अटल पेंशन योजना 2025 – एलिजिबिलिटी, लाभ, मासिक योगदान और आवेदन प्रक्रिया

अटल पेंशन योजना एक सरकारी पेंशन स्कीम है जिसके तहत असंगठित क्षेत्र मे काम करने वाले लोगो को मासिक पेंशन दी जाती है । यह योजना भारत सरकार द्वारा 2015 में पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के सम्मान मे शुरु की गई थी। योजना का उद्देश्य विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र मे काम करने वाले लोगो को 60 वर्ष के बाद आर्थिक सुरक्षा देना था। पेंशन राशि 1000 से 5000 तक की हो सकती है जिसके लिए व्यक्ति को मासिक योगदान देना होता है।

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अटल पेंशन योजना क्या है?

यह सरकारी पेंशन योजना उन असंगठित क्षेत्र मे काम करने वाले श्रमिकों के लिए है जो EPF या किसी अन्य सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे में नहीं आते। योजना का लक्ष्य लोगो को सुरक्षित पेंशन देना था, ताकि वे बुढापे मे आर्थिक परेशानियों से बच सके। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगो को न तो तय वेतन मिलता है और न ही पीएफ (PF) जैसी सुविधा। इन लोगों के पास बुढ़ापे में पेंशन का भी कोई और जरिया नहीं होता। ऐसे में यह पेंशन एक बडी सहायता साबित होगी।

आप जितनी जल्दी योजना मे निवेश करना शुरु करेंगे आपको उतना ही कम मासिक योगदान करना होगा

जिनकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है वह इस योजना के तहत 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000 तक की आर्थिक सहायता पाने के लिए नामांकन कर सकते है, जब व्यक्ति 60 वर्ष का हो जाता है, तब उसे इस पेंशन योजना के तहत हर महीने पेंशन के रुप में यह राशि मिलती है।

अटल पेंशन योजना की विशेषताएँ और लाभ

  • चुनने की स्वतंत्रता- लाभार्थी अपनी इच्छा अनुसार 1000 से 5000 के बीच गारंटी पेंशन राशि चुन सकता है और उसी अनुसार उसे योगदान देना होगा।
  • नामांकन आयु- अटल पेंशन योजना मे नामांकन के लिए न्युनतम आयु 18 और अधिकतम आयु 40 वर्ष है।
  • मृत्यु लाभ- लाभार्थी की मृत्यु की स्तिथि में नामांकित व्यक्ति को योजना का लाभ दिया जाता है।
  • योगदान मे अनुकुलता - आप मासिक, त्रैमासिक या अर्धमासिक तौर पर योगदान कर सकते है ।
  • सरकार का योगदान - अगर कोई व्यक्ति टैक्स नही दैता है और किसी भी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत नहीं आता है, तो सरकार उसकी सालाना जमा राशि का 50% या अधिकतम ₹1,000 (जो भी कम हो) प्रति वर्ष तक सहयोग करेगी। यह सह-योगदान केवल वित्त वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक, पांच वर्षों के लिए दिया गया था।
  • कर लाभ - अटल पेंशन योजना में निवेश पर आयकर अधिनियम 1961 धारा 80CCD(1) के तहत टैक्स छूट का लाभ मिलता है।
  • एग्जिट विकल्प- योजना से 10 साल के योगदान के बाद बाहर निकला जा सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ जमा की गई राशि मिलेगी, तय पेंशन नहीं मिलेगी।

अटल पेंशन योजना पात्रता

  • आवेदन करने वाले व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक के पास सक्रिय बचत खाता (Saving Account) किसी भी बैंक या डाकघर में होना जरुरी है।
  • केवल भारतीय नागरिक इस योजना के लिए पात्र हैं।
  • जो व्यक्ति आयकरदाता नहीं हैं और किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत नहीं आते, वे सरकार के अंशदान (1,000 तक) के लिए पात्र होते हैं।
  • अटल पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए कम से कम 20 साल का योगदान करना अनिवार्य है।

