कर्मचारी भविष्य निधि एक बचत योजना है, जिसका उद्देश्य नौकरी करने वाले लोगो की रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। योजना के तहत कर्मचारी और नियोक्ता द्वारा मूल वेतन का 12% EPF में योगदान किया जाता है, जिसे कर्मचारी द्वारा रिटायरमेंट पर निकाला जा सकता है। योजना के अंतर्गत जमा राशि पर ब्याज़ दिया जाता है, वर्तमान में यह ब्याज़ दर 8.25% है।
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कर्मचारी भविष्य निधि एक रिटायरमेंट बचत योजना है, जिसके तहत नौकरीपेशा लोगो की वृद्धावस्था को आर्थिक सुरक्षा दी जाती है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना का प्रबंधन EPFO द्वारा किया जाता है। EPF योजना में कर्मचारी और नियोक्ता द्वारा 12% + DA का अनिवार्य योगदान करते है, हालांक नियोक्ता के 12% का 3.67% ही EPF खाते में जाता है, शेष 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में जमा किया जाता है।'
EPF योजना के अंतर्गत आपके और आपके नियोक्ता के योगदान से एक बडा रिटायरमेंट फंड तैयार होता है, जिससे वृद्धावस्था में जब नियमित आय का साधन नहीं रहता है, तब जीवन को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। EPF की सहायता से एक प्रभावी रिटायरमेंट प्लानिंग की जा सकती है।
कर्मचारी भविष्य निधि योगदान की जानकारी
आमतौर पर कर्मचारी भविष्य निधि में कर्मचारी और नियोक्ता द्वारा 12% ही योगदान किया जाता है, हालांकि कुछ परिस्थितियों में यह दर 10% भी हो सकती है:
परिस्थितियां जब योगदान दर 10% मान्य होगी:
यदि कंपनी में 20 से कम कर्मचारी है।
ऐसी कंपनी जो बहुत ज्यादा घाटे में है और सरकारी बोर्ड ने इसे आर्थिक तौर पर कमजोर घोषित कर दिया हो।
वे कंपनियां जो जूट, बीड़ी, ईंट, कॉयर और ग्वार गम जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं।
कर्मचारी भविष्य निधि ब्याज़ गणना'
EPF का ब्याज की गणना हर महीने आपके खाते के वर्तमान शेष राशि के आधार पर होती है और वार्षिक ब्याज़ दर को 12 से भाग किया जाता है:
वार्षिक ब्याज दर = 8.25%'
उदाहरण = 8.25%÷12=0.6875%'
मासिक EPF योगदान, कर्मचारी + नियोक्ता = ₹1,567
ब्याज आपके द्वारा इस महीने जमा किए गए पैसे पर नहीं, बल्कि पुराने जमा बैलेंस पर जोड़ा जाता है।
ध्यान दे - ब्याज़ की गणना हर महीने की जाती है, हालांकि ब्याज खाते में एक साथ वित्तिय वर्ष के अंत में जमा किया जाता है। EPF के तहत रिटायरमेंट पर मिलने वाले फंड का अनुमान लगाने के लिए EPF कैलकुलेटर का उपयोग किया जा सकता है।
कर्मचारी भविष्य निधि पात्रता'
कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तो के अनुसार होना अनिवार्य है:
वेतन प्राप्त करने वाले सभी कर्मचारी EPF के लिए पात्र है।
'20 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनी द्वारा EPFO में पंजीकरण अनिवार्य है।
यदि किसी कंपनी में 20 से कम कर्मचारी है, वह भी चाहे तो EPFO में पंजीकरण कर सकते है।
15,000 रुपये से कम वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के लिए EPF में पंजीकरण अनिवार्य है।
15,000 रुपये से अधिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी EPF में अपनी इच्छा अनुसार जुड़ सकते हैं।
EPF राशि ट्रांसफर कैसे करे?
