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      RTO दिल्ली

      रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस या RTO दिल्ली एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन है जो दिल्ली में चलने वाले व्हीकल्स के लिए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करती है। बस अपनी कार का नंबर डालकर RTO दिल्ली की डिटेल्स और ऑफिस का एड्रेस पता करें।

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      दिल्ली RTO कोड की लिस्ट

      दिल्ली में 14 से ज़्यादा RTO हैं जो राज्य में ट्रांसपोर्ट से जुड़े सभी काम करते हैं। नीचे RTO दिल्ली की लिस्ट उनके संबंधित RTO कोड के साथ दी गई है।

      दिल्ली RTO में परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स

      परमानेंट रजिस्ट्रेशन से पहले, संबंधित RTO में इंस्पेक्शन करने वाली अथॉरिटी द्वारा व्हीकल का फ़िज़िकल इंस्पेक्शन किया जाता है। दिल्ली RTO में किसी व्हीकल के परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य हैं:

      • ठीक से भरा हुआ फ़ॉर्म 20
      • फ़ॉर्म 21 (सेल सर्टिफ़िकेट)
      • फ़ॉर्म 22 (रोडवर्दीनेस सर्टिफ़िकेट)
      • वैलिड व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी/कवर नोट की सेल्फ़-अटेस्टेड कॉपी
      • उस एड्रेस के एड्रेस प्रूफ़ की सेल्फ़-अटेस्टेड कॉपी, जिस पर गाड़ी रजिस्टर की जानी है
      • ओनर और फाइनेंसर का साइन किया हुआ फॉर्म 34
      • एक बार लगने वाला रोड टैक्स
      • तय रजिस्ट्रेशन फीस
      • PAN कार्ड या फॉर्म 60 और 61 (जैसा लागू हो)
      • M.C.D पार्किंग फीस
      • मैन्युफैक्चरर इनवॉइस के साथ डीलर इनवॉइस

      दिल्ली में परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट कैसे मिलता है?

      दिल्ली RTO से अपने व्हीकल के लिए परमानेंट RC पाने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फ़ॉलो करें:

      • फ़ॉर्म 20 भरें और अपने व्हीकल के परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें।
      • अगर आपने व्हीकल का टेम्पररी रजिस्ट्रेशन करवाया है, तो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन की एक्सपायरी डेट से पहले अप्लाई करें।
      • आपको किस तरह का रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, यह कन्फ़र्म करें।
      • अगर लागू हो, तो स्मार्ट कार्ड से जुड़ी ज़रूरतें कन्फ़र्म करें।
      • सही फ़ीस जमा करें।
      • सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 के हिसाब से अनिवार्य टैक्स जमा करें।
      • इसके बाद RTO में व्हीकल की रोडवर्दीनेस के लिए उसका इंस्पेक्शन किया जाएगा। अगर सही पाया गया, तो 5 साल के लिए री-रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।

      दिल्ली RTO में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) को कैसे रिन्यू कर सकते हैं?

      एक मोटर व्हीकल को 15 साल के लिए रजिस्टर कराना होता है, जिसके बाद उसकी रोडवर्दीनेस के हिसाब से उसका रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराना होता है। दिल्ली RTO में RC रिन्यू करवाने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:

      • RC रिन्यू करवाने के लिए RTO में फॉर्म 25 भरें।
      • सभी अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स संबंधित अधिकारी के पास जमा करें।
      • अगर कोई व्हीकल टैक्स बकाया है, तो उसका पेमेंट करें।
      • CMV नियमों के अनुसार, रिन्यूअल की तय फीस का पेमेंट करें।

      रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्यू करवाने के लिए अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स

      दिल्ली में अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिन्यू करवाने के लिए नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है:

      • फॉर्म 25 पर एप्लीकेशन
      • ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
      • अप-टू-डेट रोड टैक्स पेमेंट का प्रूफ
      • इंश्योरेंस सर्टिफिकेट की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी
      • PUC सर्टिफिकेट की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी
      • अगर कोई टैक्स बकाया है, तो उसका पेमेंट
      • तय फीस
      • PAN कार्ड या फॉर्म 60 और 61 (जो भी लागू हो) की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी

      RC की ओनरशिप ट्रांसफर के लिए अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स

      आमतौर पर, किसी व्हीकल की ओनरशिप तीन मुख्य स्थितियों में ट्रांसफर की जाती है। इनमें ओनर की मौत, व्हीकल की चोरी, या व्हीकल की नॉर्मल बिक्री शामिल है। दिल्ली RTO के तहत व्हीकल की ओनरशिप के ट्रांसफर के लिए, आपको ये डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे:

      मृत्यु होने पर ट्रांसफर

      • सक्सेशन सर्टिफिकेट
      • फॉर्म 3
      • जीवित सदस्य का सर्टिफिकेट
      • नॉमिनी के नाम पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट
      • डेथ सर्टिफिकेट
      • नॉमिनी द्वारा भरा और साइन किया हुआ फॉर्म 30
      • वैलिड व्हीकल इंश्योरेंस की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी
      • वैलिड एड्रेस प्रूफ की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी
      • व्हीकल की ओरिजिनल RC
      • NOC और फाइनेंसर/बैंक से फॉर्म 35, अगर व्हीकल हाइपोथेकेशन एग्रीमेंट के तहत है
      • नियम 81 में बताई गई तय फीस, और अगर लागू हो तो कम्पोजिट फीस का पेमेंट

      नॉर्मल सेल के मामले में ट्रांसफर

      • फॉर्म 28
      • फॉर्म 29
      • फॉर्म 30
      • फॉर्म 31
      • ओरिजिनल RC बुक
      • इंश्योरेंस सर्टिफिकेट
      • PUC सर्टिफिकेट
      • आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ
      • टैक्स सर्टिफिकेट
      • संबंधित ट्रांसफर फीस

      दिल्ली में व्हीकल के रजिस्ट्रेशन चार्ज

      दिल्ली में व्हीकल रजिस्ट्रेशन चार्ज टू-व्हीलर, फोर-व्हीलर और ट्रक जैसे हैवी व्हीकल्स के लिए अलग-अलग हैं:

      • टू-व्हीलर के लिए: Rs. 300
      • कार/हल्की मोटर व्हीकल्स के लिए: Rs. 600

      इसके अलावा, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने की फीस टू-व्हीलर के लिए Rs. 150 और कारों के लिए Rs. 300 होती है।

      दिल्ली में RC का स्टेटस कैसे पता कर सकते हैं?

      वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का स्टेटस नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके जाना जा सकता है:

      • वाहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
      • होमपेज से "व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज" टैब चुनें।
      • अब वह राज्य चुनें जहाँ से आपका व्हीकल रजिस्टर्ड है।
      • अगले पेज पर RTO चुनें।
      • अपनी कार का नंबर डालें और "आगे बढ़ें" पर क्लिक करें।
      • सबमिट करने के बाद कार की डिटेल्स और RC स्टेटस दिखाई देगा।

      दिल्ली में व्हीकल ओनर की डिटेल्स कैसे चेक करें?

      दिल्ली में व्हीकल ओनर का स्टेटस चेक करने के लिए, आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:

      • परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
      • "इन्फ़ॉर्मेशन सर्विसेज" ड्रॉपडाउन से "अपनी व्हीकल डिटेल्स जानें" ऑप्शन चुनें।
      • मोबाइल नंबर और वेरिफिकेशन कोड के ज़रिए लॉग इन करें।
      • अगर अकाउंट नहीं है, तो "अकाउंट बनाएँ" ऑप्शन चुनें।
      • व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और "सर्च" पर क्लिक करें।
      • आपको व्हीकल ओनर की डिटेल्स और दूसरी जानकारी दिखाई दे जाएगी।

      अलग-अलग व्हीकल्स के लिए दिल्ली रोड टैक्स

      दिल्ली में अलग-अलग तरह के व्हीकल्स के लिए रोड टैक्स नीचे बताया गया है:

      प्राइवेट व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन के लिए:

      एक्स-शोरूम कीमत पेट्रोल डीज़ल
      Rs. 6 लाख तक 4% 5%
      Rs. 6 लाख से 10 लाख 7% 8.75%
      Rs. 10 लाख से ज़्यादा 10% 12.5%

      इलेक्ट्रिक कार: ज़ीरो रोड टैक्स

      कंपनी के व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन के लिए:

      एक्स-शोरूम कीमत पेट्रोल डीज़ल
      Rs. 6 लाख तक 5% 6.25%
      Rs. 6 से 10 लाख 8.75% 10.94%
      Rs. 10 लाख से ज़्यादा 12.5% 15.63%

      दिल्ली रोड टैक्स ऑनलाइन कैसे जमा किया जा सकता है?