अटल पेंशन योजना खाता कैसे खोले

ऑनलाइन माध्यम 

  • स्टेप 1: सबसे पहले नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट (NPS Trust) की वेबसाइट पर जाएं।
  • स्टेप 2: वहां Open APY Account सेक्शन में जाएं और अटल पेंशन योजना के ऑनलाइन फॉर्म को भरें। इसमें आपको अपनी बचत खाता संख्या, ईमेल आईडी और आधार नंबर जैसी जरूरी जानकारी भरनी होगी।
  • स्टेप 3: पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) पूरा होने के बाद, आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेंगे।
    इनकी मदद से आप ऑनलाइन KYC पूरी करें।
  • स्टेप 4: KYC सफल होने पर आपके ईमेल पर एक Acknowledgement Email आएगा, जिसमें आपका APY रजिस्ट्रेशन नंबर होगा।
  • इस तरह आप घर बैठे आसानी से अटल पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

बैंक शाखा या डाकघर जाकर यानी ऑफलाइन माध्यम

  • नजदीकी PoP-SP खोजें: अपने पास किसी बैंक शाखा, डाकघर या सरकारी एजेंसी (PoP-SP) को ढूंढें। ये एजेंसियां अटल पेंशन योजना में नामांकन करने के लिए अधिकृत होती हैं।
  • फॉर्म प्राप्त करें: PoP-SP से अटल पेंशन योजना (APY) का फॉर्म लें।
  • फॉर्म भरना: फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी भरें, जैसे – नाम, जन्म तिथि, बैंक खाता संख्या, पेंशन विकल्प आदि।
  • फॉर्म जमा करें: पूरा भरा हुआ फॉर्म और आवश्यक दस्तावेजों के साथ उसे PoP-SP प्रतिनिधि को जमा करें।

अटल पेंशन योजना फॉर्म कैसे डाउनलोड करें? 

  • NPSCRA की वेबसाइट पर जाएं: वेबसाइट लिंक: https://www.npscra.nsdl.co.in
  • फार्म टैब पर क्लिक करें: मुख्य मेन्यू में आपको फार्म नाम का विकल्प होगा उस पर क्लिक करें।
  • APY सेक्शन खोजें: फॉर्म पेज पर जाकर "APY अटल पेंशन योजना" वाला सेक्शन चुनें।
  • सब्सक्राइब रजिसट्रेशन फार्म पर क्लिक करें: वहां आपको सब्सक्राइब रजिसट्रेशन फार्म का विकल्प दिखेगा। उस पर क्लिक कर PDF फॉर्म डाउनलोड करें।

अटल पेंशन योजना योगदान राशि कैसे बदले?

  • बदलाव का विकल्प: ग्राहक हर साल अप्रैल के महीने में एक बार अपनी पेंशन राशि को कम या ज्यादा कर सकता है।
  • रिफंड: अगर कोई ग्राहक अपनी पेंशन राशि कम करता है, तो अतिरिक्त जमा की गई राशि का शेष सीधे उनके बैंक खाते में वापस भेज दिया जाएगा।
  • 25 का शुल्क: पेंशन राशि बढ़ाने या घटाने दोनों ही मामलों में 25 का शुल्क लिया जाता है।
  • प्रतिबद्धता: अगर कोई ग्राहक 40 साल की उम्र में इस योजना से जुड़ता है, तो उसे कम से कम 20 साल तक नियमित योगदान देना होगा।

अगर आप अटल पेंशन योजना में योगदान नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा?

  • 6 महीने तक योगदान न करने पर खाता फ्रीज़ (अस्थाई रुप से बंद) कर दिया जाएगा।
  • 1 साल तक योगदान न करने पर आपका खाता निष्क्रिय (Deactivate) हो जाएगा।
  • 2 साल तक योगदान न करने पर आपका खाता स्थाई रुप से बंद कर दिया जाएगा।

अटल पेंशन योजना से बाहर कैसे निकल सकते है?

