प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए शुरू की गई योजना है। PMSYMY योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को 60 वर्ष की आय़ु के बाद नियमित मासिक पेंशन प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में जितना योगदान लाभार्थी करता है, उतना ही योगदान सरकार भी करती है।
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प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा 2020 में की गई थी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYMY) का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को वृद्धवस्था में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। योजना के तहत लाभार्थी द्वारा 55 - 200 रुपए का मासिक योगदान किया जाता है और 60 वर्ष की आयु के बाद मासिक पेंशन मिलता शुरू हो जाती है।
PMSYMY योजना में सरकार भी उतना ही योगदान करती है, जितना योगदान लाभार्थी द्वारा किया जाता है। जिसके बाद सरकार द्वारा 3,000 की पेंशन राशि प्रदान की जाती है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना लाभ
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के निम्नलिखित लाभ है:
पेंशन राशि - 60 वर्ष की आयु के बाद लाभार्थी को 3,000 की मासिक पेंशन प्रदान की जाती है।
योगदान में अनुकूलता - लाभार्थी द्वारा 60 वर्ष की आयु तक योगदान किया जाता है, योगदान की राशि 55 से 200 रुपए के बीच हो सकती है। योगदान की राशि वर्तमान आयु पर निर्भर करती है।
सरकार द्वारा योगदान - जितना योगदान लाभार्थी द्वारा किया जाता है, उतना ही योगदान सरकार भी करती है।
मृत्यु लाभ - लाभार्थी की मृत्यु की स्थिति में लाभार्थी के जीवन साथी को मूल पेंशन राशि का 50% परिवार पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
विकलांगता का स्थिति में - 60 वर्ष की आयु से पूर्व, स्थायी विकलांगता की स्थिति में जीवन साथी द्वारा खाते में नियमित योगदान ज़ारी रखा जा सकता है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना योगदान की जानकारी
PMSYMY योगदान की जानकारी निम्नलिखित है:
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में 60 वर्ष की आयु तक योगदान करना होता है।
योगदान की राशि 55 से 200 रुपए तक हो सकती है, योगदान राशि वर्तमान आयु पर निर्भर करती है।
योगदान की राशि हर महीने बैंक बचत खाता या जन धन खाते से अपने आप काट ली जाएगी, इसके लिए आवेदन करते समय आवेदक से अनुमति ली जाएगी।
हालांकि योगदान मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक तौर पर किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना पात्रता
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना पात्रता की जानकारी इस प्रकार है:
आवेदक का असंगठित क्षेत्र से होना अनिवार्य है।
आवेदन करते समय आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए।
आवेदक की मासिक आय 15,000 से अधिक नही होनी चाहिए।
यदि लाभार्थी किसी दूसरी सरकारी सुरक्षा योजना जैसे NPS, EPS, ESIC का सदस्य है, तो वह इस योजना के लिए पात्र नही माना जाएगा।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानध योजना में आवेदन कैसे करे?
असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में आवेदन करने के लिए इस प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है:
आवेदक अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) जाएं।
वहाँ अपनी सभी आवश्यक जानकारी जैसे - बचत खाता विवरण (पासबुक, IFSC कॉड), आधार कार्ड नंबर बताएं।
जन सेवा केंद्र में मौजूद संचालक (VLE) को शुरुआती राशि जमा करे।
आवेदक का प्रमाणिकरण करने के लिए संचालक को आधार कार्ड, नाम और जन्मतिथी की आवश्यकता होगी।
प्रमाणिकरण करने के बाद, पंजीकरण के लिए CSC संचालक द्वारा मोबाइल नंबर, ई मेल, जीवनसाथी की जानकारी, बैंक खाता विवरण और नामांकित व्यक्ति की जानकारी दर्ज करी जाएगी।
पंजीकरण होने के बाद, आवेदक को मासिक योगदान की राशि बताई जाएगा।
आवेदक द्वारा नामांकन पत्र पर पर हस्ताक्षर कराया जाता है, जिसे VLE द्वारा प्रिंट और स्कैन करके अपलोड किया जाता है।
संचालक द्वारा आवेदक को श्रम योगी मानधन कार्ड और SPAN नंबर दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना परिपक्वता से पहलने निकलने पर क्या होगा?
यदि श्रम योगी मानधन योजना से बाहर निकला जाता है, तो लाभार्थी को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाएंगे:
यदि योजना से पहले 10 वर्षो में बाहर निकला जाता है, तो लाभार्थि को योगदान की राशि बचत खाते के ब्याज़ के साथ प्रदान की जाएगी। हालांकि ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा किया गया योगदान नहीं दिया जाएगा।
यदि 10 वर्षो के बाद बाहर निकला जाता है, तो योगदान की राशि उच्च ब्याज़ के साथ प्रदान की जाएगी।
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र को वृद्धवस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक पेंशन योजना है। योजना के तहत लाभार्थी को 60 वर्ष की आय़ु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन दी जाती है। PMSYMY के तहत असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की निजी जरुरते पूरी होती रहे, यह सुनिश्चित किया जाता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
क्या प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक ही है?
नहीं, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PMKMY) और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYMY) दो अलग योजनाएं है। PMKMY किसानो को वृद्धवस्था में पेंशन प्रदान करती है। PMSYMY असंगठित श्रेत्र के कर्मचारियों को पेंंशन प्रदान करती है। हालांकि दोनो योजनाओं में काफी समानताएं भी है जैसे:
दोनो ही योजनाएं 3,000 रुपए की पेंशन प्रदान करती है।
दोनो ही योजनाओं में सरकार भी योगदान करती है।
दोनो ही योजनाएं 55 से 200 रुपए तक का योगदान मांगती है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में कितनी पेंशन मिलती है?
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में 3,000 की पेंशन राशि निर्धारित की गई है।
PMSYMY खाते की राशि की जाँच (PMSYMY Status Check) कैसे करे?
खाते में राशि की जाँच (PMSYMY Account Balance Check) मानधन की आधिकारिक वेबसाइट https://maandhan.in/index.php के माध्यम से की जा सकती है।
असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ओर कौन सी पेंशन योजना शुरू की गई है?
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के साथ-साथ भारत में असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को वृद्धवस्था में पेंशन प्रदान करने के लिए अटल पेंशन योजना भी उपलब्ध है।
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