आधार बैंक में लिंक है पर डी.बी.टी. सक्रिय नहीं है तो इसके लिए क्या करना होगा?

     सम्बंधित बैंक शाखा पर जाकर आधार लिंकिंग बैंक खाते में डी.बी.टी. को भी सक्रीय करवाने का अनुरोध करे ।
  • आवेदन की स्थिति कैसे देख सकते है ?

    आवेदन की स्थिति देखने के लिए वेब पोर्टल (cmladlibahna.mp.gov.in) पर जाकर आवेदन की स्थिति पर क्लिक करना होगा, एवं अपना आवेदन नंबर / सदस्य समग्र आई. डी. भरकर एवं समग्र रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी वेरीफाई कर देखा जा सकता है।
  • आवेदन की अंतिम तारीख क्या है ?

     30 अप्रैल
  • किसी आपात्र आवेदिका के लिए आप्पति कैसे की जा सकती है?

    पंजीयन की प्रक्रिया समाप्त हो जाने पर दिनांक 1 मई को पोर्टल पर अनंतिम सूची प्रकाशित कर दी जाएगी, सूची में आवेदिका को सर्च करना होग, सर्च करने के पश्चात् आवेदिका की जानकारी देख सकते है एवं आप्पति 1 मई से 15 मई तक दर्ज कर सकते है।
  • आप्पति का निराकरण कब तक कर दिया जाएगे?

    16 मई से 30 मई तक
  • पात्र महिलाओ के खाते में राशि कब तक ट्रान्सफर कर दी जाएगी?

    10 जून तक एवं अगले महीने से हर 10 तारिख को राशि ट्रान्सफर कर दी जाएगी।
  • प्राप्त राशि की स्थिति कैसे देख सकते है ?

    प्राप्त राशि की स्थिति देखने के लिए पोर्टल पर जाकर आवेदन की स्थिति पर क्लिक करना होगा, एवं अपना आवेदन नंबर / सदस्य समग्र आई. डी. भरकर एवं समग्र रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी वेरीफाई कर देखा जा सकता है ।

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~Source - Google Review Rating available on:- http://bit.ly/3J20bXZ

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