APY Exit Policy 2025 - अटल पेंशन योजना से कैसे बाहर निकले
अटल पेंशन योजना APY ग्राहको को योजना से एग्जिट (EXIT) होने का विकल्प प्रदान करती है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वालो को वृद्धावस्था में पेंशन लाभ देने के लक्ष्य से अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी, 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार अटल पेंशन योजना से अब तक लगभग 6.5 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। योजना में असंगठित क्षेत्र का खास ध्यान रखा गया है। यदि कोई ग्राहक किसी परिस्तिथि के कारण योजना से बाहर होना चाहता है तो इसका भी विकल्प योजना मे दिया गया है।
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APY Exit Policy 2025 - अटल पेंशन योजना से कैसे बाहर निकले
APY Calculator
Age you enrolled into APY
Years
18
22
25
30
35
39
Expected returns
%
8
9
10
11
12
13
14
15
Desired monthly pension
Status of your APY account at retirement
Total Investment
₹31,920
Total Corpus
₹1,74,335
Total Gains
₹1,42,415
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अटल पेंशन योजना से बाहर (एग्जिट) कैसे निकला जा सकता है?
लाभार्थी नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करके योजना से एग्जिट कर सकते है।
ग्राहक को सबसे पहले उस बैंक में जाना होगा जहां उसका अटल पेंशन योजना का खाता है।
बैंक में उसे APY खाता बंद करने का फॉर्म भरकर जमा करना होगा।
फॉर्म जमा करने के बाद बैंक द्वारा प्रक्रिया पूरी होने मे कुछ समय लग सकता है तो उसे इंतजार करना होगा।
एक बार प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद खाते में जमा राशि और उस पर मिलने वाला ब्याज ग्राहक के बैंक खाते में भेज दिया जाता है।
अंत में बैंक एक संदेश (SMS) भी भेजेगा जिससे ग्राहक को जानकारी मिल जाएगी।
अटल पेंशन योजना का क्लॉज़र फॉर्म कैसे डाउनलोड करे
अगर कोई ग्राहक अपनी इच्छा से अटल पेंशन योजना से बाहर निकलना चाहता है, तो उसे APY खाता बंद करने का फॉर्म भरकर संबंधित बैंक में जमा करना होगा, यह फॉर्म ग्राहक अपनी बैंक शाखा से प्राप्त कर सकता है या फिर NSDL की आधिकारिक वेबसाइट https://www.npscra.nsdl.co.in/nsdl-forms.php से डाउनलोड किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने के बाद बैंक द्वारा प्रक्रिया (प्रोसेस) पूरी की जाती है।
अटल पेंशन योजना क्लोज़र एप्लिकेशन
कुछ समय पहले तक अटल पेंशन योजना से केवल मृत्यु या गंभीर बीमारी की स्तिथि में बाहर निकला जा सकता था। हालाकि अब लाभार्थी अपनी इच्छा अनुसार योजना से एग्जिट ले सकता है। लाभार्थीओ को बैंक बचत खाता, PRAN नम्बर और योजना से बाहर निकलने का कारण बताना होता है जेसे-
पैसो की तत्काल जरुरत
नियमित योगदान करने में असमर्थ
अन्य कारण
अटल पेंशन योजना रिफंड प्रक्रिया
अटल पेंशन योजना से बाहर निकालने की स्थिति में खाते की राशि पर कुछ शुल्क कटौतियाँ लागू हो सकती हैं। अगर कोई लाभार्थी अपनी इच्छा से योजना से बाहर निकलना चाहता है, तो उसे सिर्फ वह राशि वापस की जाएगी जो उसने खुद योगदान कर जमा की है। हालांकि इसमें से खाता प्रबंधन शुल्क और फंड प्रबंधन शुल्क काटे जाएंगे। सरकार द्वारा किए योगदान पर मिला ब्याज वापस नहीं होगा। हालाँकि अगर खाता बंद करने का कारण ग्राहक की मृत्यु या गंभीर बीमारी है, तो ऐसी स्थिति में किसी तहर की कटौती नहीं की जाएगी और इस स्थिति में नामांकित व्यक्ति को पूरा पैसो वापस किया जाएगा।
अटल पेंशन योजना निकासी प्रक्रिया
अगर ग्राहक 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है अगर ग्राहक 60 वर्ष का हो जाता है तो जिस बैंक में उसका APY खाता है उसमे निकासी अनुरोध का फॉर्म देना होगा है ऐसे में ग्राहक को या तो सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन या उससे अधिक की मासिक पेंशन मिलेगी। आगर ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, तो नियमित मासिक पेंशन उसकी पत्नि या पति को मिलती रहेगी। अगर पत्नि या पति का भी निधन हो जाता है तो नामांकित व्यक्ति को शेष राशि एकमुश्त दी जाएगी।
अगर ग्राहक की मृत्यु 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद होती है ऐसी स्थिति में ग्राहक की पत्नि या पति को नियमित मासिक पेंशन मिलती रहेगी। यदि पत्नि या पति का भी निधन हो जाता है फिर योजना की शेष राशि नामांकित व्यक्ति को दी जाती है।
अगर ग्राहक की मृत्यु 60 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले हो जाती है यदि ग्राहक की मृत्यु 60 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है तो दो विकल्प दिए जाते है
उसका जीवनसाथी खाते को जारी रख सकता है। APY खाता पति या पत्नि के नाम पर कर दिया जाता है और उसे उसी तरह शेष वर्षो तक नियमित योगदान करना होगा जैसे ग्राहक 60 वर्ष की आय़ु तक करता। बाद मे जीवनसाथी को उसी तरह मासिक पेंशन दी जाएगी जैसे मुल ग्राहक को दी जाती।
अगर ग्राहक का पति या पत्नि खाता जारी नहीं रखना चाहता है, तो योजना में जमा की गई सारी राशि जीवनसाथी या नामांकित व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी।
निष्कर्ष
अटल पेंशन योजना ग्राहको को कुछ स्तिथि में एग्ज़िट होने की अनुमति देता है, ग्राहक किसी आपात स्तिथि में या मृत्यु की स्तिथि मे निकासी कर सकते है हालाँकि इसके लिए एक प्रक्रिया से गुज़रना पडता है, उस प्रक्रिया के बाद ग्राहक निकासी कर सकता है। अटल पेंशन योजना में असंगठित क्षेत्र के लोगो का खास ध्यान रखा गया है, ग्राहको को किसी तरह से बांधा नही गया है उन्हे उनकी इच्छित पेंशन राशि चुनने की आज़ादी दी जाती है, नामांकन की सुविधा दी जाती है और जरुरत पडने पर निकासी की भी सुविधा है जो अटल पेंशन योजना को लोगो के बीच एक लोकप्रिय निवेश विकल्प बनाता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
अटल पेंशन योजना क्लॉज़र फॉर्म कैसे प्राप्क करे ?
यह फॉर्म ग्राहक अपनी बैंक शाखा से प्राप्त कर सकता है या फिर NSDL की आधिकारिक वेबसाइट https://www.npscra.nsdl.co.in/nsdl-forms.php से डाउनलोड किया जा सकता है।
ग्राहक की मृत्यु की स्तिथि मे योजना का लाभ किसे मिलेगा?
अटल पेंशन योजना के अंतर्गत यदि लाभार्थि की मृत्यु हो जाती है तो योजना का लाभ पति या पत्नि को मिलेगा, अगर दोनो की मृत्यु हो जाती है तो लाभ नामांकित व्यक्ति को दिया जाएगा।
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