मध्य प्रदेश पेंशन योजना 2026

मध्य प्रदेश, जिसे 'भारत का हृदय' कहा जाता है, अपनी लोक-कल्याणकारी योजनाओं के लिए जाना जाता है।राज्य सरकार ने समाज के उन वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं, जो आर्थिक रूप से असुरक्षित हैं।जीवन की सांध्य बेला में खड़े बुजुर्ग, कठिन परिस्थितियों का सामना कर रही विधवा महिलाएं (कल्याणी) और शारीरिक चुनौतियों से जूझ रहे दिव्यांगजन—इन सभी के लिए मध्य प्रदेश सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना एक सुरक्षा कवच की तरह है।

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मध्य प्रदेश पेंशन योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य

सभी मध्य प्रदेश की सरकारी योजना का विजन 'अन्त्योदय' यानी समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय है। पेंशन योजनाओं का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित है:

  1. वित्तीय आत्मनिर्भरता: लाभार्थियों को अपनी छोटी-मोटी जरूरतों (जैसे दवा, फल, राशन) के लिए किसी और के सामने हाथ न फैलाना पड़े।
  2. सामाजिक सम्मान: आर्थिक सहायता व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास पैदा करती है और उसे समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाती है।
  3. पारदर्शिता: 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर' (DBT) के जरिए पैसा सीधे हितग्राही के खाते में भेजना ताकि कोई दलाली न हो सके।

मध्य प्रदेश की प्रमुख पेंशन श्रेणियां

मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से तीन प्रकार की पेंशन योजनाएं प्रचलित हैं:

  1. मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा कल्याणी पेंशन योजना

    मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा कल्याणी पेंशन योजना मध्य प्रदेश सरकार का एक कल्याणकारी कार्यक्रम है, जिसे 2018 में शुरू किया गया था। यह उन पात्र महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी हैं। आवेदकों की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और वे किसी भी सरकारी संस्थान में कार्यरत नहीं होनी चाहिए। यह योजना उन महिलाओं पर लागू होती है जो आयकर नहीं देती हैं, जिन्हें कोई कल्याणी पारिवारिक पेंशन नहीं मिलती है और जो समग्र पोर्टल पर पंजीकृत हैं। इसका सामान्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय स्थिरता और सम्मान प्रदान करना है। योजना का मुख्य विवरण इस प्रकार है:

    • प्रारंभ का वर्ष: 2018
    • उद्देश्य: महिला कल्याण और सामाजिक सुरक्षा
    • राज्य निवासी: मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए
    • न्यूनतम आयु: 18 वर्ष
    • आयकर स्थिति: आयकर दाता नहीं होनी चाहिए
    • रोजगार की स्थिति: सरकारी कर्मचारी/अधिकारी नहीं होनी चाहिए
    • अन्य पेंशन: कल्याणी पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं होनी चाहिए
    • पंजीकरण: समग्र पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है
    • मासिक पेंशन: ₹600
    • प्रसंस्करण समय: 15 कार्य दिवस
  2. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS)

    इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना भारत सरकार का एक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है, जिसे 15 अगस्त, 1995 को शुरू किया गया था। यह 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी हैं और गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवारों से संबंधित हैं। यह कार्यक्रम उन बुजुर्ग नागरिकों की सहायता करता है जिनके पास स्थिर आय की कमी है और जिन्हें बुनियादी स्तर पर जीवन जीने के लिए सरकारी सहायता की आवश्यकता है। योजना के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

    • प्रारंभ का वर्ष: 15 अगस्त, 1995
    • लाभार्थी श्रेणी: वरिष्ठ नागरिक (60+ वर्ष)
    • उद्देश्य: गरीबी रेखा से नीचे के बुजुर्ग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता
    • राज्य निवासी: मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए
    • न्यूनतम आयु: 60 वर्ष
    • आय श्रेणी: गरीबी रेखा से नीचे (BPL)
    • पंजीकरण: समग्र पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है
    • मासिक पेंशन: ₹600
    • प्रसंस्करण समय: 15 कार्य दिवस
  3. कन्या अभिभावक पेंशन योजना

