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डाकघर की योजनाएं निवेशकों को बैंक सावधि जमा की तुलना में अधिक ब्याज दर की पेशकश कर रही हैं। यदि आप केवल 1 वर्ष से 10 वर्ष की अवधि के लिए निश्चित रिटर्न प्रदान करने वाले निवेश में पैसा बचाना चाहते हैं, तो यह एक बेहतर विकल्प हो सकता है। ज्यादातर प्रमुख बैंकों में 1 साल से 10 साल की सावधि जमा पर ब्याज दर 5 फीसदी से 6 फीसदी है। हालांकि, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सभी बैंक निवेश की गई राशि पर 0.5 प्रतिशत की अतिरिक्त दर प्रदान करते हैं। डाकघर में रहते हुए योजना के आधार पर ब्याज दर 5.5 प्रतिशत से 7.6 प्रतिशत तक होती है। 5-वर्षीय एनएससी 6.8 प्रतिशत प्रदान करता है जबकि डाकघर मासिक आय योजना किए गए निवेश पर 6.6 प्रतिशत प्रदान करती है।
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थोड़ी अधिक ब्याज दर के अलावा, अधिकांश छोटी बचत योजनाएं भी कर लाभ के साथ आती हैं। बैंक FD के मामले में, केवल विशेष टैक्स सेविंग 5-वर्षीय बैंक FD ही टैक्स बेनिफिट प्रदान करती है।
यहाँ बेस्ट सेविंग प्लान्स इन पोस्ट ऑफिस (best saving plans in post office in hindi) के बारे में विवरण दिया गया है जो कर देयता को कर बचाने के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) 1968 में राष्ट्रीय बचत संस्थान द्वारा शुरू की गई एक डाकघर बचत योजना है। यह योजना भारत सरकार के समर्थन के रूप में रिटर्न की गारंटी देती है। मौजूदा तिमाही के लिए पीपीएफ की ब्याज दर 7.1% है। वित्त मंत्रालय हर तिमाही पीपीएफ की ब्याज दरों में संशोधन करता है। यह योजना 31 मार्च को सालाना ब्याज का भुगतान करती है। हालांकि, हर महीने की 5 तारीख से 30 तारीख तक मिनिमम बैलेंस पर हर महीने ब्याज की गणना की जाती है।
पीपीएफ निवेश की 15 साल की निश्चित अवधि होती है। एक बार निवेश करने के बाद, निवेश 15 साल के कार्यकाल के लिए लॉक-इन होता है। हालांकि, निवेशक अपने निवेश की आंशिक निकासी कर सकते हैं। निवेशक 5 साल के अंत में निकासी कर सकते हैं। वे पिछले वर्ष या चौथे वर्ष के अंत की शेष राशि का केवल 50% ही निकाल सकते हैं। निवेशक 1% के जुर्माने के साथ अपने पीपीएफ खाते को समय से पहले बंद करने का विकल्प चुन सकते हैं।
हालांकि, पीपीएफ खातों को समय से पहले बंद करने की अनुमति केवल कुछ शर्तों में दी जाती है। कोई भी व्यक्ति अपने पीपीएफ निवेश के एवज में तीसरे और पांचवें वर्ष के बीच ऋण ले सकता है, और ऋण की शर्तें समय-समय पर परिवर्तन के अधीन होती हैं।
पीपीएफ में निवेश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के तहत कर छूट के लिए पात्र है। 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर कर लाभ के रूप में दावा किया जा सकता है। निवेशक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते समय कर कटौती का दावा कर सकते हैं। इसके अलावा, ब्याज और परिपक्वता राशि पूरी तरह से कर-मुक्त है क्योंकि पीपीएफ EEE (Exempt – Exempt) श्रेणी के अंतर्गत आता है।
राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) एक छोटी बचत योजना है जो निम्न आय और मध्यम आय वर्ग के बीच बचत को प्रोत्साहित करती है। यह डाकघर योजना भारत सरकार की पहल है, और इसलिए रिटर्न की गारंटी है। चालू तिमाही के लिए ब्याज 6.8% है। इस निश्चित आय बचत योजना का कार्यकाल 5 वर्ष है।
इसलिए लॉक-इन अवधि भी पांच वर्ष है। ब्याज स्वचालित रूप से योजना में वापस निवेश किया जाता है। निवेशकों को परिपक्वता पर निवेश और ब्याज राशि प्राप्त होगी।
निवेशक एनएससी में कम से कम 100 रुपये की राशि के साथ निवेश कर सकते हैं। केवल पात्र निवेशक ही एनएससी में निवेश कर सकते हैं। निवासी भारतीय एकमात्र श्रेणी हैं जो एनएससी में निवेश करने के लिए पात्र हैं। एचयूएफ, एनआरआई और ट्रस्ट एनएससी में निवेश नहीं कर सकते हैं। निवेशक की मृत्यु के मामले को छोड़कर कोई भी समय से पहले अपने एनएससी निवेश को वापस नहीं ले सकता है। हालांकि, कोई भी अपने एनएससी निवेश पर हमेशा ऋण ले सकता है।
एनएससी में निवेश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 सी के तहत कर कटौती के लिए पात्र है। निवेशक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करते समय कर लाभ के रूप में 1.5 लाख रुपये तक का दावा कर सकते हैं। पुनर्निवेश किया गया ब्याज भी कर कटौती के लिए पात्र है। ब्याज पर कोई टीडीएस नहीं लगता है। हालांकि, निवेशकों को 5 साल के अंत में ब्याज आय पर आयकर का भुगतान करना होता है।
किसान विकास पत्र (KVP) किसानों के लिए शुरू की गई एक छोटी बचत योजना है। हालाँकि, यह योजना भारत के सभी निवासियों के लिए विस्तारित है। यह डाकघर बचत योजना ब्याज के रूप में आय की गारंटी देती है। यह योजना प्रति वर्ष 6.9% के निश्चित ब्याज का भुगतान करती है। ब्याज दरों को हर तिमाही में संशोधित किया जाता है- इस योजना में निवेश 124 महीने (10 साल और दो महीने) में दोगुना हो जाता है।
