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      बिहार में HSRP नंबर प्लेट

      आप चाहे किसी भी तरह की व्हीकल चलाते हों, आपके पास बिहार में HSRP नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। HSRP के एडवांस्ड सिक्योरिटी फीचर्स को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने राज्य में सभी मोटराइज्ड व्हीकल्स के लिए HSRP रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। यह ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वालों को ट्रैक करने और व्हीकल से जुड़े कई क्राइम को रोकने में मदद करता है। बिहार में नए या डुप्लीकेट HSRP के लिए अप्लाई करने का डिटेल्ड प्रोसेस, इसकी कीमत और दूसरी जानकारी नीचे पढ़ें।

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      बिहार में HSRP नंबर प्लेट क्या होती है?

      जैसा कि नाम से पता चलता है, एक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) नॉर्मल नंबर प्लेट की तुलना में ज़्यादा सिक्योरिटी फ़ीचर देती है। इसमें लेज़र-एच्ड यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, स्नैप-लॉक मैकेनिज्म, टैम्पर-प्रूफ बिल्ड, और भी बहुत कुछ है। यह अप्रैल 2019 के बाद रजिस्टर्ड व्हीकल्स में पहले से फिट किया जाने लगा है, जबकि पुराने व्हीकल्स के ओनर HSRP नंबर प्लेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।

      बिहार में HSRP नंबर प्लेट के फायदे

      बिहार में HSRP के कई फायदे हैं, जिनमें से कुछ नीचे बताए गए हैं:

      • कानूनी पालन: भारत में सभी व्हीकल्स के लिए HSRP कानूनी तौर पर अनिवार्य हैं। HSRP नंबर प्लेट के बिना व्हीकल चलाना एक दंडनीय अपराध है।
      • स्टैंडर्डाइज़ेशन: नॉर्मल नंबर प्लेट्स जो कई फ़ॉर्मैट में प्रिंट होती हैं, उनसे अलग, HSRPs का फ़ॉर्मैट पूरे भारत में स्टैंडर्डाइज़्ड है।
      • स्नैप-लॉक मैकेनिज्म: स्नैप-लॉक मैकेनिज्म रजिस्ट्रेशन प्लेट को हटाने और दोबारा इस्तेमाल करने से रोकने में मदद करता है और व्हीकल से जुड़ी किसी भी गैर-कानूनी गतिविधि को कम करने में मदद करता है।

      बिहार में HSRP के लिए अप्लाई कैसे करें?

      बिहार में HSRP के लिए अप्लाई करने का यह तरीक़ा देखें:

      • स्टेप 1: BOOK-MY-HSRP पोर्टल पर जाएं। 'हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट विद कलर स्टिकर' चुनें और फिर अपना राज्य, यानी 'बिहार' चुनें।
      • स्टेप 2: फ़ॉर्म भरें और अपनी व्हीकल की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डालें। कैप्चा कोड टाइप करें और 'यहां क्लिक करें' पर टैप करें। ओनर की डिटेल्स डालें और OTP से वेरिफ़ाई करने के बाद 'आगे बढ़ें' पर टैप करें।
      • स्टेप 3: घर पर इंस्टॉलेशन का ऑप्शन चुनें या सबसे पास के HSRP डीलरशिप पर अपॉइंटमेंट बुक करें। अपना एड्रेस डालें और अगले पेज पर अपॉइंटमेंट की तारीख चुनें। 'कन्फर्म और आगे बढ़ें' चुनें, 'बुकिंग समरी' सेक्शन में अपनी डिटेल्स चेक करें, और सबमिट करें।
      • स्टेप 4: 'ऑनलाइन पे करें' के लिए दिया गया ऑप्शन चुनें और अपनी कॉन्टैक्ट इन्फ़ॉर्मेशन डालें। दिए गए पेमेंट मोड में से किसी एक से पेमेंट करने के लिए अनिवार्य डिटेल्स टाइप करें। फीस पे करें और रसीद डाउनलोड करें।
      • स्टेप 5: अपॉइंटमेंट वाले दिन, फिटमेंट सेंटर पर जाएं और अपनी HSRP नंबर प्लेट लगवाएं।

