नैशनल पेंशन योजना (NPS) क्या है?
नैशनल पेशन योजना भारत सरकार की एक स्वैच्छिक रिटायरमेंट स्कीम है जिसकी शुरुआत 2004 में देश के नागरिको को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा देने के लक्ष्य से की गई थी। यह योजना भारत सरकार और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा चलाई जाती है। योजना के तहत सार्वजनिक, निजी या असंगठित क्षेत्र से आने वाला कोई भी नागरिक अपनी इच्छा अनुसार पंजिकरण करा सकता है।
NPS योजना के अंतर्गत आपका पैसा शेयर बाज़ार मे भी लगाया जाता है जिसका रिर्टन बाज़ार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 60 वर्ष की आयु के बाद आपको मासिक पेंशन का लाभ दिया जाता है, आप जमा राशि का लगभग 60 प्रतिशत आप एकमुश्त निकाल सकते है जबकि शेष 40 प्रतिशत आपकी मासिक पेंशन के लिए उपयोग की जा सकती है।
मुख्य विशेषताएँ
- नैशनल पेंशन योजना में मैच्योरिटी पर आप अपनी कुल जमा राशि में से 60% राशि एकमुश्त निकाल सकते हैं, जिस पर कोई टैक्स नही लगता है। बाकी 40% राशि से आपको एन्युइटी खरीदनी होती है, जिससे आपको मासिक पेंशन मिलती है।
- NPS योजना मे आपको दो प्रकार के खाते खोलने का विकल्प मिलता है आप Tier 1 और Tier 2 दोनों प्रकार के खाते चुन सकते हैं।
- Tier 1 खाता रिटायरमेंट के लिए होता है। इसमें लंबा लॉक-इन पीरियड होता है लेकिन इसके साथ टैक्स लाभ दिये जाते है।
- Tier 2 खाता पूरी तरह स्वैच्छिक होता है। इसमें कोई लॉक-इन पिरियड नहीं होता और कोई टैक्स लाभ भी नही दिया जाता
- TIER 1 खात के लिए निवेश मात्र 500 रुपये से शुरु किया जा सकता है।
- NPS में किया गया निवेश आपके आयु और जोखिम उठाने की क्षमता के अनुसार तय किया जाता है, इसमें पैसा सरकारी बॉन्ड, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स और शेयरों में लगाया जाता है।
- वर्तमान में, NPS की ब्याज दर 9-12% के बीच है।
- 18 वर्ष से 70 वर्ष की आयु का कोई भी नागरिक अपनी इच्छा से योजना में शामिल हो सकता है।
- योजना में योगदान के लिए अनुकुलता प्रदान की गई है आप मासिक, त्रैमासिक या वार्षिक रुप से योगदान कर सकते है।
- NPS कैलकुलेटर की सहायता से ग्राहक यह जान सकते है कि भविष्य में आपको कितनी पेंशन और फंड मिल सकता है।
नैशनल पेंशन योजना मे मिलने वाले कर लाभ
NPS के अंतर्गत आयकर अधिनियम 1961 की तीन धाराओं में टैक्स छूट मिलती है:
धारा 80CCD(1)
- यह आपकी स्वयं की ओर से किए गए योगदान पर छूट देती है।
- अधिकतम ₹1.5 लाख तक की छूट मिलती है।
योग्यता:
- नौकरीपेशा व्यक्ति: बेसिक + DA का 10%
- स्व-नियोजित : कुल सालाना आय का 20%
उदाहरण:
अगर अर्जुन की सालाना सैलरी (Basic + DA) 10,00,000 है, तो वह 1,00,000 (10%) तक की टैक्स छूट पा सकता है।
धारा 80CCD(1B):
- यह अपनी इच्छा अनुसार अतिरिक्त योगदान पर 50,000 की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है।
- यह ₹1.5 लाख की सीमा के अतिरिक्त है।
उदाहरण:
अगर अर्जुन NPS में 50,000 रुपये अतिरिक्त निवेश करता है, तो उसे कुल 2,00,000 (1.5 लाख + 50,000) तक की टैक्स छूट मिल सकती है।
धारा 80CCD(2):
- यह नियोक्ता द्वारा किए गए योगदान पर छूट प्रदान करती है।
सीमा:
- पुरानी टैक्स व्यवस्था में: 10% तक
- नई टैक्स व्यवस्था में: 14% तक
- यह छूट 1.5 लाख की सीमा से अलग होती है।
उदाहरण:
अगर अर्जुन के नियोक्ता ने 1,00,000 (10%) का योगदान किया है, तो अर्जुन पूरी राशि पर अलग से टैक्स छूट ले सकता है।
NPS के तहत आप कुल 2 लाख या उससे अधिक तक की टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं, जिससे यह एक बेहद लोकप्रिय और लाभदायक विकल्प बन जाता है।
अटल पेंशन योजना क्या है?
अटल पेंशन योजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 2015 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में की गई थी। योजना का उद्देश्य अंसंगठित क्षेत्र में काम करने लोगो को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन के रुप मे आर्थिक सहायता देना था। योजना के तहत ग्राहक 1000 से 5000 तक कि मासिक पेंशन का विकल्प चुन सकते है जिसके लिए उन्हे 60 वर्ष की आयु तक मासिक योगदान करना होगा। मासिक योगदान की राशि ग्राहक की वर्तमान आयु और इच्छित पेंशन राशि के आधार पर तय की जाती है।
मुख्य विशेषताएं
- अटल पेंशन योजना खास रुप से असंगठित क्षेत्र के कर्मचारिओं को 60 वर्ष की आयु के बाद आर्थिक सुरक्षा देने के लिए शुरु की गई थी।
- ग्राहक 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000 तक की मासिक राशि चुन सकता है।
- 18 से 40 साल का व्यक्ति योजना में शामिल हो सकता है।
- योजना का लाभ उठाने के लिए 20 वर्ष का न्यूनतम योगदान करना जरुरी है।
- मासिक योगदान की राशि वर्तमान आयु और पेंशन राशि के आधार पर तय होगी। ग्राहक APY कैलकुलेटर का उपयोग कर मासिक योगदान की जानकारी पा सकते है।
- मृत्यु की स्तिथि मे नामांकित व्यक्ति को योजना का लाभ दिया जाता है।
- अटल पेंशन योजना में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80CCD के तहत कर लाभ और धारा 80CCD(1) के तहत, कुल आय का 10% तक और अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक की कटौती का लाभ मिल सकता है।
निष्कर्ष
अटल पेंशन योजना और नैशनल पेंशन स्कीम दोने ही सरकार समर्थित पेंशन योजनाएँ है। दोनो मे कई समानताएं है और कई अंतर भी है। योजना का चयन करने से पहले उन्हे जानना और समझना जरुरी है। इस लेख मे एक टेबल के जरिए दोनो योजनाओं की तुलना को दर्शाय गया है जिसे आप देख कर समझ सकते है। साथ ही पॉलिसी बाजार के APY कैलकुलेटर का उपयोग कर आप अटल पेंशन योजना के लिए मासिक योगदान की जानकारी पा सकते है।