इनकम टैक्स कैलकुलेटर 2025 – पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था की तुलना

इनकम टैक्स कैलकुलेटर आपकी आय और छूट के आधार पर समझने में सहायता करता है कि आपको कितना टैक्स देना होगा। यह टैक्स कैलकुलेटर नई और पुरानी दोनों कर व्यवस्था (old vs new tax regime) के अनुसार गणना करके यह दिखाता है कि कि सव्यवस्था की सहायता से आप ज्यादा बचत कर पाएंगे। आयकर कैलकुलेटर कुछ आवश्यक जानकारी के आधार पर आपको कर की सही जानकारी देता है।

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इनकम टैक्स कैलकुलेटर क्या है?

यह इनकम टैक्स रिजीम कैलकुलेटर आपको टैक्स कितना देना है, इसकी गणना करने में मदद करता है। इसमें आप अपनी आय और छूट की जानकारी भरते हैं और इनकम टैक्स कैलकुलेटर अनुमान लगाता है कि आपको कितना टैक्स देना होगा। यह कैलकुलेटर एक महत्वपूर्ण टुल है, क्यूकि टैक्स की जानकारी होने से आप भविष्य के लिए बेहतर योजना बना सकते है।

टैक्स रिजीम कैलकुलेटर से आपके समय की बचत होती है, गलती की गुंजाइश कम रहती है और आपको स्पष्ट रुप से पता चलता है कि कितना टैक्स देना है। जिससे आर्थिक समझ भी बढती है और वित्तिय फैसले लेने मे आसानी होती है।

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2025 मे इनकम टैक्स कैलकुलेटर का उपयोग कैसे करे

पॉलिसीबाज़ार के इनकम टैक्स कैलकुलेटर का उपयोग करना आसान है, व्यक्ति सरलता से जान सकता है, कि उसे कितना टैक्स होगा।

आप इन स्टेप्स का पालन कर इनकम टैक्स कैलकुलेटर का उपयोग कर सकते है:

  • स्टेप 1- पॉलिसीबाजार की वेबसाइट पर जाएं फिर इंश्योरेंस प्रोडक्ट सेक्शन में जाएं और निवेश योजनाओं को देखें। इसी सेक्शन में आपको "इनकम टैक्स कैलकुलेटर" मिलेगा।
  • स्टेप 2 - कैलकुलेटर में यह सारी जानकारी दर्ज करे-
    • वार्षिक आय
    • ब्याज आय
    • किराये से होने वाली आय
    • पूंजीगत लाभ (Capital gain)
    • टैक्स छूट
    • टैक्स कटौती ( ELSS, PPF, जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा आदि में निवेश)
  • स्टेप 3 - सभी जानकारी दर्ज करने के बाद "Calculate Tax" बटन दबाएं।
  • स्टेप 4- कैलकुलेटर पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था की जानकारी देगा:
    • आपकी नेट टैक्स योग्य आय
    • वित्त वर्ष 2024-25 के लिए टैक्स देनदारी
  • स्टेप 5- आप टैक्स बचाने के अलग-अलग विकल्पों और उनसे मिलने वाले लाभों की तुलना भी इनकम टैक्स कैलकुलेटर के माध्यम से कर सकते है।
  • स्टेप 6- आप जानकारी में बदलाव करके भी देख सकते है कि इससे आपकी टैक्स देनदारी पर क्या असर हो सकता है।

उदाहरण की मदद से समझते है कैलकुलेटर गणना कैसे करता है

प्रीति एक सैलरी पाने वाली महिला हैं, जिनकी हर साल की कमाई करीब 15,00,000 है। वह दिल्ली में एक किराए के घर में रहती हैं, जहां वह 30,000 रुपए किराया देती हैं। उनकी कंपनी उन्हें 40,000 प्रति माह HRA और 20,000 प्रति माह स्पेशल अलाउंस और 20,000 सालाना LTA देती है।

