ई-चालान उत्तर प्रदेश जारी करता है और इन ई-चालान से होने वाली कमाई के मामले में भी यह राज्य पहले नंबर पर है। राज्य के नए ई-चालान सिस्टम ने, AI वाले CCTV कैमरों की मदद से, 2019 और 2020 के बीच 1.3 करोड़ डिजिटल फाइन काटे, जिनमें से ज्यादातर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए थे। आइए, उत्तर प्रदेश में ई-चालान चेक करने और पेमेंट करने के तरीके के बारे में और जानें।
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अपने व्हीकल का ई-चालान स्टेटस चेक करने के दो आसान तरीके हैं। उत्तर प्रदेश का अपना ई-चालान पोर्टल नहीं है; इसके बजाय, यह सीधे परिवहन वेबसाइट से जुड़ता है। अपने चालान डिटेल्स वेरिफाई करने के लिए, नीचे दिए गए हर तरीके के लिए दिए गए प्रोसेस को फॉलो करें।
ऑफिशियल परिवहन वेबसाइट पर ई-चालान स्टेटस चेक करना सबसे असरदार तरीकों में से एक है:
आप पॉलिसीबाजार इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट का इस्तेमाल करके भी अपने उत्तर प्रदेश ई-चालान का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं:
ई-चालान का पेमेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से किया जा सकता है। एक्स्ट्रा खर्चों और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए, ई-चालान का पेमेंट जारी होने के 60 दिनों के अंदर कर देना चाहिए।
आप अपना ई-चालान केवल परिवहन वेबसाइट से ऑनलाइन पे कर सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ई-चालान पेमेंट के लिए कोई अलग स्टेट पोर्टल नहीं है:
आप उत्तर प्रदेश में अपने सबसे नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर भी अपने ई-चालान का पेमेंट कर सकते हैं:
डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ई-चालान का पेमेंट करने से सुविधा, स्पष्टता और कार्यकुशलता बढ़ती है:
बिना जोखिम ड्राइविंग अनुभव के लिए इन जरूरी नियमों का पालन करें:
अगर आपकी व्हीकल के लिए गलत ई-चालान जारी किया गया है, तो आप इसे ठीक करवाने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
राज्य के पास गलत ई-चालान के लिए अलग पोर्टल नहीं है, इसलिए परिवहन शिकायत पोर्टल का उपयोग करें:
| अपराध | रेगुलर फाइन | बाद के फाइन |
| बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाना | ₹500 | ₹500 |
| पब्लिक प्लेस पर बिना रजिस्ट्रेशन वाले व्हीकल का इस्तेमाल | ₹5,000 | ₹10,000 |
| बिना इंश्योरेंस वाले व्हीकल का इस्तेमाल | ₹1,000 | ₹1,000 |
| खतरनाक तरीके से ड्राइविंग | ₹1,000 | ₹2,000 |
| तय स्पीड लिमिट से तेज ड्राइविंग | ₹400 | ₹1,000 |
| बिना हेलमेट टू-व्हीलर चलाना | ₹100 | ₹300 |
| सीट बेल्ट न लगाना | ₹100 | ₹300 |
| ड्राइविंग करते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल | ₹100 | ₹300 |
| रेड/येलो लाइट जंप करना या बिना सिग्नल लेन बदलना | ₹100 | ₹300 |
| 3 पैसेंजर के साथ टू-व्हीलर चलाना | ₹100 | ₹300 |
| कम उम्र के व्यक्ति द्वारा पब्लिक प्लेस में ड्राइविंग | ₹500 | ₹500 |
| झूठी जानकारी देना या जानकारी छिपाना | ₹500 | ₹500 |
| मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति द्वारा ड्राइविंग | ₹200 | ₹500 |
| रोड सेफ्टी/नॉइज/एयर पॉल्यूशन स्टैंडर्ड का उल्लंघन | ₹1,000 | ₹2,000 |
| मोटर व्हीकल एक्ट 1988 सेक्शन 3 और 4 के खिलाफ वाहन चलाने की अनुमति देना | ₹1,000 | ₹1,000 |
| वाहन उपयोग और स्पीड कंट्रोल ऑर्डर का उल्लंघन | ₹2,000 | ₹2,000 |
नोट: मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, कुछ मामलों में बार-बार नियम तोड़ने पर जेल, लाइसेंस सस्पेंशन और भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।
उत्तर प्रदेश में ई-चालान जारी होने की तारीख से 60 दिनों के लिए वैलिड होता है। एक्स्ट्रा पेनल्टी, लीगल एक्शन या कोर्ट समन से बचने के लिए इस समय के अंदर फाइन भरें।
ट्रांजैक्शन ID/रसीद से पेमेंट वेरिफाई करें। echallan.parivahan.gov.in पर स्टेटस चेक करें या पेमेंट प्रूफ के साथ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। समस्या जारी रहे तो ट्रैफिक पुलिस स्टेशन जाएं या 0522-2390468 पर कॉल करें।
जुर्माने में छूट के लिए लोक अदालत जाना जरूरी है। गलत चालान को वर्चुअल कोर्ट के जरिए चुनौती दी जा सकती है। कोई रेगुलर डिस्काउंट उपलब्ध नहीं है।
एक दिन में जारी होने वाले ई-चालान की कोई तय लिमिट नहीं है। अलग-अलग उल्लंघनों के लिए एक ही दिन में कई चालान जारी हो सकते हैं।
*Savings are based on the comparison between the highest and the lowest premium for own damage cover (excluding add-on covers) provided by different insurance companies for the same vehicle with the same IDV and same NCB. Actual time for transaction may vary subject to additional data requirements and operational processes.
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*Savings are based on the comparison between the highest and the lowest premium for own damage cover (excluding add-on covers) provided by different insurance companies for the same vehicle with the same IDV and same NCB. Actual time for transaction may vary subject to additional data requirements and operational processes.
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