• City & RTO
  • Car Brand
  • Car Model
  • Car Fuel Type
  • Car Variant
  • Registration Year
Find RTO Details By Registration Number
प्रोसेसिंग
    Other models
    Other variants
    Select your variant
    View all variants
      Secure
      We don’t spam
      Get RTO details
      Please wait..
      By clicking on “View Prices”, you agree to our Privacy Policy & Terms of Use
      Get Updates on WhatsApp
      City & RTO
      Address
      Pincode
      Contact No.

      We have found best plans for you!! Our advisor will get in touch with you soon.

      RTO बिहार

      रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस या RTO बिहार एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन है जो बिहार में चलने वाले व्हीकल्स को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करती है। बस अपनी कार का नंबर डालकर RTO बिहार की डिटेल्स और ऑफिस का पता पता किया जा सकता है।

      Read more

      बिहार RTO कोड की लिस्ट

      बिहार में 39 से ज़्यादा RTO हैं जो राज्य में ट्रांसपोर्ट से जुड़े सभी काम करते हैं। नीचे RTO बिहार की लिस्ट उनके संबंधित RTO कोड के साथ दी गई है।

      बिहार RTO में परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स

      एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के लिए वैलिड होता है, जिसके बाद इसे परमानेंट करवाना अनिवार्य होता है। बिहार में परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए, आपको इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी:

      • कस्टम्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट
      • टेम्पररी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
      • CMV नियमों के अनुसार सही फीस
      • फॉर्म 21 में सेल्स सर्टिफिकेट
      • रोडवर्दीनेस सर्टिफिकेट
      • वैलिड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट
      • एड्रेस का प्रूफ
      • PAN या फॉर्म 60 और 61 की कॉपी, जो भी लागू हो
      • पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट
      • आधार कार्ड
      • ओरिजिनल सेल्स सर्टिफिकेट
      • तय फीस
      • पासपोर्ट साइज़ फोटो

      बिहार में परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैसे पाएं?

      बिहार RTO में परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पाने के लिए, नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:

      • आपको जिस तरह का रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, उसे कन्फर्म करें।
      • स्मार्ट कार्ड/HSRP कार्ड के इस्तेमाल को कन्फर्म करें।
      • रूल 81 के अनुसार लागू फीस पे करें।
      • सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल के अनुसार टैक्स पे करें।

      बिहार RTO में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैसे रिन्यू कर सकते हैं?

      रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 15 साल के लिए वैलिड होता है, जिसके बाद इसे रिन्यू कराना होता है। अपने व्हीकल को लगातार इस्तेमाल करने के लिए, आपको अपनी RC को उसकी एक्सपायरी के 60 दिन पहले रिन्यू करवाना होता है। बिहार RTO में आप अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्यू कैसे कर सकते हैं:

      • RTO में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के रिन्यूअल के लिए अप्लाई करने के लिए फॉर्म 25 भरें।
      • दूसरे अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स जमा करें।
      • अगर कोई टैक्स लगता है तो उसे पे करें।
      • सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के हिसाब से सही फीस पे करें।
      • RTO में आपके मोटर व्हीकल का स्पॉट इंस्पेक्शन किया जाएगा जिसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्यूअल होगा।

      रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्यूअल के लिए अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स

      बिहार RTO में अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्यू करने के लिए आपको इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है:

      • फॉर्म 25 में एप्लीकेशन
      • पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट
      • सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन
      • अप-टू-डेट रोड टैक्स के पेमेंट का प्रूफ
      • इंश्योरेंस सर्टिफिकेट
      • इंजन पेंसिल और चेसिस प्रिंट

      ओनरशिप ट्रांसफर के लिए अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स

      व्हीकल के बिकने, चोरी होने या ओनर की मौत होने पर, ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए, बिहार RTO में ये डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे:

