दिल्ली आरोग्य कोष (DAK)

दिल्ली सरकार की 'दिल्ली आरोग्य कोष (Delhi Arogya Kosh) योजना के तहत दिल्ली में रहने वाले लोगों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए ₹5 लाख तक की सरकारी मदद मिलती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको दिल्ली का निवासी होना जरूरी है। साथ ही, आपका इलाज दिल्ली के किसी सरकारी अस्पताल जैसे दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, एम्स (AIIMS), MCD या अन्य सरकारी संस्थानों के अस्पतालों में चल रहा होना चाहिए।

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      दिल्ली आरोग्य कोष (DAK) क्यों शुरू किया गया था?

      दिल्ली सरकार की यह योजना उन लोगों के लिए है जो आर्थिक तंगी के कारण अपना या अपने परिवार का महंगा इलाज नहीं करा पाते। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पैसों की कमी के कारण किसी की जान न जाए। इस योजना को शुरू करने के निम्नलिखित कारण इस प्रकार हैं:

      • गरीब परिवारों को राहत: कम आय वाले परिवारों पर इलाज का बोझ कम करना।
      • इलाज तक सबकी पहुंच: यह सुनिश्चित करना कि दिल्ली का कोई भी निवासी पैसों की तंगी के कारण जीवन रक्षक उपचार (Life-saving treatment) से वंचित न रहे।
      • आर्थिक सहायता: योजना के तहत गंभीर बीमारियों के इलाज, बड़ी सर्जरी, जरूरी इम्प्लांट और महंगे मेडिकल टेस्ट के लिए ₹5 लाख तक की वित्तीय मदद दी जाती है।
      • किसे लाभ मिलेगा? दिल्ली के आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब नागरिक जो सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं।
      • मुफ्त जांच और इलाज: सरकारी अस्पतालों या सरकार द्वारा सूचीबद्ध (Empanelled) निजी केंद्रों पर महंगे टेस्ट और सर्जरी या तो पूरी तरह मुफ्त होती है या बहुत कम खर्च पर हो जाती है।

      दिल्ली आरोग्य कोष की मुख्य विशेषताएं

      विशेषता विवरण
      पूरा नाम दिल्ली आरोग्य कोष (DAK)
      कार्यान्वयन निकाय स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) 
      अधिकतम सहायता प्रति रोगी ₹5 लाख तक
      आय सीमा पारिवारिक आय ₹3 लाख प्रति वर्ष तक
      निवास संबंधी आवश्यकता कम से कम 3 वर्षों से दिल्ली का निवासी
      निधि कोष ₹110 करोड़
      नोडल विभाग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, GNCTD
      आधिकारिक पोर्टल dgehs.delhi.gov.in

      दिल्ली आरोग्य कोष (DAK) के लिए आवेदन करने के लिए कौन पात्र है?

      दिल्ली आरोग्य कोष (DAK) के लिए आवेदन करने वाले निम्नलिखित लोग पात्र बन सकते है

      • निवास: आवेदन करने से पहले आपको पिछले 3 वर्षों से दिल्ली का वास्तविक निवासी होना चाहिए।
      • आय: आपके परिवार की कुल वार्षिक आय ₹3 लाख या उससे कम होनी चाहिए।
      • सुविधा का प्रकार: आपको दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के किसी सरकारी अस्पताल में इलाज कराना होगा। इसमें दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, एम्स या स्थानीय निकायों द्वारा संचालित अस्पताल शामिल हैं।

      दिल्ली आरोग्य कोष (DAK) क्या कवर करता है

      • बीमारी के लिए फाइनेंशियल मदद - सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए ₹5 लाख तक की फाइनेंशियल मदद, उन लोगों के लिए जो इनकम और रहने की शर्तों को पूरा करते हैं।
      • फ़्री रेडियोलॉजिकल/इमेजिंग सुविधाएं - GNCTD हॉस्पिटल में इलाज करा रहे दिल्ली के लोगों के लिए अल्ट्रासाउंड, डॉप्लर स्टडी, मैमोग्राफी, EEG, EMG, TMT, और ECHO फ़्री में ऑफर करें।
      • कैशलेस रोड एक्सीडेंट कवरेज - दिल्ली में होने वाले रोड एक्सीडेंट, एसिड अटैक और जलने के शिकार लोगों को तुरंत मदद देता है।
      • हाई-एंड डायग्नोस्टिक रेफरल - सात खास अस्पतालों: GBPH, LNH, GTBH, DDUH, BSAH, JSSH, और RGSSH के मरीजों के लिए मान्यता प्राप्त सेंटर्स पर PET और रेडियो-न्यूक्लियोटाइड स्कैन की सुविधा देता है।
      • स्पेसिफाइड सर्जरी स्कीम - अगर कोई सरकारी हॉस्पिटल मेडिकल क्लीयरेंस के 30 दिन बाद सर्जरी शेड्यूल करता है, तो मरीज को प्राइवेट पार्टनर हॉस्पिटल में फ्री इलाज मिल सकता है।
      • स्पेशल सर्जरी रेफरल - जिन मरीजों को किडनी स्टोन या प्रोस्टेट बढ़ने की सर्जरी की ज़रूरत है, उन्हें तुरंत पार्टनर हॉस्पिटल में भेजा जा सकता है, अगर सरकारी हॉस्पिटल में जरूरी इक्विपमेंट नहीं हैं।