EPF राशि ट्रांसफर करने के लिए इस प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है:
स्टेप 1 - EPF सदस्य के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं और रजिस्ट्रेशन पत्र पूरा करे।
स्टेप 2 - रजिस्ट्रेशन के बाद, अपने लॉगिन डिटेल्स से साइन इन करें।
स्टेप 3 - ऑनलाइन ट्रांसफर क्लेम पोर्टल पर जाएं और EPF राशि ट्रांसफर शुरू करें।
स्टेप 4 - यदि ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए योग्य हैं, तो Form 13 जमा करने की जरूरत नहीं होगी।
स्टेप5 - Request for Transfer of Funds का विकल्प चुनें और पुरानी नौकरी की जानकारी भरें।
स्टेप 6 - अपने पुराने या नए नियोक्ता से अनुरोध का सत्यापन कराएं।
स्टेप 7- डिटेल्स सबमिट करने के बाद मोबाइल पर PIN भेजा जाएगा, उसे भरे।
स्टेप8 - दिए गए ट्रैकिंग ID से अपनी आवेदन स्थिति को ट्रैक करते रहे।
मुख्य EPF फॉर्म
कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत निकासी, आवेदन, लोन व EPF स्थानांतरण आदि के लिए निम्नलिखित फॉर्म उपल्बध है:
फॉर्म
उद्देश्य'
फॉर्म 31
EPF निकासी
फॉर्म 14
EPF खाते से LIC पॉलिसी लेने के लिए
फॉर्म 13
EPF खाता स्थानांतरण
फॉर्म 2
EPF घोषणा व नामांकन फॉर्म
फॉर्म 19
कर्मचारी को EPF का पूरा भुगतान
फॉर्म 20'
कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में नामांकित व्यक्ति को अंतिम भुगतान
फॉर्म 5'
EPF में नए कर्मचारी फॉर्म द्वारा पंजीकरण के लिए
फॉर्म 11
ऑटो ट्रांसफर EPF
कर्मचारी भविष्य निधि निकासी की मुख्य जानकारी'
कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत निकासी की जानकारी इस प्रकार है:
EPF राशि पूर्ण रूप से 58 वर्ष की आयु के बाद निकाली जा सकती है।
रिटारमेंट से एक वर्ष पहले 90% तक निकासी की जा सकती है।
किसी परिस्थिति के कारण रोज़गार न होने पर कर्मचारी द्वारा निकासी की जा सकती है।
कर्मचारी द्वारा 1 महीने तक रोज़गार न होने पर 75% तक निकासी की जा सकती है। नौकरी मिलने पर शेष राशि नए EPF खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
कर्मचारी भविष्य निधि लाभ'
कर्मचारी भविष्य निधि के निम्नलिखित लाभ है:
निशुल्क बीमा'
कर्मचारी की मृत्यु होने पर EPFO उन्हें निशुल्क जीवन बीमा EDLI देता है, जिसके तहत नामांकित व्यक्ति को अधिकतम 7 लाख तक का भुगतान मिलता है और इसके लिए कर्मचारी को कोई प्रीमियम नहीं देना होता है।
आवास लोन'
EPF जमा राशि का 90% नया घर खरीदने या बनाने के लिए निकाला जा सकता है।'
आंशिक निकासी'
किसी आपात स्थिति में जमा राशि का कुछ हिस्सा निकाला जा सकता है।
पेंशना लाभ'
EPF खाताधारक को रिटायरमेंट के बाद ही पेंशन मिल सकती है। हालांकि इसके लिए आवश्यक है, कि कर्मचारी द्वारा अपने EPF खाते में न्यूनतम 15 वर्ष तक लगातार मासिक PF जमा किया हो।
कर छुट
कर्मचारी द्वारा किए योगदान पर टैक्स नहीं लगता है, हालांकि यदि कंपनी एक वर्ष में 7.5 लाख से ज़्यादा योगदान करती है, तो अतिरिक्त राशि पर टैक्स लग सकता है।
निष्कर्ष
कर्मचारी भविष्य निधि एक बचत योजना है, जिसका उद्देश्य नौकरीपेशा लोगो को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। EPF के तहत कर्मचारी और नियोक्ता द्वारा 12% का योगदान किया जाता है। नियोक्ता के 12% में से केवल 3.67% ही EPF में जमा किया जाता है, शेष 8.33% EPS में जाता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
EPF योजना में कर्मचारी द्वारा कितना योगदान किया जाता है?
कर्मचारी भविष्य निधि में कर्मचारी द्वारा आमतौर पर 12% योगदान किया जाता है।
फॉर्म 31 क्या है?
कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत फॉर्म 31 का उपयोग EPF निकासी के उद्देश्य से किया जाता है।
EPF शेष राशि (EPF Balance Check) कैसे चेक करे ?
EPFO पासबुक पोर्टल, उमंग ऐप और मिस्ड कॉल सेवा के माध्यम से बैलेंस चेक किया जा सकता है।
EPS फुल फॉर्म (EPS full form) क्या है?
EPS का फुल फॉर्म (Employee Pension Scheme) है, जो एक पेंशन योजना है।
कर्मचारी भविष्य निधि संघठन से कर्मचारियों को क्या क्या लाभ (EPFO Benefits) मिलते है?
EPFO से कर्मचारियों को निम्नलिखित लाभ मिलते है:
कर्मचारी भविष्य निधि योजना (EPF)
कर्मचारी पेंशन योजना (EPS)
कर्मचारी जमा सहबद्ध बीमा योजना (DLIS)
EPF कैलकुलेटर क्या है?
EPF Calculator एक ऑनलाइन वित्तीय उपकरण है, जिसका उपयोग कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत रिटायरमेंट के लिए होने वाली बचत का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। यह कैलकुलेटर मूल वेतन, महंगाई राहत (DA), कर्मचारी व नियोक्ता योगदान और EPF की ब्याज़ दर के आधार पर गणना करता है।
˜The insurers/plans mentioned are arranged in order of highest to lowest first year premium (sum of individual single premium and individual non-single premium) offered by Policybazaar’s insurer partners offering life insurance investment plans on our platform, as per ‘first year premium of life insurers as at 31.03.2025 report’ published by IRDAI. Policybazaar does not endorse, rate or recommend any particular insurer or insurance product offered by any insurer. For complete list of insurers in India refer to the IRDAI website www.irdai.gov.in *All savings are provided by the insurer as per the IRDAI approved insurance
plan.
^The tax benefits under Section 80C allow a deduction of up to ₹1.5 lakhs from the taxable income per year and 10(10D) tax benefits are for investments made up to ₹2.5 Lakhs/ year for policies bought after 1 Feb 2021. Tax benefits and savings are subject to changes in tax laws.
+Returns Since Inception of LIC Growth Fund
¶Long-term capital gains (LTCG) tax (12.5%) is exempted on annual premiums up to 2.5 lacs. ++Source - Google Review Rating available on:- http://bit.ly/3J20bXZ
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