अटल पेंशन योजना से 60 वर्ष की आयु से पहले बाहर कैसे निकले

  • Voluntary Exit फॉर्म भरें: योजना से बाहर निकलने के लिए आपको स्वैच्छिक निकासी फॉर्म भरना होगा।
  • फॉर्म प्राप्त करें: यह फॉर्म आप NPS की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता हैं या किसी नजदीकी APY सेवा शाखा से लिया जा सकता है।
  • फॉर्म और दस्तावेज़ जमा करें, भरा हुआ फॉर्म और जरूरी दस्तावेज़ अपने नजदीकी APY-SP शाखा में जमा करें।
  • APY से बचत खाता बंद न करें। जब आप योजना से बाहर निकलते हैं, तो आपकी जमा राशि और ब्याज की रकम उसी बचत खाते में ट्रांसफर की जाती है। अगर आपने वह खाता पहले ही बंद कर देंगे तो आपको राशि आने में परेशानी हो सकती है।

अटल पेंशन योजना से मृत्यु की स्तिथि में बाहर कैसे निकले

  • मृत्यु के बाद फॉर्म जमा करें: यदि अटल पेंशन योजना के लाभार्थी की दुरर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है, तो क्लेम करने वाले व्यक्ति को APY क्लोजर फॉर्म और मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ नजदीकी APY सेवा शाखा में फॉर्म जमा करना होता है।
  • यह फॉर्म आप NPSCRA की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या किसी भी बैंक या डाकघर शाखा से प्राप्त कर सकते हैं।

पति/पत्नी या नामांकित व्यक्ति को पेंशन या राशि मिलने का नियम:

  • लाभार्थी की मृत्यु की स्तिथि में तय मासिक पेंशन उनके जीवित पति या पत्नी को मिलती रहती है।
  • अगर पति/पत्नी दोनो जीवित नहीं हैं, तो जमा राशि व ब्याज नामांकित व्यक्ति को एकमुश्त दे दी जाती है।

खाता जारी रखने का विकल्प:

  • यदि लाभार्थी की 60 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु हो जाती है, तो पति/पत्नी के पास खाता जारी रखने का विकल्प होता है।
  • ऐसा करने पर 60 वर्ष के बाद उन्हें नियमित तौर पर तय पेंशन के रुप मे आर्थिक सहायता मिलती रहती है।

अटल पेंशन योजना कैलकुलेटर क्या है 

अटल पेंशन योजना कैलकुलेटर एक ऐसा ऑनलाईन टूल है जिसके उपयोग से आप यह जान सकते है कि आपको 60 वर्ष की आयु के बाद कितनी निश्चित पेंशन राशि मिलेगी। कैलकुलेटर आपकी आयु और आप कितनी पेंशन राशि पाना चाहते है इस आधार पर गणना कर आपको मासिक योगदान की जानकारी दे सकता है।

निचे दिए गए स्टेप्स का पालन कर के आप पॉलिसी बाजार अटल पेंशन योजना कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते है।

  • सर्च करें: गूगल या किसी ब्राउज़र में टाइप करें
    प़लिसीबाजार अटल पेंशन योजना या APY कैलकुलेटर पॉलिसीबाजार
  • पेंशन राशि चुनें: कैलकुलेटर में आपसे पूछा जाएगा कि आप रिटायरमेंट के बाद कितनी मासिक पेंशन चाहते हैं। विकल्प होंगे: 1000, 2000, 3000, 4000 या 5000 प्रति माह।
  • फिर आप अपनी वर्तमान उम्र दर्ज करें।
  • कैलकुलेटर आपको बताएगा कि आपकी उम्र के अनुसार उस पेंशन के लिए हर महीने कितना योगदान करना होगा।

निष्कर्ष

अटल पेंशन योजना अंसगठित क्षेत्र के लोगो की आर्थिक सहायता करने की दिशा में एक सराहनीय पहल है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत मासिक पेंशन दी जाती है, ग्राहक को यह राशि चुनने की पूरी आजा़दी होती है। चुनी पेंशन राशि के आधार पर ही मासिक योगदान की राशि तय होती है।

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++Source - Google Review Rating available on:- http://bit.ly/3J20bXZ
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