      दिल्ली आरोग्य कोष में क्या शामिल नहीं है

      • सरकारी अस्पतालों, एम्स संस्थानों, स्वायत्त संस्थानों या स्थानीय निकाय नेटवर्क के बाहर के अस्पतालों में उपचार, जब तक कि सर्जरी या निदान संबंधी प्रावधानों के तहत विशेष रूप से संदर्भित न किया गया हो, इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है।
      • प्रति मरीज 5 लाख रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता कवर नहीं की जाती है।
      • जिन मरीजों की वार्षिक पारिवारिक आय ₹3 लाख से अधिक है, उन्हें मानक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, हालांकि मुफ्त सर्जरी और मुफ्त निदान संबंधी सुविधाओं का लाभ वे इस योजना के अंतर्गत नहीं उठा सकते हैं।
      • जो सर्जरी इस योजना की मौजूदा पैकेज दर सूची में शामिल नहीं हैं, वे इसमें शामिल नहीं हैं।

      DAK के लिए आवेदन कैसे करें?

      • स्टेप 1: ऑफिशियल DGHS वेबसाइट पर जाएं - ऑफिशियल dgehs.delhi.gov.in पर जाएं।
      • स्टेप 2: एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करें - DAK डॉक्यूमेंट्स सेक्शन में, “एप्लीकेशन/एस्टीमेट/अंडरटेकिंग फॉर्म” डाउनलोड करें । आप यह फॉर्म संबंधित सरकारी हॉस्पिटल से भी ले सकते हैं।
      • स्टेप 3: फ़ॉर्म भरें - मरीज और इलाज की जरूरी जानकारी डालें और जरूरी डॉक्युमेंट्स अटैच करें।
      • स्टेप 4: हॉस्पिटल वेरिफिकेशन करवाएं - इलाज का अनुमान संबंधित सरकारी अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से सर्टिफाइड करें।
      • स्टेप 5: एप्लीकेशन सबमिट करें - भरा हुआ फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स संबंधित सरकारी हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट/मेडिकल डायरेक्टर के ऑफिस या तय दिल्ली आरोग्य कोष ऑफिस में जमा करें।
      • स्टेप 6: अप्रूवल का इंतज़ार करें - अस्पताल एप्लीकेशन को रिव्यू और अप्रूवल के लिए DGHS को भेजता है।
      • स्टेप 7: मदद पाए - मंजूर की गई रकम सीधे इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ECS) के ज़रिए संबंधित सरकारी अस्पताल में ट्रांसफर कर दी जाती है। आवेदक को स्पीड पोस्ट से और अगर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया हो तो फ़ोन से अलग से बताया जाता है।

      दिल्ली आरोग्य कोष (DAK) के लिए जरूरी दस्तावेज

      • आय का प्रमाण: नेशनल फ़ूड सिक्योरिटी (NFS) कार्ड या लोकल सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) से इनकम सर्टिफिकेट। 
      • पते का प्रमाण (पिछले 3 वर्ष): वोटर ID (EPIC), आधार कार्ड, पासपोर्ट, या ड्राइविंग लाइसेंस। 
      • बच्चों के लिए: बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और माता-पिता का एड्रेस प्रूफ। 

      दिल्ली आरोग्य कोष (DAK) आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें

      मरीजों के लिए कोई खास ऑनलाइन पोर्टल नहीं है जिससे वे रियल-टाइम में अपने एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक कर सकें। इसके बजाय, दिल्ली आरोग्य कोष (DAK) एप्लिकेंट्स को जानकारी देने के लिए एक मैनुअल और इंटरनल डिजिटल नोटिफिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करता है।

      आप इन तरीकों से अपने एप्लीकेशन स्टेटस को चेक या अपडेट पा सकते हैं:

      आधिकारिक अधिसूचना (मानक प्रक्रिया)

      एक बार जब आपका एप्लीकेशन हॉस्पिटल से प्रोसेस हो जाएगा और सही अधिकारियों (DGHS, फाइनेंस डिपार्टमेंट, या DAK के चेयरमैन) से अप्रूव हो जाएगा, तो आपको सीधे बताया जाएगा:

      • स्पीड पोस्ट: फंड की मंजूरी के बारे में एक फॉर्मल लेटर एप्लीकेंट के रजिस्टर्ड पते पर स्पीड पोस्ट से भेजा जाता है।
      • टेलीफ़ोनिक अपडेट: अगर आपने अपनी एप्लीकेशन में कांटेक्ट नंबर दिया है, तो अधिकारी आपको टेलीफोन पर भी बताने की कोशिश करेंगे।

