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      आरटीओ उत्तराखंड

      रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस या आरटीओ उत्तराखंड एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन है जो उत्तराखंड में चलने वाले व्हीकल्स को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करती है। केवल अपनी कार का नंबर डालकर आरटीओ उत्तराखंड की डिटेल्स और ऑफिस का एड्रेस पता किया जा सकता है।

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      उत्तराखंड आरटीओ कोड की सूची

      उत्तराखंड में 43 से अधिक आरटीओ हैं जो राज्य में परिवहन से जुड़ी सभी गतिविधियों को संचालित करते हैं। नीचे उनके संबंधित आरटीओ कोड के साथ उत्तराखंड आरटीओ की पूरी सूची दी गई है।

      RTO City RTO Code
      आरटीओ अल्मोरा UK01, UA01, UP01
      आरटीओ बागेश्वर UK02, UA02
      आरटीओ चम्पावत UK03, UA03
      आरटीओ Haldwani UK04, UA04, UP02
      आरटीओ पिथोरागढ़ UK05, UA05, UP03
      आरटीओ उधम सिंह नगर UK06, UA06, UP04
      आरटीओ देहरादून UK07, UA07, UP07
      आरटीओ हरिद्वार UK08, UA08, UP10
      आरटीओ टिहरी UK09, UA09, UP08
      आरटीओ उत्तरकाशी UK10, UA10, UP09
      आरटीओ चमोली UK11, UA11, UP05
      आरटीओ पौड़ी UK12, UA12, UP06
      आरटीओ रुद्रप्रयाग UK13, UA13
      आरटीओ ऋषिकेश UK14
      आरटीओ कोटद्वार UK15
      आरटीओ विकासनगर UK16
      आरटीओ रुड़की UK17
      आरटीओ काशीपुर UK18
      आरटीओ रामनगर UK19
      आरटीओ रानीखेत UK20
      See more RTO

      उत्तराखंड आरटीओ में परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स

      उत्तराखंड में खरीदा गया और उसी राज्य में चलाया जाने वाला कोई भी मोटर व्हीकल UK आरटीओ के तहत रजिस्टर होना अनिवार्य है। व्हीकल खरीदने के 7 दिनों के अंदर संबंधित आरटीओ से परमानेंट RC प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए ये डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य हैं:

      • फॉर्म 20 (एप्लीकेशन फॉर्म)
      • फॉर्म 21 (सेल्स सर्टिफिकेट)
      • डीलर का जारी किया हुआ फॉर्म 22
      • एड्रेस का प्रूफ
      • वैलिड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट
      • पासपोर्ट साइज़ फोटो
      • कस्टम क्लीयरेंस सर्टिफिकेट, लाइसेंस और बॉन्ड के साथ (इम्पोर्टेड गाड़ी)
      • रूल 81 के हिसाब से फीस
      • टेम्पररी रजिस्ट्रेशन, अगर कोई हो
      • टैक्सेशन एक्ट, 1997 के तहत फॉर्म-A

      उत्तराखंड में परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैसे पाएं?

      उत्तराखंड में परमानेंट RC पाने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फ़ॉलो करें:

      • सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ सबसे पास के उत्तराखंड आरटीओ पर जाएं।
      • एप्लीकेशन फ़ॉर्म उत्तराखंड की रजिस्टरिंग अथॉरिटी को जमा करें।
      • बाकी डॉक्यूमेंट्स आरटीओ को जमा करें।
      • अगर कोई हो तो सही रजिस्ट्रेशन फ़ीस और टैक्स पे करें।

      उत्तराखंड आरटीओ में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैसे रिन्यू करें?