विस्तार से समझते है-

जानकारी राशि छूट पुरानी प्रणाली के अनुसार कर योग्य आय नई प्रणाली के अनुसार कर योग्य आय
बेसिक इनकम रु. 15,00,000 - रु. 15,00,000 रु 15,00,000
गृह किराया खर्च

(HRA)

रु 4,80,000 3,60,000 रु 1,20,000 रु. 4,80,000
विशेष खर्च रु 2,40,000 - रु. 2,40,000 रु. 2,40,000
यात्रा अवकाश खर्च (LTA) रु 20,000 रु. 16,000 रु 4,000 रु. 20,000
मानक कटौतियाँ - रु. 50,000 रु. 50,000 रु. 50,000
कुल वेतन से बची हुई आय - रु 18,14,000 रु 21,90,000

आयकर स्लैब दरें

भारत में आयकर स्लैब यह बताते हैं कि आपकी वार्षिक कमाई और सभी जगहो से होने वाली कमाई के आधार पर आपको कितना टैक्स देना होगा।

आय स्लैब और दरों पर कर दर और स्लैब छूट का लाभ कुल लाभ छूट लाभ के बाद कर
वर्तमान प्रस्तावित के लाभ 12 लाख तक 0
8 लाख 30,000 20,000 10,000 20,000 30,000 0
9 लाख 40,000 30,000 10,000 30,000 40,000 0
10 लाख 50,000 40,000 10,000 40,000 50,000 0
11 लाख 65,000 50,000 15,000 50,000 65,000 0
12 लाख 80,000 60,000 20,000 60,000 80,000 0
16 लाख 1,70,000 1,20,000 50,000 0 50,000 1,20,000
20 लाख 2,90,000 2,00,000 90,000 0 90,000 2,00,000
24लाख 4,10,000 3,00,000 1,10,000 0 1,10,000 3,00,000
50 लाख 11,90,000 10,80,000 1,10,000 0 1,10,000 10,80,000
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पुरानी कर व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स में छूट और कटौतियाँ

  • धारा 87ए - 5 लाख या उससे कम कमाई होने पर 12,500 तक की टैक्स छूट दी जाती है।
  • धारा 80सीसीडी(1) - राष्ट्रीय पेंशन योजना में निवेश पर 2 लाख तक की छूट प्राप्त करी जा सकती है।
  • धारा 80डी - स्वास्थय संबंधी भुगतान पर 25,000 तक की छूट दी जाती है।
  • धारा 80जी - चैरिटी या विज्ञान संबंधी ततिविधियों में दान पर पूरी टैक्स छूट।
  • धारा 80इ - शिक्षा संबंधी लोन पर चुकाए गए ब्याज पर 8 साल तक पूरी छूट मिल सकती है।
  • धारा 80सी - ULIP, ELSS, और PPF जैसी योजनाओं में निवेश पर 1.5 लाख तक की छूट मिल सकती है।
  • धारा 80टीटीए/80टीटीबी - बैंक बचत खाते के ब्याज पर आम लोगो के लिए 10,000 और वरिष्ठ नागरिको के लिए 50,000 तक छूट दी जाती है।
  • धारा 80जीजी - किराए के भुगतान पर टैक्स छूट।
  • धारा 10(14) - बच्चों की शिक्षा, हॉस्टल खर्च जैसे खर्चो पर खास छूट।
  • स्टैंडर्ड डिडक्शन - वेतनभोगी और पेंशन पाने वालो को 50,000 की छूट।
  • HRA - वेतन में मिलने वाले HRA पर छूट दी जाती है।
  • LTA - घरेलू यात्रा के खर्चों पर छूट दी जाती है

नई कर व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स में छूट और कटौतियाँ