      दिल्ली में ऑनलाइन रोड टैक्स भरने का एक आसान, स्टेप-बाय-स्टेप तरीका यहाँ दिया गया है:

      • परिवहन के ऑफिशियल पोर्टल पर जाएँ।
      • "इन्फ़ॉर्मेशन सर्विसेज" ड्रॉपडाउन से "व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज" ऑप्शन चुनें।
      • अपना राज्य चुनें, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डालें और आगे बढ़ें।
      • सर्विसेज की लिस्ट से "रोड टैक्स पे करें" ऑप्शन चुनें।
      • अनिवार्य डिटेल्स डालें और पेमेंट करने के लिए आगे बढ़ें।
      • ऑनलाइन पेमेंट मोड का इस्तेमाल करके रोड टैक्स भरें।
      • पेमेंट के बाद आगे के लिए एक प्रिंटआउट ले लें।

      दिल्ली रोड टैक्स न देने पर फाइन

      अगर आप तय समय में दिल्ली रोड टैक्स नहीं भरते हैं, तो आप पर भारी फाइन लग सकता है।

      पेनल्टी आपके व्हीकल की कीमत का एक हिस्सा हो सकती है या लागू रोड टैक्स के अलावा सालाना टैक्स से ज़्यादा नहीं हो सकती।

      दिल्ली में हाइपोथेकेशन खत्म करना

      जब कोई व्हीकल ओनर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अपना पूरा लोन चुका देता है, तो उसे RC से हाइपोथेकेशन खत्म करवाना अनिवार्य होता है। एक बार हाइपोथेकेशन खत्म हो जाने पर, आप व्हीकल के अकेले ओनर बन जाते हैं।

      दिल्ली में आपके व्हीकल से हाइपोथेकेशन हटाने/खत्म करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य हैं:

      • व्हीकल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
      • फॉर्म 35 में एप्लीकेशन
      • वैलिड कार इंश्योरेंस सर्टिफिकेट
      • व्हीकल का अलॉटमेंट लेटर
      • एड्रेस प्रूफ
      • PUC सर्टिफिकेट
      • RC बुक
      • फॉर्म 60 और 61 के PAN कार्ड की अटेस्टेड कॉपी
      • फाइनेंसर से NOC
      • ओनर के सिग्नेचर आइडेंटिफिकेशन
      • चेसिस और इंजन पेंसिल प्रिंट

      दिल्ली में हाइपोथेकेशन का एंडोर्समेंट

      जब आप लीज़ या हायर-परचेज पर व्हीकल खरीदते हैं, तो उसकी एंट्री आपके व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में ज़रूर करवाएँ।

      अपनी RC में हाइपोथिकेशन का एंडोर्समेंट करवाने के लिए अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स ये हैं:

      • फॉर्म 34 में एंडोर्समेंट के लिए अप्लाई करें
      • रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट
      • फाइनेंसर से यह सर्टिफिकेट कि उसने सभी बकाया रकम वसूल कर ली है (सिर्फ हटाने के मामले में)
      • एड्रेस का प्रूफ
      • व्हीकल इंश्योरेंस का वैलिड सर्टिफिकेट
      • PUC सर्टिफिकेट
      • RC बुक
      • PAN या फॉर्म 60 और 61 की अटेस्टेड कॉपी
      • एंडोर्समेंट के लिए तय फीस

      दिल्ली में हाइपोथिकेशन चार्ज

      • मोटरसाइकिल: Rs. 500
      • हल्का मोटर व्हीकल: Rs. 1500
      • मीडियम या हैवी व्हीकल: Rs. 3,000
      • हाइपोथिकेशन हटाने/कैंसिल करने के लिए: Rs. 100