    कन्या अभिभावक पेंशन योजना मध्य प्रदेश सरकार का एक सामाजिक कल्याण कार्यक्रम है, जिसे 1 अप्रैल, 2013 को शुरू किया गया था। यह उन पात्र जोड़ों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिनकी केवल बेटियाँ हैं और कोई जीवित बेटा नहीं है, जहाँ पति-पत्नी में से एक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है और वे आर्थिक रूप से वंचित वर्गों में रह रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, बालिकाओं वाले परिवारों का समर्थन करना और लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करना है। नीचे दी गई जानकारी योजना के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देती है:

    • प्रारंभ का वर्ष: 1 अप्रैल, 2013
    • लाभार्थी श्रेणी: केवल बेटियों वाले और बिना जीवित पुत्र वाले दंपत्ति
    • उद्देश्य: बालिकाओं का पालन-पोषण करने वाले परिवारों का समर्थन करना
    • राज्य निवासी: मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए
    • न्यूनतम आयु: पति या पत्नी में से एक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
    • आयकर स्थिति: आयकर दाता नहीं होना चाहिए
    • पंजीकरण: समग्र पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है
    • मासिक पेंशन: ₹600
    • प्रसंस्करण समय: 15 कार्य दिवस
  4. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

    विधवा पेंशन योजना भारत सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा पहल है, जिसे 1 अप्रैल, 2009 को शुरू किया गया था। यह 40 से 79 वर्ष की आयु की उन महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता देती है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की सदस्य हैं और मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी हैं। यह योजना उन महिलाओं की मदद करने पर केंद्रित है जिन्होंने अपने पति को खो दिया है और जिनके पास कोई स्थिर आय नहीं है, जिससे उन्हें गरिमा के साथ आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके। योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

    • प्रारंभ का वर्ष: 1 अप्रैल, 2009
    • लाभार्थी श्रेणी: विधवा महिलाएं
    • उद्देश्य: गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को वित्तीय सहायता
    • राज्य निवासी: मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए
    • आयु सीमा: 40 से 79 वर्ष
    • आय श्रेणी: गरीबी रेखा से नीचे (BPL)
    • पंजीकरण: समग्र पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है
    • मासिक पेंशन: ₹600
    • प्रसंस्करण समय: 15 कार्य दिवस
  5. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्तजन पेंशन योजना (IGNDPS)

    इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्तजन पेंशन योजना भारत सरकार का एक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है, जिसे 1 अप्रैल, 2009 को शुरू किया गया था। यह 18 से 79 वर्ष के बीच गंभीर विकलांगता वाले व्यक्तियों को मासिक वित्तीय सहायता देता है, जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में रहते हैं और मध्य प्रदेश में स्थायी रूप से निवास करते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विकलांग लोगों को बुनियादी वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करने और उनकी रहने की स्थिति को बढ़ाने में मदद करना है।

    • प्रारंभ का वर्ष: 1 अप्रैल, 2009
    • लाभार्थी श्रेणी: विकलांग व्यक्ति (18-79 वर्ष)
    • उद्देश्य: गरीबी रेखा से नीचे के विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता
    • राज्य निवासी: मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए
    • आयु सीमा: 18 से 79 वर्ष
    • आय श्रेणी: गरीबी रेखा से नीचे (BPL)
    • विकलांगता आवश्यकता: लागू अधिनियमों के अनुसार 80% या गंभीर विकलांगता
    • पंजीकरण: समग्र पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है
    • मासिक पेंशन: ₹600
    • प्रसंस्करण समय: 15 कार्य दिवस
  6. मानसिक रूप से अविकसित / बहु-विकलांगों के लिए वित्तीय सहायता

    मानसिक रूप से अविकसित / बहु-विकलांगों के लिए वित्तीय सहायता योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक कल्याणकारी पहल है, जिसे 18 जून, 2009 को शुरू किया गया था। यह बहु-विकलांगता वाले व्यक्तियों और मानसिक रूप से कमजोर लोगों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों और उनके परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और बेहतर रहने की स्थिति को बढ़ावा देना है।