      परमानेंट RC की वैलिडिटी 15 साल की होती है, जिसके बाद इसे एक्सपायरी के 60 दिनों के अंदर रिन्यू कराना होता है। उत्तराखंड में व्हीकल की RC ऐसे रिन्यू कर सकते हैं:

      • संबंधित आरटीओ में फॉर्म 25 में एप्लीकेशन जमा करें।
      • बाकी डॉक्यूमेंट्स जमा करें।
      • तय रिन्यूअल फीस जमा करें।
      • संबंधित रजिस्टरिंग अथॉरिटी व्हीकल का इंस्पेक्शन भी करेगी और 5 साल के लिए रिन्यूअल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।

      रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्यूअल के लिए अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स

      उत्तराखंड आरटीओ में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्यूअल के लिए अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स नीचे दिए गए हैं:

      • फॉर्म 25
      • रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
      • इंश्योरेंस सर्टिफिकेट
      • पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट
      • फीस पेमेंट रसीद
      • एड्रेस का प्रूफ

      उत्तराखंड में ओनरशिप ट्रांसफर के लिए अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स

      नीचे वे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं जिनकी आरटीओ को ज़रूरत होती है, जब किसी व्हीकल की ओनरशिप नॉर्मल सेल, पब्लिक ऑक्शन या व्हीकल ओनर की मौत के बाद ट्रांसफर की जाती है:

      नॉर्मल सेल

      • फॉर्म 29 और 30
      • रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
      • टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट
      • N.O.C. अगर व्हीकल उत्तराखंड के बाहर रजिस्टर्ड है तो उसका
      • इंश्योरेंस सर्टिफिकेट
      • रूल 81 में बताई गई फीस
      • खरीदार और बेचने वाले का पासपोर्ट-साइज़ फोटो

      ओनर की मृत्यु होने पर

      • फॉर्म 31
      • पासपोर्ट-साइज़ फोटो
      • रजिस्टर्ड ओनर का डेथ सर्टिफिकेट
      • रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट
      • वैलिड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट
      • सक्सेशन का प्रूफ

      पब्लिक ऑक्शन

      • फॉर्म 32
      • रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट
      • इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट
      • ऑक्शन करने के लिए ऑथराइज़्ड व्यक्ति द्वारा उसके फेवर में व्हीकल की बिक्री को कन्फर्म करने वाले ऑर्डर का सर्टिफिकेट
      • व्हीकल की नीलामी को ऑथराइज़ करने वाले सरकारी ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी
      • तय फीस
      • खरीदार का पासपोर्ट-साइज़ फोटो

      उत्तराखंड में व्हीकल रजिस्ट्रेशन चार्ज

      उत्तराखंड में व्हीकल रजिस्ट्रेशन कुछ निर्धारित चार्ज देकर किया जा सकता है। राज्य में व्हीकल रजिस्टर करने की फीस इस प्रकार है:

      • टू-व्हीलर: Rs. 300
      • फोर-व्हीलर: Rs. 600
      • ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स: Rs. 1000

      उत्तराखंड में RC का स्टेटस कैसे पता कर सकते हैं?

      अगर किसी व्हीकल ओनर ने उत्तराखंड में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है, तो वह आसानी से अपनी RC का स्टेटस ऑनलाइन जान सकता है। उत्तराखंड में RC स्टेटस जानने के लिए ये स्टेप्स हैं:

      • परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
      • होमपेज पर मौजूद व्हीकल रजिस्ट्रेशन बॉक्स पर क्लिक करें।
      • अब राज्य का नाम "उत्तराखंड" चुनें।
      • अगले पेज पर, अपना आरटीओ डालें और आगे बढ़ें।
      • अब "एप्लीकेशन स्टेटस" ऑप्शन चुनें।
      • अनिवार्य डिटेल्स डालें और सबमिट करें।
      • जैसे ही आप इसे सबमिट करेंगे, आपकी RC की डिटेल्स और उसका स्टेटस दिखाई देगा।

      उत्तराखंड में व्हीकल ओनर की डिटेल्स कैसे चेक करें?

