कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) - लाभ, पात्रता और आवेदन की पूरी जानकारी
कर्मचारी पेंशन योजना या Employee Pension Scheme 1995 में शुरू की गई पेंशन योजना है जिसे भारत सरकार नें संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्रदान करने के लिए शुरू किया था। कर्मचारी पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों के वृद्धावस्था को आर्थिक रूप से सुरक्षित करना है। कर्मचारी पेंशन योजना का प्रबंधन EPFO द्वारा किया जाता है।
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कर्मचारी पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा 1995 मे शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। जिसका मुख्य उद्देश्य वृद्धावस्था में नियमित आय और कर्मचारी के साथ किसी अनहोनी की स्थिति में परिवार को आर्थिक रूप से सुरक्षा प्रदान करना है। साथ ही योजना संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की रिटायरमेंट प्लानिंग में सहायता करती है।
योजना के तहत कर्मचारी द्वारा वेतन का 12% और नियोक्त द्वारा मूल वेतन का 8.33% EPS के लिए योगदान किया जाता है और शेष 3.67% EPF में जाता है। कर्मचारी के 58 वर्ष का हो जाने पर मासिक पेंशन मिलता शुरू हो जाती है। उमंग एप, आधिकारिक वेबसाइट और SMS द्वारा EPF बैलेंस की जाँच (EPF Balance Check) की जा सकती है।
कर्मचारी पेंशन योजना पात्रता
कर्मचारी पेंशन योजना के लिए पात्रता की जानकारी इस प्रकार है:
EPS के लिए पात्र होने के लिए EPFO का सदस्य होना अनिवार्य है।
रिटायरमेंट से पहले कम से कम 10 वर्षो तक सेवा देना जरूरी है।
EPFO सदस्यो को 58 की आयु से पेंशन मिलना शुरू होती है, हालांकि 50 वर्ष की आयु पर कम पेंशन का विकल्प चुना जा सकता है।
कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत निकासी करने के लिए पात्रता
यदि आप सक्रीय रूप से काम कर रहे है, तो आप कर्मचारी पेंशन योजना से निकासी नही कर सकते है।
यदि आपने 6 महीने से 10 वर्ष को बीच सर्विस की है, और यदि आप 2 से ज्यादा महीनो के लिए बेरोज़गार रहते है, तो आप निकासी कर सकते है।
अन्य स्थिति:
58 वर्ष की आयु पर संपूर्ण EPF बैलैंस की निकासी की जा सकती है।
50 वर्ष की आयु पर, यदि आपने 10 वर्ष सर्विस पूरी कर ली है, तो पेंशन के लिए आवेदन किया जा सकता है। हालांकि पेंशन राशि में कुछ कटौती होगी।
यदि EPF सदस्य की दुर्भागयवश मृत्यु हो जाती है, तो नामांकित व्यक्ति द्वारा EPS और EPF राशि के लिए दावा किया जा सकता है।
यदि सर्विस के दौरान संपूर्ण विकलांगता हो जाती है, तो पेंशन की आजीवन सुविधा प्रदान की जाएगी। ऐसी स्थिति में यह बात मायने नही रहेगी की सर्विस कितने वर्ष की गई है।
EPS पेंशन राशि की गणना कैसे करे?
EPS पेंशन राशि की गणना विशेष फॉर्मुले के आधार की जाती है:
EPS फॉर्मुला
EPS मासिक पेंशन राशि = (सेवा अवधि वर्षों में × पेंशन योग्य वेतन × पेंशन फैक्टर) /70
सेवा अवधि वर्षो में - आपके कितने वर्षो तक कर्मचारी के रूप EPS में योगदान किया है। 10 वर्षो का EPS में योगदान अनिवार्य है।
पेंशन योग्य वेतन - यह कर्मचारी द्वारा सेवा के अंतिम 5 वर्षों के दौरान प्राप्त औसत मासिक वेतन है। अगस्त 2014 तक पेंशन योग्य वेतन 15,000 प्रति माह तक बाधित थी। सितंबर 2014 से, EPS योगदान आपकी वास्तविक सैलरी पर बिना किसी सीमा के आधार पर तय किया जाता है।
पेंशन फैक्टर - यह एक तय किया गया फैक्टर है, जिसे EPFO, पेंशन की राशि तय करने के लिए उपयोग करता है।
पेंशन योग्य सेवा
कर्मचारी द्वारा EPS में कितने वर्षो तक योगदान दिया गया है।
आपकी पेंशन योग्य सेवा को पूरे महीनों में गिना जाता है, जिसका मतलब है कि यदि सेवा का समय 1 वर्ष 3 महीने है तो, इसे 1 वर्ष ही माना जाएगा। वही यदि 1 वर्ष 11 महीने है तो इसे 2 वर्ष माना जाएगा।
सेवा की कोई भी अवधि जो 6 महीने या उससे अधिक हो, उसे एक वर्ष के रूप में माना जाता है।
अगर आप 58 वर्ष की आयु से पहले 10 वर्ष की सेवा पूरी नहीं करते, तो आप पेंशन का लाभ प्राप्त नही कर सकते।
कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन के लाभ
कर्मचारी पेंशन योजना एक रिटायमेंट प्लान है, जो विभिन्न लाभ प्रदान करता है:
सेवानिवृत्ति पेंशन - रिटायरमेंट पेंशन 58 वर्ष की आयु के बाद प्रदान की जाती है, इसके लिए EPS में 10 वर्षो का न्यूनतम योगदान अनिवार्य है।
विधवा पेंशन - योजनाधारक की मृत्यु की स्थिति में जीवन साथी को पेंशन दी जाती है।
बाल पेंशन - बाल पेंशन, विधवा पेंशन के साथ, बच्चो की आयु 25 वर्ष होने तक दी जाती है, 2 बच्चो को पेंशन दी जाती है।
अनाथ पेंशन - अगर दोनों माता-पिता की मृत्यु हो जाती है, तो अनाथ बच्चों को विधवा पेंशन का 75% दिया जाएगा।
नामांकन सुविधा - बच्चे और जीवन साथी की अनुपस्थिति में नामांकिन व्यक्ति को पेंशन राशि प्रदान की जाती है।
