प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2026 (PMMVY)

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय संचालित करता है। इस योजना का उद्देश्य eKYC सत्यापन और आयुष्मान कार्ड बनाने व डाउनलोड करने की प्रक्रिया पूरी की जाती है। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपने स्वास्थ्य और अपने नवजात शिशु की बेहतर देखभाल कर सकें।

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      प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) क्या है?

      प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित एक मातृत्व सहायता योजना है। इसका उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे गर्भावस्था और प्रसव के बाद बेहतर पोषण प्राप्त कर सकें तथा इस अवधि में होने वाली आय की कमी की कुछ हद तक भरपाई कर सकें। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 1 जनवरी, 2017 को देश के सभी जिलों में मातृत्व लाभ योजना के रूप में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) शुरू की। यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 द्वारा समर्थित है और मिशन शक्ति के अंतर्गत 'समर्थ्य' उप-योजना का हिस्सा है।

      प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) मुख्य विशेषताएं

      विवरण विवरण
      योजना का नाम प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)
      लॉन्च वर्ष 1 जनवरी 2017
      द्वारा लॉन्च किया गया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
      उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को आराम, पोषण और स्वास्थ्य संबंधी आदतों के लिए नकद सहायता।
      लाभार्थियों गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, एमजीएनआरईजीए, ई-श्रम, दिव्यांग और अन्य वंचित समूहों की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं
      पात्रता आयु सीमा 18 वर्ष 7 महीने से 55 वर्ष तक; केंद्र/राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी इसमें शामिल नहीं हैं।
      नकद लाभ (पहले बच्चे के लिए) ₹3,000 (गर्भावस्था पंजीकरण + 2 वार्षिकी जांच) + ₹2,000 (जन्म पंजीकरण + टीकाकरण) = ₹5,000
      नकद लाभ (दूसरे बच्चे के लिए) ₹6,000 की एकमुश्त किस्त — केवल तभी जब दूसरी संतान लड़की हो (जन्म 1 अप्रैल 2022 को या उसके बाद हुआ हो)
      भुगतान का तरीका आधार से जुड़े बैंक/डाकघर खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी)
      अनुदान केंद्र प्रायोजित योजना
      कानूनी समर्थन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013
      उप-योजना के अंतर्गत मिशन शक्ति (समर्थ्या)
      प्रभाव 4.92 करोड़ लाभार्थी पंजीकृत; ₹20,150 करोड़ से अधिक की राशि वितरित की गई (अप्रैल 2026 तक)
      संबंधित योजना जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई), संस्थागत प्रसव पर अतिरिक्त ₹6,000
      आधिकारिक पोर्टल pmmvy.wcd.gov.in

      PMMVY की आवश्यकता क्यों पड़ी?

      प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से जरुरत पड़ी:

      • कुपोषण और एनीमिया की समस्या को कम करना: कई महिलाएँ कुपोषण और खून की कमी (एनीमिया) से प्रभावित होती हैं। इससे माँ और शिशु दोनों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यह योजना बेहतर पोषण सुनिश्चित करने में सहायता करती है।
      • आर्थिक सहायता प्रदान करना: आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव के दौरान आय में कमी का सामना करना पड़ सकता है। योजना के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता इस कमी को आंशिक रूप से पूरा करने में मदद करती है।
      • माँ को पर्याप्त आराम उपलब्ध कराना: आर्थिक सहायता मिलने से महिलाओं को गर्भावस्था और प्रसव के बाद आवश्यक आराम करने का अवसर मिलता है, जो उनके स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है।
      • नवजात शिशु के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना: यह योजना माताओं को शिशु की उचित देखभाल, नियमित स्वास्थ्य जांच और जन्म के बाद स्तनपान को प्रोत्साहित करती है, जिससे बच्चे का स्वस्थ विकास सुनिश्चित हो सके।
      • बालिका जन्म को प्रोत्साहन देना: योजना के तहत बालिका के जन्म पर विशेष लाभ प्रदान किए जाते हैं, जिससे बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा मिलता है और लैंगिक समानता को मजबूत करने में सहायता मिलती है।

      PMMVY के उद्देश्य क्या हैं?