      उत्तराखंड में व्हीकल ओनर की डिटेल्स चेक करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:

      • परिवहन सेवा के ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं।
      • सबसे ऊपर, “इन्फ़ॉर्मेशन सर्विसेज” टैब पर क्लिक करें।
      • अब “अपनी व्हीकल डिटेल्स जानें” ऑप्शन चुनें।
      • अपने मोबाइल नंबर और OTP का इस्तेमाल करके अपने अकाउंट में लॉग इन करें।
      • अगर आपका नंबर पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, तो नया अकाउंट बनाएं और फिर लॉग इन करें।
      • मांगी गई डिटेल्स कैप्चा के साथ भरें।
      • अब “सर्च” बटन पर क्लिक करें, और बस आपको व्हीकल ओनर की डिटेल्स मिल जाएंगी।

      अलग-अलग व्हीकल्स के लिए उत्तराखंड रोड टैक्स

      उत्तराखंड में चलने वाले अलग-अलग तरह के व्हीकल्स पर रोड टैक्स इस तरह है:

      बाइक और मोटरसाइकिल के लिए रोड टैक्स:

      व्हीकल की कीमत एक बार का रोड टैक्स
      10 लाख से कम कीमत का 6%
      10 लाख से ज़्यादा कीमत का 8%

      फोर-व्हीलर के लिए रोड टैक्स:

      वाहन की कीमत एक बार का रोड टैक्स
      10 लाख से कम कीमत का 6%
      10 लाख से ज़्यादा कीमत का 8%

      उत्तराखंड रोड टैक्स को ऑनलाइन कैसे भरा जा सकता है?

      भारत में मोटर व्हीकल कानूनों ने उत्तराखंड में रोड टैक्स के पेमेंट का फीचर भी शुरू किया है, जिसे परिवहन सेवा वेबसाइट या संबंधित राज्य की स्टेट ट्रांसपोर्ट वेबसाइट से ऑनलाइन किया जा सकता है। उत्तराखंड रोड टैक्स ऑनलाइन पे करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करें:

      • उत्तराखंड स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
      • दाईं ओर, “पब्लिक के लिए ई-सर्विसेज” ऑप्शन पर क्लिक करें।
      • सर्विसेज की लिस्ट में से, “उत्तराखंड में रजिस्टर्ड व्हीकल्स के लिए ऑनलाइन टैक्स” पर क्लिक करें।
      • अगले पेज पर, अपना आरटीओ और व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डालें।
      • “आगे बढ़ें” पर क्लिक करें।
      • ”टैक्स पे करें” ऑप्शन पर क्लिक करें।
      • चेसिस नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर के आखिरी 5 डिजिट डालें।
      • अब अपनी डिटेल्स वेरिफ़ाई करें।
      • ऑनलाइन पेमेंट मोड से टैक्स पे करें।
      • आगे के रेफरेंस के लिए टैक्स रसीद जेनरेट करें।

      उत्तराखंड रोड टैक्स न देने पर फाइन

      उत्तराखंड में रोड टैक्स देना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर भारी पेनल्टी लगेगी। उत्तराखंड में रोड टैक्स न देने पर डिफॉल्ट अमाउंट के अलावा Rs. 500 रुपये का फाइन लगता है।

      अगर डिफ़ॉल्ट का समय जारी रहता है, तो राज्य सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार फाइन बढ़कर Rs. 1,000 हो सकता है।

      उत्तराखंड में हाइपोथेकेशन का एंडोर्समेंट

      अगर उत्तराखंड में कोई व्हीकल बैंक से लोन पर खरीदा गया है, तो ऐसे हाइपोथेकेशन को पास के आरटीओ से व्हीकल RC में एंडोर्स करवाना अनिवार्य है।

      उत्तराखंड में हाइपोथेकेशन एंडोर्समेंट के लिए अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स ये हैं:

      • व्हीकल की ओरिजिनल RC
      • फॉर्म 34 की दो कॉपी सही से भरी हुई हों (हाइपोथेकेशन के एंडोर्समेंट के लिए)
      • वैलिड इंश्योरेंस की अटेस्टेड कॉपी
      • रजिस्टर्ड ओनर के एड्रेस प्रूफ की अटेस्टेड कॉपी
      • वैलिड पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट की अटेस्टेड कॉपी
      • तय फ़ीस
      • PAN कार्ड की अटेस्टेड कॉपी या फॉर्म 60 और फॉर्म 61 (जैसा लागू हो)