      • फॉर्म 29
      • फॉर्म 30
      • फॉर्म 31
      • नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट
      • एप्लीकेंट का एफिडेविट
      • रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
      • पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट
      • रोड टैक्स क्लियरेंस
      • वैलिड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट
      • एड्रेस का प्रूफ
      • रजिस्टर्ड ओनर का डेथ सर्टिफिकेट (अगर ओनर की मौत हो गई हो तो)
      • बेचने वाले और ख़रीदने वाले का PAN कार्ड
      • तय फीस

      बिहार में व्हीकल रजिस्ट्रेशन चार्ज

      बिहार में अलग-अलग तरह के व्हीकल्स को रजिस्टर करने के चार्ज निम्न हैं:

      • टू-व्हीलर: Rs. 300
      • थ्री-व्हीलर/फोर-व्हीलर: Rs. 600

      रजिस्ट्रेशन का डुप्लीकेट सर्टिफिकेट जारी करने की फ़ीस टू-व्हीलर्स के लिए Rs. 150 और फोर-व्हीलर्स के लिए Rs. 300 होती है।

      बिहार में RC स्टेटस कैसे पता किया जा सकता है?

      बिहार में RC स्टेटस ऑनलाइन जानने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करें:

      • परिवहन सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
      • होमपेज से "ऑनलाइन सर्विसेज" ड्रॉपडाउन पर जाएं।
      • व्हीकल-रिलेटेड सर्विसेज ऑप्शन चुनें।
      • ड्रॉपडाउन से "बिहार" स्टेट चुनें।
      • अपना RTO चुनें और "आगे बढ़ें" पर क्लिक करें।
      • स्टेटस टैब से "अपना एप्लीकेशन स्टेटस जानें" ऑप्शन चुनें।
      • अपना व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और सबमिट पर क्लिक करें।
      • आपकी RC का स्टेटस दिखाई दे जाएगा।

      बिहार में व्हीकल ओनर की जानकारी कैसे देखी जा सकती है?

      आप इन स्टेप्स को फॉलो करके बिहार में व्हीकल ओनर्स की डिटेल्स ऑनलाइन भी जान सकते हैं:

      • परिवहन सेवा पोर्टल के होमपेज पर "इन्फ़ॉर्मेशन सर्विसेज" ड्रॉपडाउन ढूंढें।
      • ड्रॉपडाउन से "अपनी व्हीकल डिटेल्स जानें" चुनें।
      • अपने अकाउंट में लॉग इन करने के लिए मोबाइल नंबर और वेरिफिकेशन कोड डालें।
      • अगर अकाउंट नहीं है तो अकाउंट बनाएं।
      • मिला OTP डालें और "वेरिफ़ाई" बटन पर क्लिक करें।
      • अब आपको व्हीकल, उसके ओनर और दूसरी अनिवार्य डिटेल्स मिल जाएंगी।

      अलग-अलग व्हीकल्स के लिए बिहार रोड टैक्स

      बिहार में पहली बार व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए स्लैब के अनुसार रोड टैक्स देना अनिवार्य है:

      टू-व्हीलर्स के लिए रोड टैक्स:

      व्हीकल का विवरण टैक्स रेट
      Rs.1,00,000 तक व्हीकल कॉस्ट का 8%
      Rs.1,00,000 से Rs.8,00,000 तक व्हीकल कॉस्ट का 9%
      Rs.8,00,000 से Rs.15,00,000 तक व्हीकल कॉस्ट का 10%
      Rs.15,00,000 से ज़्यादा व्हीकल कॉस्ट का 12%

      पर्सनल इस्तेमाल की मोटरकार के लिए रोड टैक्स:

      व्हीकल का विवरण टैक्स रेट
      Rs.1,00,000 तक व्हीकल कॉस्ट का 8%
      Rs.1,00,000 से Rs.8,00,000 व्हीकल कॉस्ट का 9%
      Rs.8,00,000 से Rs.15,00,000 व्हीकल कॉस्ट का 10%
      Rs.15,00,000 से ज़्यादा व्हीकल कॉस्ट का 12%

      बिहार रोड टैक्स ऑनलाइन कैसे भर सकते हैं?