      PMMVY के दो प्रमुख लक्ष्य हैं। पहला, महिलाओं को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करना ताकि वे प्रसव से पहले और बाद में आराम कर सकें। दूसरा, प्रत्येक स्वास्थ्य सेवा को किसी विशेष स्वास्थ्य स्थिति से जोड़ना, जैसे पंजीकरण, प्रसवपूर्व जांच और टीकाकरण, ताकि प्राप्त धनराशि का उपयोग सीधे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य प्रथाओं को बेहतर बनाने के लिए किया जा सके। इससे उन्हें घर से बाहर निकलकर नियमित रूप से जांच कराने की प्रेरणा मिलेगी।

      PMMVY के लिए कौन पात्र है?

      यह योजना सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि की महिलाओं को कवर करती है। निम्नलिखित श्रेणियों में से एक या अधिक के अंतर्गत आने वाली कोई भी महिला पात्र है:

      • अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाएं
      • आंशिक (40%) या पूर्ण रूप से विकलांग महिलाएं - दिव्यांग जन
      • बीपीएल राशन कार्ड धारकों
      • जिन महिलाओं को इसके तहत लाभ प्राप्त होता है PMJAY योजना: आयुष्मान भारत योजना - पात्रता और ऑनलाइन पंजीकरण
      • ई-श्रम कार्ड पकड़े हुए महिलाएं
      • किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभान्वित महिला किसान
      • एमजीएनआरईजीए जॉब कार्ड पकड़े हुए महिलाएं
      • जिन महिलाओं की कुल पारिवारिक आय 8 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है
      • गर्भवती और स्तनपान कराने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएँ, आंगनवाड़ी सहायिकाएँ और स्वयं आशा कार्यकर्ताएँ
      • एनएफएसए अधिनियम 2013 के तहत राशन कार्ड रखने वाली महिलाएं

      लाभार्थी की पात्र आयु बच्चे के जन्म के समय 18 वर्ष 7 महीने से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की नियमित कर्मचारी महिलाएं पात्र नहीं हैं क्योंकि उन्हें पहले से ही इसी प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। गर्भपात या मृत शिशु जन्म के मामलों को नए मामले के रूप में माना जाता है और महिला अगली गर्भावस्था के लिए पूरी तरह से पात्र बनी रहती है।

      PMMVY कितना भुगतान करता है और कब?

      PMMVY 2.0 के तहत किश्तों का विवरण (1 अप्रैल 2022 से प्रभावी)

      बच्चा किस्त मात्रा स्थिति
      पहला बच्चा 1st ₹3,000 गर्भावस्था का पंजीकरण + अंतिम माहवारी के 6 महीने के भीतर 2 प्रसवपूर्व गर्भावस्था जांच
      पहला बच्चा 2 ₹2,000 जन्म पंजीकरण + 14 सप्ताह के भीतर टीकाकरण
      पहले बच्चे का कुल योग ₹5,000
      + जेएसवाई लाभ लगभग ₹6,000 संस्थागत प्रसव पर
      कुल मातृत्व लाभ लगभग ₹11,000
      दूसरी संतान (केवल लड़की) अकेला ₹6,000 गर्भावस्था पंजीकरण + 2 प्रसवपूर्व जांच + जन्म पंजीकरण + 14 सप्ताह के भीतर टीकाकरण

      PMMVY 2.0 में क्या बदलाव हुए?