    • प्रारंभ का वर्ष: 18 जून, 2009
    • लाभार्थी श्रेणी: बहु-विकलांगता वाले व्यक्ति और मानसिक रूप से अविकसित व्यक्ति
    • उद्देश्य: विकलांग व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता
    • राज्य निवासी: मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए
    • न्यूनतम आयु: 6 वर्ष से अधिक
    • विकलांगता आवश्यकता: 40% या अधिक विकलांगता
    • पंजीकरण: समग्र पर पंजीकृत और स्पर्श पोर्टल पर सत्यापित होना चाहिए
    • मासिक पेंशन: ₹600
    • प्रसंस्करण समय: 15 कार्य दिवस
  7. सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन योजना

    सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक कल्याणकारी पहल है, जिसे 1981 में शुरू किया गया था। यह 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के निराश्रित और बेसहारा बुजुर्ग व्यक्तियों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी हैं और जिनके पास आय का कोई नियमित स्रोत नहीं है। इस योजना का उद्देश्य जोखिम में पड़े बुजुर्ग नागरिकों के लिए बुनियादी वित्तीय सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के आवश्यक बिंदु नीचे वर्णित हैं:

    • प्रारंभ का वर्ष: 1981
    • लाभार्थी श्रेणी: निराश्रित बुजुर्ग व्यक्ति (60+ वर्ष)
    • उद्देश्य: बेसहारा वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सहायता
    • राज्य निवासी: मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए
    • न्यूनतम आयु: 60 वर्ष
    • आर्थिक स्थिति: निराश्रित / बेसहारा
    • पंजीकरण: समग्र पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है
    • मासिक पेंशन: ₹600
    • प्रसंस्करण समय: 15 कार्य दिवस
  8. सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन योजना

    सामाजिक सुरक्षा परित्यक्ता पेंशन योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक कल्याणकारी पहल है, जिसे 1981 में शुरू किया गया था। यह 18 से 59 वर्ष की आयु की उन परित्यक्ता (छोड़ी गई) महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों से संबंधित हैं और मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी हैं। इस योजना का उद्देश्य उन महिलाओं का समर्थन करना है जिन्हें उनके परिवारों द्वारा छोड़ दिया गया है और जिनके पास स्थिर संसाधनों की कमी है। यहाँ कुछ प्रमुख पहलू दिए गए हैं:

    • प्रारंभ का वर्ष: 1981
    • लाभार्थी श्रेणी: परित्यक्ता महिलाएं (18-59 वर्ष)
    • उद्देश्य: गरीबी रेखा से नीचे की परित्यक्ता महिलाओं को वित्तीय सहायता
    • राज्य निवासी: मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए
    • आयु सीमा: 18 से 59 वर्ष
    • आय श्रेणी: गरीबी रेखा से नीचे (BPL)
    • पंजीकरण: समग्र पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है
    • मासिक पेंशन: ₹600
    • प्रसंस्करण समय: 15 कार्य दिवस
  9. सामाजिक सुरक्षा निशक्तजन पेंशन योजना

    सामाजिक सुरक्षा निशक्तजन पेंशन योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक कल्याणकारी पहल है, जिसे 2016 में शुरू किया गया था। यह 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के विकलांग व्यक्तियों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी हैं और जिनके पास आय के सीमित स्रोत हैं। इस योजना का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के लिए वित्तीय सुरक्षा, सामाजिक समावेश और गरिमा सुनिश्चित करना है। इस योजना के महत्वपूर्ण पहलू नीचे दिखाए गए हैं:

    • प्रारंभ का वर्ष: 2016
    • लाभार्थी श्रेणी: विकलांग व्यक्ति (18+ वर्ष)
    • उद्देश्य: विकलांग व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता
    • राज्य निवासी: मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए
    • न्यूनतम आयु: 18 वर्ष
    • विकलांगता आवश्यकता: 40% या अधिक विकलांगता
    • पंजीकरण: समग्र पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है
    • मासिक पेंशन: ₹600
    • प्रसंस्करण समय: 15 कार्य दिवस
  10. दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना

    दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक कल्याणकारी पहल है, जिसे 2016 में शुरू किया गया था। यह 6 से 18 वर्ष की आयु के उन विकलांग बच्चों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी हैं और शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, ड्रॉपआउट दर को कम करना और विकलांग बच्चों के शैक्षणिक विकास का समर्थन करना है। इस योजना का मुख्य विवरण नीचे दिया गया है:

    • प्रारंभ का वर्ष: 2016
    • लाभार्थी श्रेणी: विकलांग बच्चे (6-18 वर्ष)
    • उद्देश्य: दिव्यांग छात्रों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देना
    • राज्य निवासी: मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए
    • आयु सीमा: 6 से 18 वर्ष
    • विकलांगता आवश्यकता: 40% या अधिक विकलांगता
    • पंजीकरण: समग्र पर पंजीकृत और स्पर्श पोर्टल पर सत्यापित होना चाहिए
    • मासिक सहायता: ₹600
    • प्रसंस्करण समय: 15 कार्य दिवस
  11. लोग यह भी पढ़ते है: बेटियों के लिए सबसे अच्छी सरकारी योजनाएं 

    समग्र सामाजिक सुरक्षा वृद्धाश्रमों के निवासियों के लिए पेंशन योजना

    समग्र सामाजिक सुरक्षा वृद्धाश्रमों के निवासियों के लिए पेंशन योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक कल्याणकारी पहल है, जिसे 2016 में शुरू किया गया था। यह 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन वरिष्ठ नागरिकों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो मध्य प्रदेश में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वृद्धाश्रमों में रह रहे हैं। यह योजना बुजुर्ग निवासियों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा वृद्धाश्रमों में वित्तीय सुरक्षा, गरिमा और बुनियादी सहायता प्रदान करती है। इस योजना के सबसे महत्वपूर्ण विवरण नीचे सूचीबद्ध हैं:

    • प्रारंभ का वर्ष: 2016
    • लाभार्थी श्रेणी: मान्यता प्राप्त वृद्धाश्रमों के निवासी (60+ वर्ष)
    • उद्देश्य: बुजुर्ग निवासियों के लिए वित्तीय सहायता
    • राज्य निवासी: मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए
    • न्यूनतम आयु: 60 वर्ष
    • निवास की स्थिति: विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त वृद्धाश्रम में निवास करना अनिवार्य है
    • पंजीकरण: समग्र पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है
    • मासिक पेंशन: ₹600
    • प्रसंस्करण समय: 15 कार्य दिवस
  12. मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना

    मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक कल्याणकारी योजना है, जिसे 2018 में शुरू किया गया था। यह 50 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की उन अविवाहित महिलाओं को वित्तीय सहायता देती है जो मध्य प्रदेश की स्थायी निवासी हैं और जिनके पास आय के स्रोतों की कमी है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर समूहों का हिस्सा बनने वाली अविवाहित महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय स्थिरता और गरिमा प्रदान करने के लिए है।

    • प्रारंभ का वर्ष: 2018
    • लाभार्थी श्रेणी: अविवाहित महिलाएं (50+ वर्ष)
    • उद्देश्य: अविवाहित महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता
    • राज्य निवासी: मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए
    • न्यूनतम आयु: 50 वर्ष
    • आयकर स्थिति: आयकर दाता नहीं होनी चाहिए
    • रोजगार की स्थिति: सरकारी या मानदेय कर्मचारी नहीं होनी चाहिए
    • पारिवारिक पेंशन: पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं होनी चाहिए
    • पंजीकरण: समग्र पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है
    • मासिक पेंशन: ₹600
    • प्रसंस्करण समय: 15 कार्य दिवस

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मध्य प्रदेश पेंशन योजना 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया

मध्य प्रदेश पेंशन योजना में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन किए जा सकते हैं:

  1. ऑनलाइन आवेदन:

    1. समग्र पोर्टल पर जाएं: सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर विज़िट करें।
    2. पेंशन योजनाओं का चयन: होमपेज पर "पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन" के लिंक पर क्लिक करें।
    3. विवरण दर्ज करें: अपनी 9 अंकों की 'समग्र सदस्य आईडी' डालें।
    4. योजना चुनें: अपनी पात्रता के अनुसार (वृद्धावस्था, कल्याणी या दिव्यांग) योजना का चुनाव करें।
    5. दस्तावेज अपलोड करें: फोटो, आय प्रमाण और अन्य आवश्यक कागजात अपलोड करें।
    6. सबमिट करें: फॉर्म जमा करने के बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जिससे आप भविष्य में स्टेटस चेक कर सकेंगे।
  2. ऑफलाइन आवेदन:

    यदि आप ऑनलाइन प्रक्रिया में सहज नहीं हैं, तो:

    • अपने नजदीकी ग्राम पंचायत या जनपद पंचायत कार्यालय जाएं।
    • शहरी क्षेत्र में नगर निगम या नगर पालिका कार्यालय में संपर्क करें।
    • वहां से मुफ्त आवेदन फॉर्म प्राप्त करें, उसे भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा करें।
    • आप लोक सेवा केंद्र (MP e-District) के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।

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मध्य प्रदेश पेंशन योजना 2026 के लिए जरूरी दस्तावेज

आवेदन करते समय आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए:

  • समग्र आईडी: सदस्य आईडी और परिवार आईडी दोनों।
  • आधार कार्ड: जो बैंक खाते से लिंक हो।
  • निवास प्रमाण पत्र: मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होने का सबूत।
  • आयु प्रमाण पत्र: जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट।
  • बैंक पासबुक: जिसमें IFSC कोड स्पष्ट हो।
  • मोबाइल नंबर: अपडेट प्राप्त करने के लिए।
  • विशेष प्रमाण पत्र: कल्याणी पेंशन के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और दिव्यांग पेंशन के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट।

मध्य प्रदेश पेंशन योजना 2026 के लिए पेंशन की स्थिति और शिकायत निवारण

यदि आपने आवेदन कर दिया है और यह जानना चाहते हैं कि आपकी पेंशन स्वीकृत हुई या नहीं, तो सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पर 'पेंशनर की स्थिति जानें' विकल्प का उपयोग करें। यदि आपकी पेंशन रुक गई है या कोई समस्या आ रही है, तो आप मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

सारांश में

मध्य प्रदेश पेंशन योजना 2026 राज्य के जरूरतमंद नागरिकों के लिए एक बड़ा सहारा है। ₹600 की राशि सुनने में छोटी लग सकती है, लेकिन एक निर्धन परिवार के लिए यह आत्मसम्मान की चाबी है। सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि तकनीक के माध्यम से इस प्रक्रिया को और सरल बनाया जाए। यदि आप या आपका कोई परिचित इस योजना के लिए पात्र है, तो बिना देरी किए आवेदन करें। इसके साथ ही किसी भी समस्या हेतु आप मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 पर कॉल भी कर सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

  • Q1. मध्य प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन के लिए न्यूनतम आयु क्या है?

    मध्य प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु 60 वर्ष निर्धारित की गई है। इसके साथ ही आवेदक का नाम BPL सूची में होना आवश्यक है।
  • Q2. क्या कल्याणी (विधवा) पेंशन के लिए BPL कार्ड अनिवार्य है?

    जी नहीं, मध्य प्रदेश में कल्याणी पेंशन के लिए BPL कार्ड की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। बस आवेदक को आयकर दाता नहीं होना चाहिए और वह सरकारी कर्मचारी न हो।
  • Q3. क्या दिव्यांग पेंशन प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा है?

    दिव्यांग पेंशन के लिए आमतौर पर 6 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे (शैक्षणिक सहायता के रूप में) और 18 वर्ष से ऊपर के वयस्क पात्र होते हैं। मुख्य शर्त 40% या अधिक दिव्यांगता की है।
  • Q4. अगर समग्र आईडी में जानकारी गलत है, तो क्या पेंशन मिलेगी?

    पेंशन के लिए समग्र आईडी का डाटा आधार से मैच होना जरूरी है। यदि जानकारी गलत है, तो पहले उसे 'समग्र पोर्टल' पर जाकर सुधारें (e-KYC करें), अन्यथा आवेदन निरस्त हो सकता है।
  • Q5. क्या पेंशन की राशि बैंक के अलावा नकद मिल सकती है?

    नहीं, वर्तमान नियमों के अनुसार पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पेंशन की पूरी राशि केवल आधार लिंक बैंक खाते (DBT) में ही भेजी जाती है।

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