      बिहार में रजिस्टर्ड गाड़ी का रोड टैक्स ऑनलाइन भरने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:

      • बिहार ट्रांसपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
      • होमपेज से "टैक्स पेमेंट" ऑप्शन चुनें।
      • अगले पेज पर, "बिहार में रजिस्टर्ड व्हीकल" के नीचे दिए गए लिंक को चुनें।
      • अब यह आपको वाहन वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर देगा।
      • अपने व्हीकल का RTO चुनें और आगे बढ़ें।
      • अगले पेज पर, "अपना टैक्स भरें" ऑप्शन पर क्लिक करें।
      • रोड टैक्स का पेमेंट ऑनलाइन करें।
      • पेमेंट रसीद डाउनलोड करें।

      बिहार रोड टैक्स न देने पर फाइन

      बिहार में तय समय में रोड टैक्स न देने पर भारी फाइन लग सकता है। रोड टैक्स न देने पर फाइन पेनल्टी पीरियड पर निर्भर करता है:

      पेनल्टी पीरियड दंड
      15 से 30 दिन कुल टैक्स का 25%
      30 से 60 दिन कुल टैक्स का 50%
      60 से 90 दिन टैक्स के बराबर
      90 दिन और उससे ज़्यादा टैक्स की रकम का दोगुना

      अगर आप बार-बार ऐसा करते हैं, तो आपको एक बार में चुकाए जाने वाले टैक्स के बराबर रकम से दोगुना पेमेंट करना पड़ सकता है।

      बिहार में हाइपोथेकेशन का एंडोर्समेंट

      अगर किसी व्हीकल को लोन पर हाइपोथेकेटेड किया गया है, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में हाइपोथेकेशन दर्ज करवाना अनिवार्य है।

      बिहार में इसके लिए अनिवार्य डॉक्युमेंट्स निम्न हैं:

      • व्हीकल का ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
      • फॉर्म 34, जो ठीक से भरा और साइन किया हुआ हो
      • व्हीकल की इंश्योरेंस पॉलिसी की कॉपी
      • रजिस्टर्ड ओनर के एड्रेस के प्रूफ की अटेस्टेड कॉपी
      • वैलिड PUC कॉपी
      • तय एंडोर्समेंट फीस
      • PAN कार्ड या फॉर्म 60 और 61 की कॉपी

      बिहार में हाइपोथिकेशन खत्म करना

      अगर आपने अपने व्हीकल की सभी EMI/लोन चुका दिए हैं, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से हाइपोथिकेशन हटवाना जरूरी है। हाइपोथेकेशन खत्म होने के बाद RC में आपके नाम से लेंडर का नाम हटा दिया जाता है।

      • लेंडर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट
      • टर्मिनेशन के लिए फॉर्म 35
      • व्हीकल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
      • व्हीकल की इंश्योरेंस पॉलिसी की कॉपी
      • पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट की कॉपी
      • रजिस्टर्ड ओनर का एड्रेस/आइडेंटिटी प्रूफ

      बिहार में हाइपोथेकेशन चार्ज

      • टू-व्हीलर के लिए: Rs. 1500
      • कारों के लिए: Rs. 1500
      • हैवी व्हीकल्स के लिए: Rs. 3,000
      • हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन के लिए फ़ीस: Rs. 100

      बिहार में हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करें

      बिहार में हर व्हीकल ओनर के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होना अनिवार्य है। पुराने व्हीकल के लिए HSRP प्लेट ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करें:

      • BookmyHSRP वेबसाइट पर जाएं।
      • "हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट विद कलर स्टिकर" चुनें।
      • व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर, चेसिस नंबर और अन्य विवरण भरें।
      • प्लेट की फिटमेंट लोकेशन चुनें।
      • अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक करें।
      • डिटेल्स वेरिफ़ाई करें और पेमेंट करें।
      • आगे के रेफरेंस के लिए पेमेंट रसीदें डाउनलोड करें।

      इसके अलावा, आप SIAM की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी HSRP के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।