      PMMVY 2.0 ने मूल संस्करण की तुलना में कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। PMMVY 1.0 में आधार कार्ड केवल तीसरी किस्त के लिए अनिवार्य था। अब पंजीकरण के समय ही यह अनिवार्य है। पहले बच्चे के लाभ का भुगतान तीन किस्तों में किया जाता था; अब यह दो किस्तों में किया जाता है। पहले दूसरे बच्चे के लिए कोई प्रावधान नहीं था। अब दूसरे बच्चे के लड़की होने पर ₹6,000 दिए जाते हैं। स्व-पंजीकरण पहले केवल दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उपलब्ध था। अब यह पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से पूरे भारत में उपलब्ध है। गर्भपात के मामलों में पहले पुनर्पंजीकरण का कोई प्रावधान नहीं था; अब उन्हें नए लाभार्थी मामले के रूप में माना जाता है।

      पैसा कैसे ट्रांसफर किया जाता है?

      PMMVY के तहत सभी भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से किए जाते हैं, जो लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक या डाकघर खाते में सीधे जमा किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने और ब्लॉक स्तर के अधिकारी द्वारा अनुमोदित होने के बाद, राशि सीधे खाते में जमा कर दी जाती है। किसी भी काउंटर पर नकद भुगतान नहीं किया जाता है। बैंक या डाकघर खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए। यदि नहीं, तो लाभार्थी को आवेदन करने से पहले इसे आधार से जोड़ना होगा।

      PMMVY के लिए पंजीकरण कैसे करें

      नागरिक आधिकारिक PMMVY पोर्टल pmmvy.wcd.gov.in पर सीधे लॉग इन करके ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। निकटतम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या आशा कार्यकर्ता भी लाभार्थी के लिए पोर्टल या PMMVY मोबाइल ऐप पर फॉर्म भर सकती हैं।

      दूसरी ओर, ऑफलाइन पंजीकरण निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र या किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य केंद्र में आवश्यक दस्तावेजों के साथ किया जा सकता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पोर्टल में जानकारी दर्ज करेंगी।

      यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि लाभार्थी बच्चे के जन्म के 270 दिनों के भीतर कभी भी PMMVY पोर्टल पर पंजीकरण करा सकता है। इस प्रकार, पंजीकरण में देरी होने पर भी लाभ प्राप्त करने का अवसर रहता है।

      आवश्यक दस्तावेज़

      कागजी कार्रवाई जटिल नहीं है। पंजीकरण के समय निम्नलिखित की आवश्यकता होगी:

      • आधार कार्ड अनिवार्य है
      • आधार से जुड़े बैंक या डाकघर खाते का विवरण
      • स्टेटस अपडेट और पेमेंट अलर्ट के लिए मोबाइल नंबर अनिवार्य है।
      • एमसीपी/आरसीएचआई कार्ड
      • अंतिम मासिक धर्म की तिथि और गर्भकालीन गर्भनिरोध की तिथियाँ
      • दूसरी किस्त के लिए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और टीकाकरण रिकॉर्ड आवश्यक है।

      पात्रता प्रमाण के तौर पर, निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज मान्य होगा - बीपीएल राशन कार्ड, एमजीएनआरईजीए जॉब कार्ड, ई-श्रम कार्ड, किसान सम्मान निधि प्रमाण पत्र। पीएमजेएवाई कार्ड ₹8 लाख से कम की आय का प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र, या दिव्यांग प्रमाण पत्र।

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      आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका

      PMMVY के जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन के असली स्तंभ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता हैं। वे अपने समुदायों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करती हैं, महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन भरने में मदद करती हैं, आधार को बैंक खातों से जोड़ती हैं, आवेदन की स्थिति पर नजर रखती हैं और पात्र महिलाओं की पहचान करती हैं। सरकार उन्हें प्रत्येक पात्र आवेदन पर डीबीटी के रूप में प्रोत्साहन भी देती है, जो सीधे उनके आधार से जुड़े खातों में जमा किया जाता है।

      PMMVY का अब तक का प्रभाव

      भारत भर में योजना के शुभारंभ के बाद से प्राप्त प्रमुख परिणाम

      विवरण विवरण
      पंजीकृत लाभार्थियों की कुल संख्या 4.92 करोड़ से अधिक
      कुल मातृत्व लाभ का वितरण ₹20,150 करोड़ से अधिक
      कुल लाभार्थियों को भुगतान प्राप्त हुआ 4.28 करोड़ से अधिक
      शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दादरा और नगर हवेली, राजस्थान
      गैर-भागीदार राज्य तेलंगाना और ओडिशा (दोनों राज्यों की अपनी-अपनी मातृ कल्याण योजनाएं हैं)

      PMMVY क्यों महत्वपूर्ण है?