निवेशक इस योजना में कम से कम 1,000 रुपये की राशि के साथ निवेश कर सकते हैं। और अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं है जो कोई निवेश कर सकता है। 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के भारतीय नागरिक किसी भी स्थानीय डाकघर में केवीपी योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। INR 50,000 से अधिक के निवेश के लिए प्रमाण के रूप में पैन कार्ड की आवश्यकता होती है। और INR 10 लाख से अधिक के निवेश के लिए, निवेशकों को आय प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
इस योजना में 30 महीने की लॉक-इन अवधि है, और निवेशक इस अवधि के दौरान अपने निवेश को वापस नहीं ले सकते हैं। हालांकि, लॉक-इन अवधि के बाद, निवेशक अपने निवेश को 6 महीने के अंतराल में निकाल सकते हैं। केवीपी में निवेश कर कटौती के लिए पात्र नहीं है। इसके अलावा, ब्याज आय भी कर योग्य है। अपनी कर देयता का अनुमान लगाने के लिए, निवेशक आयकर कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते हैं।
सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) भारत सरकार की एक पहल है जो 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान का समर्थन करती है। यह डाकघर बचत योजना बालिका शिक्षा और विवाह को बढ़ावा देने के लिए 2015 में शुरू की गई थी। यह एक निश्चित आय योजना है जो ब्याज के रूप में रिटर्न की गारंटी देती है। चालू तिमाही के लिए ब्याज दर 7.6% है। ब्याज तिमाही आधार पर संशोधित किया जाता है।
इस योजना में बालिका के माता-पिता या अभिभावक 10 वर्ष से पहले बालिका की ओर से निवेश कर सकते हैं। इस योजना में केवल निवासी भारतीय ही निवेश कर सकते हैं। जब लड़की 21 वर्ष की हो जाती है तो योजना परिपक्व हो जाती है।
यह योजना केवल 15 वर्ष की आयु तक निवेश की अनुमति देती है। न्यूनतम निवेश INR 250 है, और अधिकतम निवेश INR 1,50,000 प्रति वर्ष है। यह योजना प्रति बालिका केवल एक खाते और प्रति परिवार दो खातों की अनुमति देती है। जुड़वां बच्चों के मामले में अनुमत खातों की संख्या तीन है।
योजना के परिपक्व होने तक समय से पहले निकासी की अनुमति नहीं है। हालांकि, कुछ अपवाद तब होते हैं जब लड़की दुर्भाग्य से मर जाती है या एक जानलेवा बीमारी से लड़ रही होती है। 18 वर्ष की आयु में, उच्च शिक्षा के उद्देश्य से राशि का 50% निकाला जा सकता है। SSY में निवेश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत कर छूट के लिए योग्य है।
†Policybazaar does not endorse, rate or recommend any particular insurer or insurance product offered by any insurer. This list of plans listed here comprise of insurance products offered by all the insurance partners of Policybazaar. The sorting is based on past 10 years’ fund performance (Fund Data Source: Value Research). For a complete list of insurers in India refer to the Insurance Regulatory and Development Authority of India website, www.irdai.gov.in
Past 10 Years' annualised returns as on 01-12-2024
^The tax benefits under Section 80C allow a deduction of up to ₹1.5 lakhs from the taxable income per year and 10(10D) tax benefits are for investments made up to ₹2.5 Lakhs/ year for policies bought after 1 Feb 2021. Tax benefits and savings are subject to changes in tax laws.
*All savings are provided by the insurer as per the IRDAI approved insurance plan.
Tax benefit is subject to changes in tax laws. Standard T&C Apply
~Source - Google Review Rating available on:- http://bit.ly/3J20bXZ
^^The information relating to mutual funds presented in this article is for educational purpose only and is not meant for sale. Investment is subject to market risks and the risk is borne by the investor. Please consult your financial advisor before planning your investments.
#The investment risk in the portfolio is borne by the policyholder. Life insurance is available in this product. The maturity amount of Rs 1 Cr. is for a 30 year old healthy individual investing Rs 10,000/- per month for 30 years, with assumed rates of returns @ 8% p.a. that is not guaranteed and is not the upper or lower limits as the value of your policy depends on a number of factors including future investment performance. In Unit Linked Insurance Plans, the investment risk in the investment portfolio is borne by the policyholder and the returns are not guaranteed. Maturity Value: ₹1,05,02,174 @ CARG 8%; ₹50,45,591 @ CAGR 4%
¶Long-term capital gains (LTCG) tax (12.5%) is exempted on annual premiums up to 2.5 lacs.
**Returns are based on past 10 years’ fund performance data (Fund Data Source: Value Research).
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