      बिहार में HSRP का स्टेटस ऑनलाइन चेक करें

      • BookmyHSRP की वेबसाइट पर जाएं।
      • होमपेज पर “अपना ऑर्डर ट्रैक करें” टैब चुनें।
      • अपना ऑर्डर नंबर और व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डालें।
      • दिखाया गया कैप्चा डालें और "सर्च" पर क्लिक करें।
      • अगले पेज पर HSRP एप्लीकेशन का स्टेटस दिखाई देगा।

      बिहार में बिना कार इंश्योरेंस के ड्राइविंग करने पर चालान

      बिहार में सड़क पर व्हीकल चलाते समय कम से कम एक थर्ड-पार्टी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी रखना अनिवार्य है। बिहार में बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने पर लगने वाले फाइन इस प्रकार हैं:

      उल्लंघन फाइन
      पहली बार उल्लंघन Rs. 2,000
      अगली बार उल्लंघन Rs. 4,000

      बिहार में व्हीकल इंश्योरेंस कैसे खरीद सकते हैं?

      भारत के मोटर कानूनों के अनुसार, बिहार में हर व्हीकल ओनर के लिए मोटर इंश्योरेंस होना अनिवार्य है। बिहार में ऑनलाइन कार इंश्योरेंस खरीदने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करें:

      • Policybazaar.com के होमपेज से ‘कार इंश्योरेंस’ ऑप्शन चुनें।
      • दिए गए फॉर्म में अपना कार नंबर डालें या दूसरा ऑप्शन चुनें।
      • बिहार RTO चुनें जहां से आपने अपनी फोर-व्हीलर रजिस्टर कराई है।
      • कार का मॉडल, वेरिएंट, फ्यूल टाइप और रजिस्ट्रेशन साल चुनें।
      • एडिशनल कवर के साथ प्लान का टाइप चुनें।
      • ऑनलाइन पेमेंट मेथड से प्रीमियम पे करें।
      • पेमेंट के बाद पॉलिसी की कॉपी आपके ईमेल पर भेज दी जाएगी।

      RTO के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

      हां, आप Policybazaar.com पर अपने फोर-व्हीलर या बाइक के लिए इंश्योरेंस कोट्स की तुलना कर सकते हैं।

      बिहार में कुल 57 RTO हैं जो बिहार में परिवहन से संबंधित सभी गतिविधियों को संभालते हैं।

      आप अपने व्हीकल की डिटेल्स बिहार की स्टेट वेबसाइट या परिवहन पोर्टल पर देख सकते हैं।

      आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी की सॉफ्ट कॉपी इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट या Policybazaar.com पर अपने डैशबोर्ड से ले सकते हैं।

      हाँ, मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के अनुसार, बिहार में मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी रखना अनिवार्य है। मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के बिना आप बिहार की सड़कों पर कानूनी तौर पर ड्राइविंग नहीं कर सकते हैं।

      Save upto 91% on Car Insurance
      Disclaimer: The list mentioned is according to the alphabetical order of the insurance companies. Policybazaar does not endorse, rate or recommend any particular insurer or insurance product offered by any insurer. This list of plans listed here comprise of insurance products offered by all the insurance partners of Policybazaar. For complete list of insurers in India refer to the Insurance Regulatory and Development Authority of India website www.irdai.gov.in

      #Rs 2094/- per annum is the price for third-party motor insurance for private cars (non-commercial) of not more than 1000cc

      *Savings are based on the comparison between the highest and the lowest premium for own damage cover (excluding add-on covers) provided by different insurance companies for the same vehicle with the same IDV and same NCB. Actual time for transaction may vary subject to additional data requirements and operational processes.

      +Savings are based on the maximum discount on own damage premium as offered by our insurer partners.

      ^Lowest Price Guaranteed is based on certifications shared by insurers with us. Policybazaar will facilitate price matching subject to the terms and conditions of select insurers.

      ##Claim Assurance Program: Pick-up and drop facility available in 1400+ select network garages. On-ground workshop team available in select workshops. Repair warranty on parts at the sole discretion of insurance companies. Dedicated Claims Manager. 24x7 Claim Assistance.

      Close
      Download the Policybazaar app
      to manage all your insurance needs.
      INSTALL
      Claude
      top