      PMMVY के तहत प्रत्येक सफल किस्त एक ऐसी महिला की है जिसने पीएमएसएमए के तहत अपनी गर्भावस्था का पंजीकरण कराया और गर्भावस्था संबंधी प्रसवपूर्व जांच करवाई, और जिसने PMMVY द्वारा समर्थित अस्पताल में अपने बच्चे को जन्म दिया। जेएसवाई और जिसने अपने बच्चे का टीकाकरण करवाया, वह भी असली पैसों से। किसी भी तरह की जटिलता होने पर, दवाइयाँ, निदान और परिवहन का खर्च जेएसएसके द्वारा वहन किया गया और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत उसके परिवार को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया गया। एक सुरक्षा जाल, अनेक योजनाएँ, अच्छी नीति निर्माण।

      लाभों के लिए निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र पर जाएं या pmmvy.wcd.gov.in पर जाएं। आपकी आशा कार्यकर्ता आपको पूरी प्रक्रिया समझा सकेंगी। पीएमएमवीवाई, जेएसवाईजेएसएसके पीएमएसएमए यदि आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जानते हैं और इन संसाधनों तक पहुँचने में उसकी सहायता कर सकते हैं, तो इससे शायद उसकी जान बच सकती है।

      पूछे जाने वाले प्रश्न

      • प्रश्न: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) क्या है?

        उत्तर: PMMVY एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अनुसार गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रत्यक्ष नकद सहायता प्रदान करने के लिए 1 जनवरी 2017 से लाभ उपलब्ध कराए जाते हैं।
      • प्रश्न: पहले बच्चे के लिए PMMVY की लागत कितनी है?

        उत्तर: कुल ₹5,000 की लागत दो भागों में चुकाई जाती है: गर्भावस्था पंजीकरण के समय और 2 एएनसी के बाद ₹3,000; जन्म पंजीकरण के समय और 14 सप्ताह के भीतर पहले टीकाकरण चक्र के बाद ₹2,000।
      • प्रश्न:Cक्या दूसरे बच्चे को PMMVY की पेशकश की जा सकती है?

        उत्तर: जी हां, लेकिन दूसरा बच्चा केवल लड़की ही होनी चाहिए, और 1 अप्रैल 2022 या उसके बाद जन्मी लड़कियों के लिए ₹6,000 का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा।
      • प्रश्न: क्या PMMVY आयु सीमा से अधिक उम्र के किसी भी आवेदन को स्वीकार कर सकता है?

        उत्तर: बच्चे के जन्म के समय पात्र आयु 18 वर्ष 7 महीने से 55 वर्ष के बीच है।
      • प्रश्न: PMMVY के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?

        उत्तर: pmmvy.wcd.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करें या निकटतम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता से संपर्क करें। लाभार्थी बच्चे के जन्म के 270 दिनों तक पंजीकरण करा सकता है।
      • प्रश्न: महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें?

        उत्तर: pmmvy.wcd.gov.in पर जाएं, नागरिक लॉगिन का उपयोग करें और अपने आधार कार्ड और बैंक विवरण के साथ पंजीकरण करें। आपकी स्थानीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी आपके लिए यह कर सकती हैं।
      • प्रश्न: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

        उत्तर: आधिकारिक वेबसाइट pmmvy.wcd.gov.in है।
      • प्रश्न: मातृ वंदना योजना का फॉर्म पीडीएफ फॉर्मेट में कहां मिल सकता है?

        उत्तर: इसे सीधे pmmvy.wcd.gov.in से डाउनलोड करें या अपने निकटतम आंगनवाड़ी केंद्र से ऑफलाइन फॉर्म प्राप्त करें।

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