      जमा करने के समय पूछताछ करें

      क्योंकि एप्लीकेशन को DGHS को भेजने से पहले लोकल लेवल पर प्रोसेस किया जाता है, इसलिए आप उस ऑफिस में करंट स्टेटस के बारे में पूछ सकते हैं जहां आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा किए थे:

      • अस्पताल: जिस सरकारी अस्पताल में आपका इलाज चल रहा है, वहां के मेडिकल सुपरिटेंडेंट या मेडिकल डायरेक्टर के ऑफिस से संपर्क करें।
      • DAK ऑफिस: आप दिल्ली गवर्नमेंट डिस्पेंसरी बिल्डिंग, S-1, तीसरी मंज़िल, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली में पेशेंट वेलफेयर सेल में जा सकते हैं या उनसे संपर्क कर सकते हैं।

      DAK के लिए हेल्पलाइन और सहायता

      समर्थन प्रकार विवरण
      नोडल कार्यालय स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, एफ-17, कड़कड़डूमा, दिल्ली - 110032
      फ़ोन नंबर 22307738
      ईमेल cpa.dhs@gmail.com
      आधिकारिक लिंक dgehs.delhi.gov.in

      DAK और अन्य स्वास्थ्य योजनाएं

      • दिल्ली आरोग्य निधि: दिल्ली सरकार की एक पहल जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकारी अस्पतालों में कुछ चिकित्सा उपचारों और प्रक्रियाओं के लिए 1.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
      • आयुष्मान भारत PMJAY: भारत की केंद्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जो आर्थिक रूप से कमजोर पात्र परिवारों को प्रति परिवार प्रति वर्ष ₹5 लाख तक का कवरेज प्रदान करती है; दिल्ली ने पीएम-जेएवाई को अधिकांश अन्य राज्यों द्वारा अपनाए गए मानक स्वरूप में लागू नहीं किया है, यही कारण है कि DAK क्षेत्र के अपने सहायता तंत्र के रूप में कार्य करता है।
      • अटल अमृत अभियान: असम सरकार की एक स्वास्थ्य योजना जो निर्दिष्ट गंभीर बीमारियों के लिए प्रति लाभार्थी प्रति वर्ष 2 लाख रुपये तक का नकद उपचार प्रदान करती है।
      • दीन दयाल स्वास्थ्य सेवा योजना: गोवा सरकार की एक स्वास्थ्य बीमा योजना, जो निर्दिष्ट उपचारों के लिए छोटे परिवारों को प्रति वर्ष 2.5 लाख रुपये तक और बड़े परिवारों को प्रति वर्ष 4 लाख रुपये तक का कवरेज प्रदान करती है।

      अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों

      • प्रश्न: दिल्ली आरोग्य कोष (DAK) क्या है?

        उत्तर: दिल्ली आरोग्य कोष एक सरकारी योजना है, जिसके तहत पात्र मरीजों को दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में बीमारी या इलाज के लिए ₹5 लाख तक की आर्थिक सहायता मिल सकती है।
      • प्रश्न: दिल्ली आरोग्य कोष के लिए आय सीमा क्या है?

        उत्तर: सामान्य इलाज के लिए पात्र मरीज के परिवार की सालाना आय ₹3 लाख तक होनी चाहिए। साथ ही, मरीज का दिल्ली का निवासी होना और निर्धारित शर्तों को पूरा करना जरूरी है।
      • प्रश्न: दिल्ली आरोग्य कोष के तहत कितनी आर्थिक सहायता मिल सकती है?

        उत्तर: पात्र मरीजों को इलाज की जरूरत और सक्षम अधिकारी की मंजूरी के आधार पर प्रति मरीज ₹5 लाख तक की आर्थिक सहायता मिल सकती है।
      • प्रश्न: क्या दिल्ली आरोग्य कोष और आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई एक ही योजना हैं?

        उत्तर: नहीं। दिल्ली आरोग्य कोष दिल्ली सरकार की योजना है, जबकि आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई केंद्र सरकार की योजना है। दोनों की पात्रता और नियम अलग-अलग हैं।
      • प्रश्न: दिल्ली आरोग्य कोष के लिए आवेदन कैसे करें?

        उत्तर: आवेदन फॉर्म मरीज या उसके प्रतिनिधि द्वारा जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा किया जा सकता है। आवेदन दिल्ली सरकार के डिस्पेंसरी भवन, शकरपुर या संबंधित सरकारी अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक/चिकित्सा निदेशक के कार्यालय में जमा किया जा सकता है।
      • प्रश्न: दिल्ली आरोग्य कोष के लिए कौन-कौन से दस्तावेज चाहिए?

        उत्तर: आमतौर पर आय प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड, दिल्ली में निवास का प्रमाण, डॉक्टर द्वारा जारी इलाज का अनुमान, मरीज की दो फोटो और इलाज से जुड़े दस्तावेज जमा करने होते हैं। निवास प्रमाण के लिए आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज स्वीकार किए जा सकते हैं।

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