कर्मचारी पेंशन योजना विभिन्न फॉर्म की जानकारी
कर्मचारी पेंशन योजना में संबंधित फॉर्म की जानकारी इस प्रकार है:
फॉर्म संख्या
फॉर्म नाम
उद्देश्य
फॉर्म 10D
पेंशन दावा
योजनाधारक की मृत्यु पर, परिवार द्वारा पेंशन दावा करने के लिए
फॉर्म 10C
निकासी दावा
10 वर्ष से अधिक सेवा करने वाले कर्मचारी द्वारा निकासी लाभ का दावा करने के लिए
फॉर्म 20
पेंशन नामांकन
कर्मचारी पेंशन योजना में किसी को नामांकित करने के लिए
फॉर्म 10
पेंशन योग्य सेवा
कर्मचारियों द्वारा पेंशन योग्य सेवा की गणना करने के लिए
फॉर्म 5 (1F)
अविवाहित संस्थानों के लिए घोषणा और नामांकन
अविवाहित संस्थानों के लिए घोषणा और नामांकन करने के लिए
फॉर्म 5( PS)
अविवाहित संस्थानों के लिए घोषणा और नामांकन
अविवाहित और छूट प्राप्त संस्थानों के लिए घोषणा और नामांकन करने के लिए
यह सभी अनुरोध पत्र EPFO की आधिकारिक वेबसाइट या कंपनी के HR विभाग से प्राप्त किए जा सकते है।
इन सभी अनुरोध पत्रो में सटीक जानकारी भरना और साथ में आवश्यक दस्तावेज़ सलग्न करना आवश्यक है।
कर्मचारी पेंशन योजना का बैलेंस की जाँच कैसे करे?
अपने EPF का बैलेंस (EPF Balance Check) की जाँच ऐसे करे:
ऑनलाइन माध्यम
वेबसाइट - EPFO (Employee Provident Fund Organisation) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
लॉग इन - UAN नंबर और पासवर्ड के माध्यम से EPS login करे।
पासबुक - सदस्य पासबुक या पेंशन पासबुक पर क्लिक करे।
बैलेंस चेक करे - आप अपना बैलेंस देख पाएंगे।
SMS या मिस्ड कॉल द्वारा
आप SMS या मिस्ड कॉल के माध्यम से भी बैलेंस की जाँच (EPFO Balance Check) कर सकते है।
मोबाइल एप्लिकेशन के द्वारा
उमंग मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से भी बैलेंस चेक किया जा सकता है।
निष्कर्ष
कर्मचारी पेंशन योजना वृद्धावस्था में कर्मचारियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक पेंशन योजना है। जिसके लिए कर्मचारी द्वारा वेतन का 12% और नियोक्ता द्वारा 8.33% का योगदान किया जाता है। जिसके बाद कर्मचारी के 58 वर्ष का होने पर मासिक पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। वृद्धावस्था में पेशन के साथ साथ कर्मचारी पेंशन योजना किसी अनहोनी की स्थिति में परिवार की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
कर्मचारी पेंशन योजना क्या है?
कर्मचारी पेंशन योजना एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसके उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के बुढापे को आर्थिक रूप से सुरक्षा प्रदान करना है।
EPS की फूल फॉर्म (EPS Full Form) क्या है?
EPS की फुल फॉर्म Employee Pension Scheme है।
EPF बैलेंस की जाँच कैसे की (How To check EPS balance) जा सकती है?
EPF के बैलेंस का जाँच EPFO की आधिकारिक वेबसाइट, उमंग एप्लिकेशन और SMS द्वारा चेक की जा सकती है।
नौकरी बदलने की स्थिति में EPS खाते का क्या होगा?
आपके EPS खाते को UAN नंबर से लिंक कर दिया जाता है। ऐसे में यदि नौकरी बदली भी जाती है, तो EPS खाता बंद नही होता है। EPS खाता UAN से लिंक होने की वजह से रिटायरमेंट तक चलता ही रहता है।
˜The insurers/plans mentioned are arranged in order of highest to lowest first year premium (sum of individual single premium and individual non-single premium) offered by Policybazaar’s insurer partners offering life insurance investment plans on our platform, as per ‘first year premium of life insurers as at 31.03.2025 report’ published by IRDAI. Policybazaar does not endorse, rate or recommend any particular insurer or insurance product offered by any insurer. For complete list of insurers in India refer to the IRDAI website www.irdai.gov.in *All savings are provided by the insurer as per the IRDAI approved insurance
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^The tax benefits under Section 80C allow a deduction of up to ₹1.5 lakhs from the taxable income per year and 10(10D) tax benefits are for investments made up to ₹2.5 Lakhs/ year for policies bought after 1 Feb 2021. Tax benefits and savings are subject to changes in tax laws.
+Returns Since Inception of LIC Growth Fund
¶Long-term capital gains (LTCG) tax (12.5%) is exempted on annual premiums up to 2.5 lacs. ++Source - Google Review Rating available on:- http://bit.ly/3J20bXZ
^^The information relating to mutual funds presented in this article is for educational purpose only and is not meant for sale. Investment is subject to market risks and the risk is borne by the investor. Please consult your financial advisor before planning your investments.