नेशनल पेंशन स्कीम(National Pension Scheme) भारत सरकार (Government of India) द्वारा शुरू की गई एक सेवानिवृत्ति (Retirement) लाभ योजना है, जो सभी ग्राहकों (Customer) को सेवानिवृत्ति (Retirement) के बाद नियमित आय (Income) की सुविधा प्रदान करती है। PFRDA (पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी) National Pension Scheme (NPS) की शासी निकाय (governing body) है।
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राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension Scheme) भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक निवेश सह पेंशन योजना (investment cum pension plan) है। यह योजना पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (Pension Fund Regulatory and Development Authority) द्वारा विनियमित (regulated) और प्रशासित (administered) है। यह विशेष रूप से भारत सरकार द्वारा भारतीय वरिष्ठ नागरिकों (Indian senior citizens) को वित्तीय सुरक्षा (financial security) प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) प्रभावशाली दीर्घकालिक बचत विकल्प (impressive long-term savings options) प्रदान करती है ताकि कोई व्यक्ति इस सुरक्षित बाजार-आधारित योजना (market based planning) में निवेश करके अपने सेवानिवृत्ति (Retirement) के समय की कुशलता से योजना बना सके।
नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme) एक स्वैच्छिक (voluntary) सेवानिवृत्ति बचत योजना (Retirement Saving Scheme) है जो ग्राहकों को नियोजित बचत के लिए परिभाषित योगदान करने की अनुमति देती है जिससे पेंशन (Pension) के रूप में भविष्य सुरक्षित होता है। यह भारत के प्रत्येक नागरिक को पर्याप्त सेवानिवृत्ति (Retirement) आय प्रदान करने की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में एक प्रयास है।
एनपीएस (National Pension System) से सामान्य निकास के समय, अभिदाता (Subscriber) इस योजना (Scheme) के तहत संचित पेंशन राशि (accumulated pension amount) का उपयोग पीएफआरडीए (पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी) के पैनल में शामिल जीवन बीमा कंपनी से जीवन वार्षिकी (life annuity) खरीदने के लिए कर सकते हैं, इसके अलावा संचित पेंशन धन (accumulated pension amount) का एक हिस्सा एकमुश्त के रूप में निकाल सकते हैं, यदि वे ऐसा चुनें। पीएफआरडीए (PFRDA) एनपीएस (National Pension System) के कार्यान्वयन (Implementation) और निगरानी के लिए नोडल एजेंसी (Nodal Agency) है।
भारत का नागरिक, चाहे वह निवासी हो या अनिवासी, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:
आवेदन जमा करने की तिथि को आवेदक की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उसे निर्धारित केवाईसी मानदंडों (KYC Norms) का पालन करना चाहिए।
एनपीएस (National Pension Scheme) को दुनिया की सबसे कम लागत वाली पेंशन योजना माना जाता है। प्रशासनिक शुल्क (Administrative charges) और फंड प्रबंधन (fund management ) शुल्क भी सबसे कम है।
सभी आवेदकों को भारत भर में सभी प्रधान डाकघरों (Head Posts Offices) के माध्यम से चलाए जा रहे पीओपी में से किसी एक के साथ एक खाता (Account) खोलना है और एक स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (Permanent Retirement Account Number) प्राप्त करना है।
बेहतर रिटर्न पाने के लिए आवेदक अपना खुद का निवेश विकल्प और पेंशन फंड (Pension Fund) चुन सकता है या ऑटो विकल्प चुन सकता है।
आवेदक देश में कहीं से भी एक खाता संचालित कर सकता है और किसी भी पीओपी-एसपी के माध्यम से योगदान का भुगतान कर सकता है, भले ही वह पीओपी-एसपी शाखा के साथ पंजीकृत हो, भले ही वह अपना शहर, नौकरी आदि बदलता हो और साथ ही eNPS के माध्यम से योगदान करें। यदि ग्राहक को रोजगार मिलता है तो खाते को सरकारी क्षेत्र, कॉर्पोरेट मॉडल जैसे किसी अन्य क्षेत्र में स्थानांतरित किया जा सकता है।
ऐसे व्यक्ति जो कार्यरत हैं और एनपीएस (National Pension System) में योगदान कर रहे हैं, वे अपने स्वयं के योगदान के साथ-साथ अपने नियोक्ता के योगदान पर निम्नानुसार कर लाभ प्राप्त करेंगे: -
सेक्शन 80 CCE के तहत 1.50 लाख रुपये की समग्र सीमा के भीतर सेक्शन 80 CCD(1) के तहत वेतन (बेसिक + डीए) के 10% तक कर कटौती के लिए पात्र।
कर्मचारी, सेक्शन 80 CCD(2) के तहत नियोक्ता द्वारा योगदान किए गए वेतन (बेसिक + डीए) के 10% तक कर कटौती के लिए पात्र है, जो सेक्शन 80 CCE के तहत प्रदान किए गए 1.50 लाख रुपये की सीमा से अधिक है।
सेक्शन 80 CCD (1) के तहत सकल आय के सेक्शन 80 CCE के तहत 1.50 लाख रुपये की समग्र सीमा के साथ 10% तक कर कटौती के लिए पात्र हैं।
यह सेवानिवृत्ति (Retirement) खाता है और आवेदक लागू आयकर नियमों के अधीन किए गए योगदान के विरुद्ध कर लाभ का दावा कर सकता है।
यह एक स्वैच्छिक (voluntary) बचत सुविधा है। आवेदक जब चाहे इस खाते से अपनी बचत निकालने के लिए स्वतंत्र होता है। यह एक सेवानिवृत्ति (Retirement) खाता नहीं है और आवेदक इस खाते में योगदान के खिलाफ किसी भी कर लाभ का दावा नहीं कर सकता है।
अभिदाता (subscriber) अपने चुने हुए पीओपी-एसपी पर नकद, स्थानीय चेक, डिमांड ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (ईसीएस) के माध्यम से राशि का योगदान कर सकता है। हालांकि, 50000/- रुपये से अधिक के नकद लेनदेन के लिए ग्राहक को एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) नियमों के अनुसार पैन कार्ड की प्रति जमा करनी होगी। साथ ही, कोई बाहरी चेक स्वीकार नहीं किया जाएगा।
राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) की अच्छी बात यह है कि इसमें इक्विटी आवंटन है। हालांकि, इक्विटी आवंटन अभी भी टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड जितना नहीं है।
इक्विटी से जुड़ी बचत योजनाएं मुख्य रूप से इक्विटी में निवेश करती हैं और एनपीएस की तुलना में अधिक रिटर्न उत्पन्न कर सकती हैं। टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड की लॉक-इन अवधि भी एनपीएस से कम है।
ऊपर बताये गए विवरण से आप यह तो जान ही चुके होंगे की राष्ट्रीय पेंशन योजना क्या है और इसके क्या-क्या लाभ हैं, यदि आप भी एनपीएस (NPS) में इन्वेस्ट करने की योजना बना रहे हैं, तो जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें जिससे आपको सही समय पर सही रिटर्न प्राप्त हो सके।
*All savings are provided by the insurer as per the IRDAI approved insurance
plan.
*Tax benefit is subject to changes in tax laws. Standard T&C Apply
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