      बिहार में HSRP नंबर प्लेट के लिए अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स

      व्हीकल के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) में HSRP एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान अनिवार्य सभी डिटेल्स होती हैं। इसलिए, आपको HSRP के लिए ऑनलाइन रजिस्टर करते समय इसे अपने पास रखना चाहिए। आपको वेबसाइट पर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड या सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी आर सी से सभी आवश्यक जानकारी भर सकते हैं।

      बिहार में HSRP नंबर प्लेट की कीमत

      आपके HSRP की कीमत आपके व्हीकल की क्लास पर निर्भर करती है। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:

      व्हीकल टाइप कीमत
      टू-व्हीलर ₹300 से ₹400 (बिना GST)
      थ्री-व्हीलर लागू नहीं/राज्य पोर्टल के अनुसार
      फोर-व्हीलर ₹500 से ₹600 (बिना GST)
      कमर्शियल व्हीकल लागू नहीं/राज्य पोर्टल के अनुसार

      बिहार में HSRP स्टेटस कैसे चेक किया जा सकता है?

      अगर आपने बिहार में HSRP के लिए पहले ही अप्लाई कर दिया है, तो आप इसका स्टेटस ऑनलाइन ऐसे चेक कर सकते हैं:

      • BOOK-MY-HSRP की वेबसाइट पर जाएं।
      • 'अपना ऑर्डर ट्रैक करें' चुनें।
      • ऑर्डर नंबर और व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डालें।
      • दिखाया गया कैप्चा कोड डालें।
      • सबमिट करें और आपकी HSRP नंबर प्लेट का स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा।

      आप अपने ऑर्डर की लेटेस्ट प्रोग्रेस ऑनलाइन तुरंत देख सकते हैं।

      बिहार में डुप्लीकेट HSRP के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं?

      अगर आपके व्हीकल का ओरिजिनल HSRP खो गई है या चोरी हो गई है, तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करके बिहार में डुप्लीकेट HSRP के लिए अप्लाई करना होगा:

      • स्टेप 1: बिहार में चोरी या गुम हुई HSRP नंबर प्लेट की रिपोर्ट करते हुए FIR दर्ज करें। फिर BOOK-MY-HSRP वेबसाइट पर जाएं और होमपेज पर 'रिप्लेसमेंट/रिटेन/ट्रांसफ़र' ऑप्शन पर टैप करें।
      • स्टेप 2: राज्य के सेक्शन में 'बिहार' चुनें और अपनी व्हीकल की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स टाइप करें। कैप्चा कोड डालने के बाद 'सबमिट' पर क्लिक करें।
      • स्टेप 3: अपने नज़दीकी फिटमेंट सेंटर पर अपॉइंटमेंट बुक करें। अपना पसंदीदा पेमेंट मोड चुनें और अपनी व्हीकल के लिए अनिवार्य HSRP फ़ीस का पेमेंट करें।
      • स्टेप 4: तय तारीख पर फिटमेंट सेंटर पर जाएं और अपना डुप्लीकेट HSRP ले लें।

      नोट: अगर आप खराब HSRP को बदलवा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले खराब नंबर प्लेट को फिटमेंट सेंटर में जमा करना होगा।

      बिहार में HSRP नंबर प्लेट बनाम नॉर्मल नंबर प्लेट

      नीचे बिहार में नॉर्मल नंबर प्लेट और HSRP नंबर प्लेट के बीच मुख्य अंतर देखें:

      फीचर HSRP नंबर प्लेट नॉर्मल नंबर प्लेट
      सिक्योरिटी फीचर्स UIN, होलोग्राम, टैम्पर-प्रूफ, आदि कोई एडवांस्ड सिक्योरिटी फीचर्स नहीं
      दोबारा इस्तेमाल दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है
      अशोक चक्र उपलब्ध उपलब्ध नहीं
      ऑथेंटिकेशन जल्दी वेरिफिकेशन संभव जल्दी वेरिफिकेशन फीचर्स की कमी
      कलर कोडेड स्टिकर उपलब्ध उपलब्ध नहीं

      HSRP कलर कोडेड स्टिकर से क्या मतलब है?

