उत्तर प्रदेश पेंशन योजना 2026: आवेदन प्रक्रिया, पात्रता नियम और मासिक लाभ
उत्तर प्रदेश न केवल भारत का सबसे विशाल राज्य है, बल्कि यह सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश भी है। इतनी बड़ी आबादी में एक बड़ा हिस्सा ऐसे लोगों का है जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 'उत्तर प्रदेश पेंशन योजना' का संचालन किया जा रहा है। यह योजना राज्य के सामाजिक सुरक्षा ढांचे की रीढ़ है। इसका उद्देश्य निराश्रित, वृद्ध, विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों को आर्थिक संबल प्रदान करना है, ताकि वे किसी पर बोझ न बनें। वर्ष 2026 में, यह योजना पूरी क्षमता के साथ कार्य कर रही है और लाखों जरूरतमंदों के बैंक खातों में खुशियाँ पहुंचा रही है।
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समाज के अलग-अलग वर्गों की जरूरतों को समझते हुए, यूपी सरकार ने इस पेंशन योजना को मुख्य रूप से तीन भागों में वर्गीकृत किया है। आइए, इनके बारे में विस्तार से समझते हैं:
वृद्धावस्था पेंशन योजना
वृद्धा पेंशन योजना उन बुजुर्गों के लिए एक सहारे की लाठी है, जिनकी उम्र 60 वर्ष के पार हो चुकी है। उम्र के इस पड़ाव पर जब शरीर काम करने की इजाजत नहीं देता, तब यह पेंशन उनकी दवाइयों, भोजन और छोटी-मोटी जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है।
विधवा पेंशन योजना
इसे 'निराश्रित महिला पेंशन' भी कहा जाता है। यह उन महिलाओं के लिए है, जिनके पति का निधन हो चुका है। पति की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट से जूझ रही महिलाओं को विधवा पेंशन आत्मनिर्भर बनने और सम्मान से जीने का https://www.policybazaar.com/ देती है।
दिव्यांग (विकलांग) पेंशन योजना
विकलांग पेंशन उन व्यक्तियों के लिए समर्पित है जो 40% या उससे अधिक शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग हैं। इसका उद्देश्य दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना और उन्हें अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए दूसरों पर निर्भर रहने से बचाना है।
इसके अतिरिक्त, कुष्ठ रोग (लेप्रोसी) से प्रभावित व्यक्तियों के लिए भी विशेष प्रावधान हैं। 2026 के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य के करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग इन योजनाओं का सीधा लाभ उठा रहे हैं, जो सरकार की जन-कल्याणकारी सोच को दर्शाता है।
उत्तर प्रदेश पेंशन योजना 2026 का मूल उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य सिर्फ पैसा बांटना नहीं, बल्कि समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति को 'सम्मान जनक जीवन' देना है। 2026 में सरकार का मुख्य फोकस पारदर्शिता पर है।
यही कारण है कि अब पेंशन की राशि नकद न देकर सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी जाती है। यह योजना केंद्र सरकार के 'राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम' (NSAP) और राज्य सरकार के साझा प्रयासों से चलती है। सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों के पात्र नागरिक बिना किसी दलाल के इस सुविधा का लाभ उठा सकें।
पेंशन का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए सरकार ने कुछ सख्त लेकिन स्पष्ट नियम बनाए हैं। यदि आप आवेदन करना चाहते हैं, तो नीचे दी गई शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ें:
सामान्य शर्तें (सभी के लिए लागू)
आवेदक का उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
आधार कार्ड होना जरूरी है और वह बैंक खाते से लिंक होना चाहिए।
आवेदक पहले से किसी अन्य सरकारी पेंशन या आर्थिक सहायता योजना का लाभ न ले रहा हो।
यदि आवेदक सरकारी नौकरी में है या करदाता है, तो वह पात्र नहीं होगा।
श्रेणी-वार विशेष पात्रता
वृद्धावस्था पेंशन:
न्यूनतम आयु: 60 वर्ष।;
आय सीमा: ग्रामीण क्षेत्रों के लिए परिवार की वार्षिक आय ₹46,080 और शहरी क्षेत्रों के लिए ₹56,460 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