      दिल्ली में हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना

      अगर आपने नया व्हीकल खरीदा है, तो व्हीकल पर हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। यहाँ एक स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया दी गई है:

      • Book My HSRP की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएँ।
      • "हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट विद कलर स्टिकर" ऑप्शन पर क्लिक करें।
      • बुकिंग डिटेल्स भरें।
      • फिटमेंट की जगह चुनें।
      • अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक करें और बुकिंग समरी चेक करें।
      • डाली गई डिटेल्स वेरिफ़ाई करें और फ़ीस पे करें।
      • वेरिफ़िकेशन के लिए रसीद की एक कॉपी डाउनलोड करें।

      दिल्ली में HSRP का स्टेटस ऑनलाइन चेक करना

      • "मेरा HSRP बुक करें" पोर्टल पर जाएं।
      • होमपेज से "अपना ऑर्डर ट्रैक करें" चुनें।
      • अपना ऑर्डर नंबर और व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डालें।
      • कैप्चा कोड भरें।
      • "सर्च" ऑप्शन पर क्लिक करें, और हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट की डिटेल्स दिखाई दे जाएगी।

      दिल्ली में कार इंश्योरेंस के बिना ड्राइविंग करने पर फाइन

      दिल्ली में बिना वैलिड मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी ड्राइविंग करना ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है। बिना कार इंश्योरेंस के ड्राइविंग पर दंड:

      उल्लंघन दंड
      पहली बार गलती Rs 2,000 और/या 3 महीने की जेल, कम्युनिटी सर्विस
      बार-बार गलती Rs 4,000 और/या 3 महीने की जेल

      दिल्ली में व्हीकल इंश्योरेंस कैसे खरीदें?

      दिल्ली में हर व्हीकल ओनर को वैलिड मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी रखना अनिवार्य है। दिल्ली में रजिस्टर्ड व्हीकल के लिए कार इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करें:

      • Policybazaar.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
      • होमपेज से कार इंश्योरेंस पेज चुनें।
      • अपना व्हीकल नंबर डालें और आगे बढ़ें।
      • RTO की लिस्ट में से दिल्ली का RTO चुनें।
      • व्हीकल डिटेल्स चुनें और इंश्योरेंस कोट्स के साथ आगे बढ़ें।
      • मनचाहा प्लान और ऐड-ऑन चुनें।
      • पेमेंट मोड से प्रीमियम अमाउंट पे करें।
      • प्रीमियम पेमेंट के बाद पॉलिसी जारी हो जाएगी और ईमेल पर सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी।

      RTO के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

      आप अपने व्हीकल का इंश्योरेंस और दूसरी डिटेल्स दिल्ली ट्रांसपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट या परिवहन वेबसाइट से देख सकते हैं।

      आप परिवहन वेबसाइट पर अपना व्हीकल नंबर डालकर दिल्ली में अपनी RC का स्टेटस चेक कर सकते हैं।

      नहीं। दिल्ली में बिना वैलिड मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के ड्राइविंग करना ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है। अगर आप पकड़े जाते हैं, तो आपको ट्रैफिक पुलिस को भारी फाइन देना पड़ सकता है।

      दिल्ली में व्हीकल RC में ओनर का एड्रेस बदलने के लिए आमतौर पर फॉर्म 33, ओरिजिनल RC, वैलिड इंश्योरेंस, एड्रेस प्रूफ, वैलिड PUC, निर्धारित फीस (Rs. 300 + स्मार्ट कार्ड के लिए Rs. 200) और PAN/फॉर्म 60-61 की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी की जरूरत होती है।

      फॉर्म 26 पर एप्लीकेशन, FIR/NCR की ओरिजिनल कॉपी, वैलिड इंश्योरेंस पॉलिसी की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी, PUC की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी, एड्रेस प्रूफ, तय फीस, चालान क्लियरेंस, अकाउंट्स डिपार्टमेंट से टैक्स क्लियरेंस और PAN/फॉर्म 60-61 की सेल्फ-अटेस्टेड कॉपी की आवश्यकता हो सकती है।

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