SBI लाइफ स्मार्ट स्कॉलर प्लान एक गैर-भागीदारी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना (ULIP) है, जिसे खासतौर पर बच्चों की शिक्षा, आर्थिक सुरक्षा और भविष्य की जरुरतो को पूरा करने के लिए बनाया गया है। यह योजना निवेश के लाभ और जीवन बीमा कवर एक साथ प्रदान करता है, जिससे माता-पिता की अनुपस्थिति में भी बच्चे का आर्थिक भविष्य सुरक्षित रहता है। जानिएं SBI लाइफ स्मार्ट स्कॉलर प्लान के लिए योग्यता, लाभ और जरुरी दस्तावेज़।
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SBI लाइफ स्मार्ट स्कॉलर प्लान एक युनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान है, यह योजना बीमा और निवेश दोनो का लाभ प्रदान करती है।
दोहरा लाभ: पॉलिसीधारक की दुरर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्तिथि मे परिवार की आर्थिक जरुरतो के लिए एकमुश्त राशि का दी जाती है और भविष्य के सभी प्रिमियम माफ कर दिये जाते है।
अनुकुलता (फ्लेक्सिबिलिटी): आप अपनी आवश्यक्ताओं के अनुसार फैसला ले सकते है।
तरलता (लिक्विडिटी): आंशिक निकासी के माध्यम से राशि निकालने की सुविधा।
7 फंड्स मे से चुनने का विकल्प:
टॉप 300 फंड
इक्विटी ऑप्टिमाइज़र फंड
ग्रोथ फंड
बैलेंस्ड फंड
बॉन्ड फंड
मनी मार्केट फंड
इक्विटी फंड
लॉयल्टी एडिशन: एक्टिव प्लान्स पर समय-समय पर अतिरिक्त इकाई जोड़कर निवेश की राशि बढ़ाई जाती है।
पॉलिसीधारक की पॉलीसी अवधि की दौरान दुरर्टभाग्यवश मृत्यु की स्तिथि मे नामांकित व्यक्ति को मूल बीमा राशि या अब तक जमा किए गए कुल प्रीमियम का 105% , जो अधिक होगा उसका एकमुश्त भुगतान किया जाएगा।
बच्चे की दुर्भाग्यवश मृत्यु की स्तिथि में, कोई बीमा राशि नहीं दी जाएगी। पॉलिसीधारक को घटना के बारे मे बीमा कंपनी को सुचित करना होगा। जिसके बाद, वे चाहें तो पॉलिसी को जारी रख सकते हैं या बंद कर सकते हैं। अगर पॉलिसी बंद की जाती है, तो फंड वैल्यू बिना किसी जुर्माने (Surrender charge) के वापस कर दी जाएगी।
यदि किसी कारणवश पॉलिसीधारक और बच्चे दोनो की मृत्यु हो जती है, तो पॉलिसी बंद कर दी जाएगी। जिसके बाद सभी फंड मुल्य और मान्य लाभो का भुगतान उसी अनुसार किया जाएगा।
भरे गए प्रिमियम पर आयकर अधिनियम की धारा 80 सी और क्लेम पर धारा 10(10डी) के तहत कर लाभ दिया जाता है।
पॉलिसी की अवधि पूरी होने पर पॉलिसीधारक को मैच्योरिटी बेनिफिट दिया जाता है, जो फंड की पूरी मुल राशि होगी और इसका भुगतान एकमुश्त किया जाता है।
इसका लाभार्थी कौन होगा?:
पॉलिसीधारक, यदि वह जीवित रहता है।
बच्चा, यदि पॉलिसीधारक की पॉलिसी अवधि के दोरान मृत्यु हो जाती है।
न्युनतम | अधिकतम | |
प्रवेश आयु (आखिरी जन्मदिन) | माता पिता - 18 वर्ष बच्चा – 0 वर्ष |
माता पिता – 57 वर्ष बच्चा – 17 वर्ष |
परिपक्वता आयु (आखिरी जन्मदिन) | माता पिता – NA बच्चा – 18 वर्ष |
माता पिता – 65 वर्ष बच्चा – 25 वर्ष |
पॉलिसी अवधि वर्षो में | 8 | 25 |
कितने वर्षो तक प्रिमियम भरना होगा (पीपीटी) | एकमुश्त भुगतान या 5-25 वर्ष |
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कितनी बारी में भुगतान किया जा सकता है | वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, मासिक | |
वार्षिक प्रिमियम | एकमुश्त भुगतान – 75,000 पीपीटी >=8 वर्ष वार्षिक– 24,000 अर्धवार्षिक – 16,000 त्रैमासिक – 10,000 मासिक – 4,000 पीपीटी 5-7 वर्ष: वार्षिक – 50,000 अर्धवार्षिक – 25,000 त्रैमासिक – 12,500 मासिक - 4,500 |
कौई सीमा नहीं |
बीमा राशि | एकमुश्त देय – 1.25 * एकमुश्त भुगतान नियमित देय – 45 वर्ष से कम आयु वालों के लिए: (10 × वार्षिक प्रीमियम) या (0.5 × पॉलिसी अवधि × वार्षिक प्रीमियम) में से जो अधिक हो। और 45 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए: (7 × वार्षिक प्रीमियम) या (0.25 × पॉलिसी अवधि × वार्षिक प्रीमियम) में से जो अधिक हो। |
सिंगल पे : 45 वर्ष से कम आयु के लिए: 35 × सिंगल प्रीमियम 45 वर्ष से अधिक आयु के लिए: 1.25 × सिंगल प्रीमियम नियमित देय- 20 × वार्षिक प्रीमियम |
30 वर्षीय अभिभावक के लिए 20 वर्षों की पॉलिसी अवधि और प्रीमियम भुगतान अवधि (PPT) का उदाहरण
प्रिमियम | 50,000 | 100,000 |
बीमा राशि | 5 लाख | 10 लाख |
फंड मुल्य @ 6% | 15,58,343 | 31,38,539 |