      उत्तराखंड में हाइपोथेकेशन खत्म करना

      जब व्हीकल का लोन पूरा चुका दिया जाता है, तो RC में से व्हीकल का हाइपोथेकेशन भी खत्म कर देना चाहिए। उत्तराखंड में हाइपोथेकेशन खत्म करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य हैं:

      • फॉर्म 35 की दो कॉपी जो ठीक से भरी हों (हाइपोथेकेशन हटाने के लिए)
      • फाइनेंसर से एक सर्टिफिकेट कि उसने फाइनेंसर से पूरा बकाया रख लिया है
      • ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
      • व्हीकल के इंश्योरेंस की अटेस्टेड कॉपी
      • रजिस्टर्ड ओनर के एड्रेस प्रूफ की अटेस्टेड कॉपी
      • वैलिड PUC की अटेस्टेड कॉपी
      • तय फीस
      • PAN कार्ड या फॉर्म 60 और फॉर्म 61 (जैसा लागू हो) की अटेस्टेड कॉपी
      • फाइनेंसर से NOC

      उत्तराखंड में हाइपोथेकेशन चार्ज

      उत्तराखंड में व्हीकल का हाइपोथेकेशन एंडोर्स या खत्म करने के चार्ज इस तरह हैं:

      • एक व्हीलर के लिए: Rs. 500 और Rs. 25 का सर्विस चार्ज
      • अन्य सभी व्हीकल्स के लिए: फीस Rs. 800 और Rs. 25 का सर्विस चार्ज
      • हाइपोथिकेशन समाप्त करने के लिए: सभी प्रकार के व्हीकल्स के लिए सर्विस चार्ज Rs. 25

      उत्तराखंड में ऑनलाइन हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए अप्लाई करना

      मोटर कानूनों के अनुसार, उत्तराखंड में सभी व्हीकल्स में हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट होना अनिवार्य है। HSRP प्लेट में कुछ सुरक्षा विशेषताएं होती हैं जो चोरी की घटनाओं को रोकने में मदद करती हैं।

      उत्तराखंड में अपने व्हीकल पर HSRP लगवाने के लिए इन स्टेप्स का पालन करें:

      • Book my HSRP की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ।
      • होमपेज से "हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट विथ कलर स्टीकर" चुनें।
      • अगले पेज पर अनिवार्य फ़ॉर्म भरें, जिसमें राज्य, चेसिस नंबर, कैप्चा, इंजन नंबर और अन्य जानकारी शामिल हो।
      • इसके बाद, फ़िटमेंट की जगह चुनें और अपॉइंटमेंट का स्लॉट बुक करें।
      • बुकिंग समरी कन्फ़र्म करें।
      • डिटेल्स वेरिफ़ाई करें और फाइनल अमाउंट का पेमेंट करें।
      • पेमेंट की रसीद डाउनलोड करें।

      उत्तराखंड में HSRP का स्टेटस ऑनलाइन चेक करें

      उत्तराखंड में HSRP का स्टेटस ऑनलाइन चेक करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:

      • Book MY HSRP की ऑफिशियल वेबसाइट से “अपना ऑर्डर ट्रैक करें” टैब पर क्लिक करें।
      • अगले पेज पर अपने व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर और ऑर्डर नंबर डालें।
      • कैप्चा कोड डालें और “सर्च” बटन पर क्लिक करें।
      • आपके व्हीकल के HSRP का स्टेटस दिख जाएगा।

      उत्तराखंड में बिना कार इंश्योरेंस के ड्राइविंग करने पर चालान

      उत्तराखंड में बिना वैलिड मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के ड्राइविंग करना कानूनी अपराध है। इन नियमों का पालन न करने पर, कार ओनर को ये ट्रैफिक फाइन देने होंगे:

      व्हीकल टाइप पहली गलती दूसरी गलती
      टू-व्हीलर 1000 2000
      फोर-व्हीलर 2000 4000

      उत्तराखंड में व्हीकल इंश्योरेंस कैसे खरीद सकते हैं?

      मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के अनुसार उत्तराखंड में मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदना बेहद अनिवार्य है। व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों तरह से खरीदी जा सकती है।

      आप Policybazaar.com से ऑनलाइन कार इंश्योरेंस ऐसे खरीद सकते हैं:

      • होमपेज से ‘कार इंश्योरेंस’ ऑप्शन चुनें।
      • अपनी कार का नंबर डालें या ‘ब्रांड न्यू कार’ ऑप्शन चुनें।
      • अब उत्तराखंड आरटीओ की लिस्ट से अपनी कार का आरटीओ चुनें।
      • अपनी कार की बाकी डिटेल्स जैसे मॉडल, मेक, वेरिएंट, रजिस्ट्रेशन ईयर चुनें।
      • दिए गए कार इंश्योरेंस प्लान की लिस्ट में से, वह प्लान चुनें जो आपके बजट में फिट हो।
      • कोई भी ऐड-ऑन चुनें जिसे आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पर अपने प्लान में शामिल करना चाहते हैं।
      • अब ऑनलाइन पेमेंट मोड से प्रीमियम का पेमेंट करें।
      • एक बार जब आप प्रीमियम अमाउंट का पेमेंट कर देंगे, तो आपका कार इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपके ईमेल एड्रेस पर भेज दिया जाएगा।

      आरटीओ के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

      उत्तराखंड में अपने ड्राइविंग लाइसेंस का स्टेटस चेक करने के लिए, उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट वेबसाइट पर जाएं और होमपेज पर मौजूद ‘पब्लिक के लिए ऑनलाइन सर्विसेज’ सेक्शन से ‘अपना DL स्टेटस जानें’ ऑप्शन पर क्लिक करें।

      RC पर एड्रेस बदलने के लिए उत्तराखंड में संबंधित आरटीओ में ये डॉक्यूमेंट जमा करें: फॉर्म 33, वैलिड इंश्योरेंस की अटेस्टेड कॉपी, रजिस्टर्ड ओनर के एड्रेस प्रूफ की अटेस्टेड कॉपी, ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वैलिड PUC सर्टिफिकेट की अटेस्टेड कॉपी, PAN कार्ड या फॉर्म 60 और 61 (जैसा लागू हो) की अटेस्टेड कॉपी, और जहाँ लागू हो फाइनेंसर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट।

      हाँ, आप Policybazaar.com पर अपने फोर-व्हीलर का इंश्योरेंस ऑनलाइन रिन्यू कर सकते हैं। बस होमपेज से ‘कार इंश्योरेंस’ चुनें, दिए गए फॉर्म में अपना कार नंबर डालें और अपनी पॉलिसी रिन्यू करें।

      उत्तराखंड में अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की डुप्लीकेट कॉपी पाने के लिए, संबंधित आरटीओ में ये डॉक्यूमेंट जमा करें: फॉर्म 26 पर एप्लीकेशन (डुप्लिकेट में और एक कॉपी फाइनेंसर के एंडोर्समेंट के साथ अटेस्टेड हो), F.I.R/N.C.R. की ओरिजिनल कॉपी, PUC सर्टिफिकेट की अटेस्टेड कॉपी, एड्रेस प्रूफ की अटेस्टेड कॉपी, वैलिड इंश्योरेंस पॉलिसी की अटेस्टेड कॉपी, तय फीस, और PAN कार्ड या फॉर्म 60 और 61 की अटेस्टेड कॉपी (जैसा लागू हो)।

      हां, मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, उत्तराखंड में ड्राइविंग की प्लानिंग करने वाले हर व्हीकल ओनर के लिए UK आरटीओ के तहत अपना व्हीकल रजिस्टर करवाना अनिवार्य है।

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      Disclaimer: The list mentioned is according to the alphabetical order of the insurance companies. Policybazaar does not endorse, rate or recommend any particular insurer or insurance product offered by any insurer. This list of plans listed here comprise of insurance products offered by all the insurance partners of Policybazaar. For complete list of insurers in India refer to the Insurance Regulatory and Development Authority of India website www.irdai.gov.in

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