  • विकलांग लोगो के लिए परिवहन का खर्चा, घर के खर्चो पर छूट।
  • परिवहन खर्च: यात्रा खर्च पर छूट की सहायता।
  • यात्रा या स्थानांतरण खर्च: यात्रा, या ट्रांसफर पर खर्च की गई राशि पर छूट दी जाती है।
  • रिटायरमेंट योजना पर छूट: वीआरएस (Voluntary Retirement Scheme) से प्राप्त राशि टैक्स से मुक्त होती है।
  • ग्रेच्युटी राशि: सेवा समाप्ति पर मिलने वाली ग्रेच्युटी टैक्स से मुक्त होती है।
  • किराए पर दी गई संपत्ति पर होम लोन का ब्याज: उस पर दिए गए ब्याज पर कटौती मिलती है।
  • 5,000 तक के उपहार: साल भर में प्राप्त 5,000 तक के उपहार टैक्स से मुक्त।
  • आपके कार्यस्थल द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में किया योगदान टैक्स कटौती के योग्य है।
  • फैमिली पेंशन पर स्टैंडर्ड कटौती उपलब्ध है।
  • अग्निवीर कॉर्पस फंड में जमा राशि: इस फंड में जमा पर टैक्स कटौती मिलती है।

निष्कर्ष

इनकम टैक्स कैलकुलेटर का उपयोग कर आप यह जान सकते है, कि आपको कितना टैक्स देना होगा, जो आपकी भविष्य की आर्थिक योजना बनाने मे सहायता कर सकता है। यह आपकी वित्तिय समझ को भी बढ़ाता है, जिससे आप यह समझ सकते है कि आपके लिए सबसे उपयुक्त टैक्स सेविंग इंवेस्टमेंट कौन सी हो सकती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

  • इनकम टैक्स कैलकुलेटर आपकी सहायता कैसे कर सकता है?

    इनकम टैक्स कैलकुलेटर आपकी आय और छुट के आधार पर गणना कर के हमारी यह समझने में सहायता करता है कि हमे कितना टैक्स भरना है। इनकम टैक्स कैलकुलेटर की सहायता से आप पूरानी और नई कर प्रणाली में तुलना करके देख सकते है कि आपके किस प्रणाली सा अधिक लाभ मिल रहा है।
  • क्या पॉलिसी बाज़ार के इनकम टैक्स कैलकुलेटर का उपयोग करने पर किसी तरह का चार्ज लगता है

    नही, यह पूरी तरह से निशुल्क सुविधा है, आप पॉलिसीबाज़ार के इनकम टैक्स कैलकुलेटर का उपयोग कर अपने टैक्स के बारे मे निशुल्क जान सकते है।
  • इनकम टैक्स कैलकुलेटर किस आधार पर यह गणना करता है?

    कैलकुलेटर में आप अपनी आय और छूट की जानकारी भरते हैं और इनकम टैक्स कैलकुलेटर अनुमान लगाता है कि आपको कितना टैक्स देना होगा।
  • क्या मैं एक से ज्यादा आय के साधन (Multiple income source) होने के बाद भी इनकम टैक्स कैलकुलेटर का उपयोग कर सकता हूँ?

    हाँ, एक से ज्यादा कमाई के साधन होने के बाद भी इनकम टैक्स कैलकुलेटर का उपयोग किया जा सकता है। आपको बस सभी जानकारी कैलकुलेटर मे डालनी होती है। जिसके बाद कैलकुलेटर जानकारी के अनुसार गणना कर आपको जानकारी देता है।

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Disclaimer: ^Section 80C allows annual deductions of up to ₹1.5 lacs from the taxable income. Section 10(10D) provides tax-free maturity benefits for investments of up to ₹2.5 Lacs/ year, on policies bought after 1 Feb 2021. Tax benefits and savings are subject to changes in tax laws. All plans listed here are of insurance companies’ funds.
*All savings are provided by the insurer as per the IRDAI approved insurance plan.
^The tax benefits under Section 80C allow a deduction of up to ₹1.5 lakhs from the taxable income per year and 10(10D) tax benefits are for investments made up to ₹2.5 Lakhs/ year for policies bought after 1 Feb 2021. Tax benefits and savings are subject to changes in tax laws.
¶Long-term capital gains (LTCG) tax (12.5%) is exempted on annual premiums up to 2.5 lacs.
++Source - Google Review Rating available on:- http://bit.ly/3J20bXZ

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