;गरीबी रेखा से नीचे (BPL) सूची में शामिल परिवारों को वरीयता दी जाती है।
विधवा (निराश्रित महिला) पेंशन:
न्यूनतम आयु: 18 वर्ष।
महिला के पति की मृत्यु हो चुकी हो और उसने दूसरा विवाह न किया हो।
आय सीमा वही रहेगी जो वृद्धावस्था पेंशन के लिए है (ग्रामीण: ₹46,080 / शहरी: ₹56,460)।
पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
दिव्यांग पेंशन:
न्यूनतम आयु: 18 वर्ष।
दिव्यांगता का प्रतिशत: मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) या सक्षम बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र में दिव्यांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए।
आय सीमा का नियम यहाँ भी लागू होता है।
मासिक लाभ और भुगतान की पूरी प्रक्रिया
लाभार्थियों के मन में अक्सर यह सवाल रहता है कि उन्हें कितना पैसा मिलेगा। उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के तहत, 2026 में सभी मुख्य श्रेणियों (वृद्ध, विधवा, दिव्यांग) के लिए पेंशन राशि 1,000 रुपये प्रति माह निर्धारित है।
भुगतान का तरीका: सरकार हर महीने पैसे नहीं भेजती, बल्कि यह राशि त्रैमासिक (Quarterly) आधार पर भेजी जाती है। इसका मतलब है कि हर तीन महीने में लाभार्थी के खाते में एक साथ 3,000 रुपये क्रेडिट किए जाते हैं।
फंडिंग: इसमें केंद्र सरकार (NSAP के तहत) 200 से 500 रुपये का योगदान देती है, और बाकी की राशि राज्य सरकार अपने बजट से मिलाकर कुल 1,000 रुपये पूरा करती है।
प्रणाली: भुगतान PFMS (सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली) के जरिए होता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि पैसा सीधे लाभार्थी के पास जाए, बीच में कोई कटौती न हो।
भले ही यह रकम आज की महंगाई में कम लग सकती है, लेकिन एक गरीब परिवार के लिए, जहाँ आय का कोई साधन नहीं है, वहां हर तीन महीने में मिलने वाले 3,000 रुपये दवाइयों और राशन के लिए एक बड़ा सहारा बनते हैं।
उत्तर प्रदेश पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
वर्ष 2026 में आवेदन प्रक्रिया को काफी सरल बना दिया गया है। आप घर बैठे ऑनलाइन या विभाग में जाकर ऑफलाइन, दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
स्टेप 1: सबसे पहले उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2: होमपेज पर अपनी श्रेणी चुनें (जैसे - 'वृद्धावस्था पेंशन', 'निराश्रित महिला पेंशन' या 'दिव्यांग पेंशन')।
स्टेप 3:"Apply Online" लिंक पर क्लिक करें।
स्टेप 4: अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर और जिला दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करें। आपके फोन पर OTP आएगा।
स्टेप 5: आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें। इसमें आपका नाम, पता, बैंक खाता संख्या (IFSC कोड के साथ) और आय का विवरण शामिल होगा।
स्टेप 6: अपनी फोटो और मांगे गए दस्तावेजों की स्कैन कॉपी (जैसे आधार, पासबुक, आय प्रमाण पत्र) अपलोड करें। ध्यान रहे कि फाइल साइज निर्धारित सीमा में हो।
स्टेप 7: फॉर्म को अच्छे से जांचने के बाद सबमिट कर दें। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर/आवेदन क्रमांक मिलेगा। इसे सुरक्षित नोट कर लें और फॉर्म का प्रिंटआउट निकाल लें।
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:
जो लोग इंटरनेट का उपयोग नहीं कर सकते, वे यह तरीका अपना सकते हैं:
अपने नजदीकी ब्लॉक विकास कार्यालय (BDO), तहसील, या जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय जाएं।
वहाँ से संबंधित पेंशन का फॉर्म प्राप्त करें।
फॉर्म को भरकर उसके साथ सभी जरूरी दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करें।
इसे कार्यालय में जमा करें और रसीद जरूर लें।
ग्रामीण क्षेत्रों में आप ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत अधिकारी की मदद भी ले सकते हैं।
उत्तर प्रदेश पेंशन आवेदन का स्टेटस कैसे जाने?