      व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स और उनके फ्यूल टाइप की बेहतर पहचान के लिए, व्हीकल्स के विंडशील्ड पर HSRP कलर-कोडेड स्टिकर लगाया जाता है। HSRP स्टिकर ये दिखाते हैं:

      • हल्का नीला: पेट्रोल और CNG व्हीकल्स
      • नारंगी: डीज़ल व्हीकल्स
      • ग्रे: इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स

      बिहार में बिना HSRP नंबर प्लेट वाले व्हीकल्स पर पेनल्टी

      अगर आप बिहार में बिना HSRP नंबर प्लेट के व्हीकल चलाते हुए पाए जाते हैं, तो आप पर ये पेनल्टी लग सकती हैं:

      • फाइन: आपके व्हीकल पर HSRP न होने पर आपको ₹2,500 तक का फाइन भरना पड़ सकता है।
      • कानूनी कार्रवाई: अगर HSRP नियम का कई बार उल्लंघन होता है, तो ड्राइवर पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
      • सर्विसेज पर रोक: कुछ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट व्हीकल से जुड़ी कुछ सर्विसेज, जैसे PUCC, को मंज़ूरी नहीं दे सकते हैं।

      अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

      आप बिहार में HSRP के लिए ऑनलाइन, BOOK-MY-HSRP जैसे ऑथराइज़्ड पोर्टल के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको अनिवार्य डिटेल्स डालनी होंगी, अपॉइंटमेंट की तारीख चुननी होगी और एप्लीकेशन फीस देनी होगी।

      हां, सेंट्रल मोटर व्हीकल नियम, 1989 के अनुसार, बिहार में सभी व्हीकल्स में HSRP नंबर प्लेट होना अनिवार्य है।

      बिहार में HSRP की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस तरह का व्हीकल चलाते हैं। उदाहरण के लिए, टू-व्हीलर्स के लिए यह 300 रुपये से 400 रुपये और फोर-व्हीलर्स के लिए 500 रुपये से 600 रुपये तक है।

      बिहार में बिना HSRP के व्हीकल चलाने पर ₹2,500 तक का फाइन भरना पड़ सकता है।

      बिहार में HSRP का उद्देश्य राज्य में व्हीकल्स की सुरक्षा को बढ़ाना है। HSRP ज़्यादा सुरक्षित होते हैं, क्योंकि उनमें UID, टैम्पर-प्रूफ़ बिल्ड क्वालिटी, रात में दिखने की सुविधा और भी बहुत कुछ होता है।

      आप बिहार में HSRP एप्लीकेशन प्रक्रिया के दौरान होम डिलीवरी का ऑप्शन चुन सकते हैं।

      आप BOOK-MY-HSRP वेबसाइट के ज़रिए अपने HSRP का स्टेटस चेक कर सकते हैं। ‘अपना ऑर्डर ट्रैक करें’ पर क्लिक करें और अपना HSRP स्टेटस चेक करने के लिए अनिवार्य डिटेल्स डालें।

      नंबर प्लेट पर ये चीज़ें चेक करें ताकि पता चल सके कि यह HSRP है या नहीं: टैम्पर-प्रूफ़ स्नैप लॉक मैकेनिज़्म, एक परमानेंट 12-डिजिट का लेज़र-एच्ड PIN, अशोक चक्र (क्रोमियम-बेस्ड होलोग्राम), IND ब्रांडिंग और रिफ्लेक्टिव शीटिंग।

      HSRP कलर-कोडेड स्टिकर, जिसे थर्ड रजिस्ट्रेशन प्लेट भी कहा जाता है, विंडशील्ड वाले सभी व्हीकल्स के लिए अनिवार्य है। यह विंडशील्ड पर लगा होता है और व्हीकल की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, एमिशन स्टैंडर्ड्स और फ्यूल टाइप दिखाता है।

      Disclaimer: The list mentioned is according to the alphabetical order of the insurance companies. Policybazaar does not endorse, rate or recommend any particular insurer or insurance product offered by any insurer. This list of plans listed here comprise of insurance products offered by all the insurance partners of Policybazaar. For complete list of insurers in India refer to the Insurance Regulatory and Development Authority of India website www.irdai.gov.in
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