इनकम टैक्स कैलकुलेटर आपकी आय और छूट के आधार पर समझने में सहायता करता है कि आपको कितना टैक्स देना होगा। यह टैक्स कैलकुलेटर नई और पुरानी दोनों कर व्यवस्था (old vs new tax regime) के अनुसार गणना करके यह दिखाता है कि कि सव्यवस्था की सहायता से आप ज्यादा बचत कर पाएंगे। आयकर कैलकुलेटर कुछ आवश्यक जानकारी के आधार पर आपको कर की सही जानकारी देता है।
यह इनकम टैक्स रिजीम कैलकुलेटर आपको टैक्स कितना देना है, इसकी गणना करने में मदद करता है। इसमें आप अपनी आय और छूट की जानकारी भरते हैं और इनकम टैक्स कैलकुलेटर अनुमान लगाता है कि आपको कितना टैक्स देना होगा। यह कैलकुलेटर एक महत्वपूर्ण टुल है, क्यूकि टैक्स की जानकारी होने से आप भविष्य के लिए बेहतर योजना बना सकते है।
टैक्स रिजीम कैलकुलेटर से आपके समय की बचत होती है, गलती की गुंजाइश कम रहती है और आपको स्पष्ट रुप से पता चलता है कि कितना टैक्स देना है। जिससे आर्थिक समझ भी बढती है और वित्तिय फैसले लेने मे आसानी होती है।
पॉलिसीबाज़ार के इनकम टैक्स कैलकुलेटर का उपयोग करना आसान है, व्यक्ति सरलता से जान सकता है, कि उसे कितना टैक्स होगा।
आप इन स्टेप्स का पालन कर इनकम टैक्स कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते है:
प्रीति एक सैलरी पाने वाली महिला हैं, जिनकी हर साल की कमाई करीब 15,00,000 है। वह दिल्ली में एक किराए के घर में रहती हैं, जहां वह 30,000 रुपए किराया देती हैं। उनकी कंपनी उन्हें 40,000 प्रति माह HRA और 20,000 प्रति माह स्पेशल अलाउंस और 20,000 सालाना LTA देती है।
विस्तार से समझते है-
| जानकारी | राशि | छूट | पुरानी प्रणाली के अनुसार कर योग्य आय | नई प्रणाली के अनुसार कर योग्य आय |
| बेसिक इनकम | रु. 15,00,000 | - | रु. 15,00,000 | रु 15,00,000 |
| गृह किराया खर्च
(HRA) |
रु 4,80,000 | 3,60,000 | रु 1,20,000 | रु. 4,80,000 |
| विशेष खर्च | रु 2,40,000 | - | रु. 2,40,000 | रु. 2,40,000 |
| यात्रा अवकाश खर्च (LTA) | रु 20,000 | रु. 16,000 | रु 4,000 | रु. 20,000 |
| मानक कटौतियाँ | - | रु. 50,000 | रु. 50,000 | रु. 50,000 |
| कुल वेतन से बची हुई आय | - | – | रु 18,14,000 | रु 21,90,000 |
भारत में आयकर स्लैब यह बताते हैं कि आपकी वार्षिक कमाई और सभी जगहो से होने वाली कमाई के आधार पर आपको कितना टैक्स देना होगा।
| आय | स्लैब और दरों पर कर | दर और स्लैब | छूट का लाभ | कुल लाभ | छूट लाभ के बाद कर | |
| वर्तमान | प्रस्तावित | के लाभ | 12 लाख तक | 0 | ||
| 8 लाख | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 0 |
| 9 लाख | 40,000 | 30,000 | 10,000 | 30,000 | 40,000 | 0 |
| 10 लाख | 50,000 | 40,000 | 10,000 | 40,000 | 50,000 | 0 |
| 11 लाख | 65,000 | 50,000 | 15,000 | 50,000 | 65,000 | 0 |
| 12 लाख | 80,000 | 60,000 | 20,000 | 60,000 | 80,000 | 0 |
| 16 लाख | 1,70,000 | 1,20,000 | 50,000 | 0 | 50,000 | 1,20,000 |
| 20 लाख | 2,90,000 | 2,00,000 | 90,000 | 0 | 90,000 | 2,00,000 |
| 24लाख | 4,10,000 | 3,00,000 | 1,10,000 | 0 | 1,10,000 | 3,00,000 |
| 50 लाख | 11,90,000 | 10,80,000 | 1,10,000 | 0 | 1,10,000 | 10,80,000 |
इनकम टैक्स कैलकुलेटर का उपयोग कर आप यह जान सकते है, कि आपको कितना टैक्स देना होगा, जो आपकी भविष्य की आर्थिक योजना बनाने मे सहायता कर सकता है। यह आपकी वित्तिय समझ को भी बढ़ाता है, जिससे आप यह समझ सकते है कि आपके लिए सबसे उपयुक्त टैक्स सेविंग इंवेस्टमेंट कौन सी हो सकती है।
˜The insurers/plans mentioned are arranged in order of highest to lowest first year premium (sum of individual single premium and individual non-single premium) offered by Policybazaar’s insurer partners offering life insurance investment plans on our platform, as per ‘first year premium of life insurers as at 31.03.2025 report’ published by IRDAI. Policybazaar does not endorse, rate or recommend any particular insurer or insurance product offered by any insurer. For complete list of insurers in India refer to the IRDAI website www.irdai.gov.in
*All savings are provided by the insurer as per the IRDAI approved insurance plan.
^The tax benefits under Section 80C allow a deduction of up to ₹1.5 lakhs from the taxable income per year and 10(10D) tax benefits are for investments made up to ₹2.5 Lakhs/ year for policies bought after 1 Feb 2021. Tax benefits and savings are subject to changes in tax laws.
¶Long-term capital gains (LTCG) tax (12.5%) is exempted on annual premiums up to 2.5 lacs.
++Source - Google Review Rating available on:- http://bit.ly/3J20bXZ