फंड मुल्य @ 10% | 24,75,781 | 49,85,760 |
छूट की अवधि (ग्रेस पीरियड): प्रीमियम भरने के लिए हर भुगतान मोड में 30 दिन की छूट मिलती है, हालाकि मासिक मोड में यह छूट 15 दिन की होती है।
पॉलिसी समाप्ति या समर्पण लाभ: पॉलिसी के 5 वर्ष पूरे होने के बाद बीमाधारक पॉलिसी बंद करा सकता है, यदि पॉलिसी 5 साल से पहले सरेंडर की जाती है, तो फंड वैल्यू में से डिसकंटिन्यूएशन चार्ज काटकर पैसा "डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड" में जमा किया जाएगा, जिस पर हर वर्ष कम से कम 4% का ब्याज मिलेगा। 5 साल पूरे होने पर यह राशि पॉलिसीधारक को दी जाएगी।
फ्री लुक पीरियड: फ्री लुक पीरियड,पॉलीसी के पहले 15 दिन को कहा जाता है इस दौरान अगर आपको नियम, लाभ या शर्ते पसंद नही आती है तो आप पॉलिसी बंद करा सकते है। आपका पूरा पैसो बीना किसी कटौती के आपको वापस कर दिया जाएगा। हालाकि कुछ मामुली शुल्क लगाये जा सकते है।
हर वर्ष एक बार आंशिक निकासी की सुविधा है, न्युनतम राशि 5000 और अधिकतम मुल फंड का 15 % हो सकता है।
पॉलिसी के दूसरे वर्ष से पॉलिसीधारक किन फंड्स मे निवेश करना है वह चुन और बदल सकता है।
हर साल 2 फ्री स्विच (switch) की सुविधा है।
योजना के तहत प्रिमियम वेवर राइडर की सुविधा दी जाती है, जिसका मतलब पॉलिसीधारक की मृत्यु की स्तिथि में बीमा कंपनी भविष्य के प्रिमियम का भुगतान खुद करती है।
योजना में एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर भी शामिल है, जिसमें कुल और स्थायी विकलांगता या किसी दुर्घटना मे मृत्यु की स्थिति में एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है।
अगर पॉलिसी शुरू होने के 12 महीनों के अंदर पॉलिसीधारक आत्महत्या करता है, तो उस दिन की फंड वैल्यू का भुगतान किया जाएगा।
एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर के अंतर्गत इन कारणों से हुई दुर्घटनाएं कवर नहीं होतीं -
नशे की लत
स्वयं को चोट पहुँचाना
दंगे या नागरिक अशांति
आपराधिक क्रिया
विमान दुर्घटनाएं आदि
बीमाधारक को सही जानकारी के साथ एप्लिकेशन फॉर्म भरन होता है, जिसमे:
पहचान प्रमाण (ID Proof) – पासपोर्ट, आधार कार्ड, PAN कार्ड, वोटर आईडी कार्ड (कोई एक)।
पते का प्रमाण - पासपोर्ट, आधार कार्ड,वोटर आईडी, बिजली बिल / टेलीफोन बिल / गैस बिल (कोई एक)।
उम्र प्रमाण (Proof of Age) – अभिभावक और बच्चे दोनों के लिए
आय प्रमाण
˜Top 5 plans based on annualized premium, for bookings made through https://www.policybazaar.com in the first 6 months of FY 24-25. Policybazaar does not endorse, rate or recommend any particular insurer or insurance product offered by any insurer. This list of plans listed here comprise of insurance products offered by all the insurance partners of Policybazaar. For a complete list of insurers in India refer to the Insurance Regulatory and Development Authority of India website, www.irdai.gov.in
*All savings are provided by the insurer as per the IRDAI approved insurance plan. Standard T&C Apply
^The tax benefits under Section 80C allow a deduction of up to ₹1.5 lakhs from the taxable income per year and 10(10D) tax benefits are for investments made up to ₹2.5 Lakhs/ year for policies bought after 1 Feb 2021. Tax benefits and savings are subject to changes in tax laws.
¶Long-term capital gains (LTCG) tax (12.5%) is exempted on annual premiums up to 2.5 lacs.
++Source - Google Review Rating available on:- http://bit.ly/3J20bXZ
#The lumpsum benefit is calculated if policyholder invested ₹10000 monthly for 10 years in the fund with a policy term of 20 years. This Point To Point past performance data of last 10 years has been used to illustrate a scenario for the customers benefit. It is assumed that the past 10 years returns would have also been delivered in last 20 years. This is not guaranteed and not in anyway indicative of what the customer may actually get 20 years from now. The investment is subject to market risk and the risk is borne by the policyholder.