यूपी पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन पूरा करने के बाद, आप आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन की स्टेटस आसानी से चेक कर सकते हैं। आवेदन की स्थिति देखने से यह सुनिश्चित होता है कि आपकी जानकारी सही है और पेंशन भुगतान समय पर जारी हो रहा है।
आवेदन की स्थिति जांचने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया नीचे दी गई है:
आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: UP Integrated Social Pension Portal पर विज़िट करें।
योजना का चयन करें: होमपेज पर स्क्रॉल करें, अपनी पेंशन योजना को खोजें और "About the Scheme" पर क्लिक करें।
Applicant Login खोलें: "Applicant Login" विकल्प पर क्लिक करके लॉगिन विंडो ओपन करें।
पेंशन का प्रकार चुनें: अपनी पात्रता के अनुसार पेंशन कैटेगरी चुनें - वृद्धावस्था, विधवा या दिव्यांग।
लॉगिन डिटेल्स दर्ज करें: अपना रेजिस्ट्रैशन आईडीऔर मोबाईल नंबर डालें, फिर "Send OTP" पर क्लिक करें।
OTP वेरीफाई करें और स्टेटस देखें: प्राप्त OTP और Captcha दर्ज करें, Login पर क्लिक करें। इसके बाद आपकी पेंशन आवेदन की स्थिति स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगी।
सारांश में
उत्तर प्रदेश पेंशन योजना 2026, राज्य के करोड़ों वंचित और बेसहारा लोगों के लिए उम्मीद की किरण है। 1000 रुपये मास राशि आर्थिक रूप से भले ही बहुत बड़ी न हो, लेकिन यह लाभार्थियों को आत्मसम्मान के साथ जीने की शक्ति देती है। उत्तर प्रदेश योजना ना सिर्फ़ करोड़ों वंचितों की मदद करती है बल्कि उनके उत्थान के लिये कई दूसरे कदम भी उठाती है। ये धन राशि उनके जीवन यापन को आसान बनाते हुए उन्हें आत्मसम्मान भी दिलाती है। वृद्धावस्था पेंशन जैसी योजनाएं व्यक्ति की रिटायरमेंट प्लानिंग करने में भी सहायता करती है, इसलिए ऐसी योजना हर प्रदेश के लिए अतिआवश्यक है। इस ब्लॉग में आप को हम न सिर्फ़ हम ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ये बता रहे हैं बल्कि इससे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी मुहैया करवा रहे हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
Q1. उत्तर प्रदेश पेंशन योजना 2026 के तहत अब कितनी राशि मिलती है?
सभी प्रमुख श्रेणियों (वृद्ध, विधवा, दिव्यांग) के अंतर्गत लाभार्थियों को 1000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाती है। यह राशि हर तीन महीने में एकमुश्त 3000 रुपये के रूप में सीधे बैंक खाते में आती है।
Q2. क्या वृद्धावस्था पेंशन के लिए बीपीएल कार्ड होना जरूरी है?
बीपीएल कार्ड होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन बीपीएल सूची में शामिल परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है। मुख्य शर्त यह है कि आपकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में ₹46,080 और शहरी क्षेत्र में ₹56,460 से कम होनी चाहिए।
Q3. अगर मेरा पेंशन का पैसा नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँ?
सबसे पहले अपने बैंक जाकर चेक करें कि आपका खाता आधार कार्ड से लिंक है या नहीं। इसके बाद, आप सरकारी पोर्टल पर अपना स्टेटस चेक करें। यदि वहां सब सही है, तो अपने जिले के समाज कल्याण अधिकारी से संपर्क करें।
Q4. विधवा पेंशन के लिए आवेदन कब कर सकते हैं?
पति की मृत्यु के बाद, जैसे ही पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाए, आप आवेदन कर सकती हैं। आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
Q5. क्या दिव्यांग पेंशन के लिए दिव्यांगता का कोई निश्चित प्रतिशत है?
जी हाँ, दिव्यांग पेंशन का लाभ लेने के लिए आवेदक की दिव्यांगता कम से कम 40% या उससे अधिक होनी चाहिए। इसका प्रमाण पत्र सीएमओ (CMO) ऑफिस से जारी होना आवश्यक है।
˜The insurers/plans mentioned are arranged in order of highest to lowest first year premium (sum of individual single premium and individual non-single premium) offered by Policybazaar’s insurer partners offering life insurance investment plans on our platform, as per ‘first year premium of life insurers as at 31.03.2025 report’ published by IRDAI. Policybazaar does not endorse, rate or recommend any particular insurer or insurance product offered by any insurer. For complete list of insurers in India refer to the IRDAI website www.irdai.gov.in *All savings are provided by the insurer as per the IRDAI approved insurance
plan.
^The tax benefits under Section 80C allow a deduction of up to ₹1.5 lakhs from the taxable income per year and 10(10D) tax benefits are for investments made up to ₹2.5 Lakhs/ year for policies bought after 1 Feb 2021. Tax benefits and savings are subject to changes in tax laws.
+Returns Since Inception of LIC Growth Fund
¶Long-term capital gains (LTCG) tax (12.5%) is exempted on annual premiums up to 2.5 lacs. ++Source - Google Review Rating available on:- http://bit.ly/3J20bXZ
^^The information relating to mutual funds presented in this article is for educational purpose only and is not meant for sale. Investment is subject to market risks and the risk is borne by the investor. Please consult your financial advisor before planning your investments.