रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस या RTO राजस्थान एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन है जो राजस्थान में चलने वाले व्हीकल्स को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करती है। अपनी कार का नंबर डालकर आप आसानी से RTO राजस्थान की जानकारी और ऑफिस का पता जान सकते हैं।
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राजस्थान में 86 से ज़्यादा RTO हैं जो राज्य में ट्रांसपोर्ट से जुड़े सभी काम करते हैं। नीचे RTO राजस्थान की लिस्ट और उनके RTO कोड दिए गए हैं।
टेम्पररी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 1 महीने के लिए वैलिड होता है, जिसके बाद राजस्थान में व्हीकल के लिए परमानेंट RC बनवाना अनिवार्य है। राजस्थान RTO में परमानेंट RC लेने के लिए नीचे ये डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य हैं:
राजस्थान में परमानेंट सर्टिफिकेट पाने के लिए, व्हीकल के ओनर को नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे:
प्राइवेट व्हीकल का परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 15 साल के लिए वैलिड होता है। इसलिए, RC के लगातार इस्तेमाल के लिए, व्हीकल के ओनर को एक्सपायरी के 60 दिन पहले संबंधित RTO में RC के रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना होगा।
ऐसा करने का प्रोसेस यह है:
राजस्थान RTO में अपना सर्टिफिकेट रिन्यू कराने के लिए आपको इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी:
मोटर रूल्स के मुताबिक, व्हीकल की ओनरशिप बिक्री, ओनर की मौत या पब्लिक ऑक्शन की वजह से ट्रांसफर की जा सकती है। इसके लिए ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए:
राजस्थान में व्हीकल रजिस्टर करने के लिए, आपको अलग-अलग तरह की व्हीकल्स के लिए ये रजिस्ट्रेशन चार्ज देने होंगे:
डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने का चार्ज, व्हीकल के टाइप के हिसाब से, ऊपर बताई गई रजिस्ट्रेशन फीस का आधा होगा।
राजस्थान में अपनी RC का स्टेटस जानने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फ़ॉलो करें:
राजस्थान में व्हीकल के ओनर की डिटेल्स भी ऑनलाइन पता की जा सकती हैं। ऐसा करने का तरीका यहाँ दिया गया है:
राजस्थान में अलग-अलग तरह के प्राइवेट व्हीकल्स के लिए रोड टैक्स में ये शामिल हैं:
टू-व्हीलर के लिए रोड टैक्स:
| इंजन कैपेसिटी | टैक्स (व्हीकल की कीमत पर) |
| 200 cc तक | 8% |
| 800cc से 1490cc | 13% |
| 500 cc से ज़्यादा | 15% |
कारों के लिए रोड टैक्स:
| कार की इंजन कैपेसिटी | पेट्रोल | डीज़ल |
| 800cc तक | 6% | 8% |
| 800 से ज़्यादा 1200cc तक | 9% | 11% |
| 1200cc से ज़्यादा | 10% | 12% |
राजस्थान रोड टैक्स ऑनलाइन पे करने के लिए, नीचे दिए गए स्टेप्स फ़ॉलो करें:
आप सबसे पास के राजस्थान RTO में जाकर ऑफलाइन भी रोड टैक्स पे कर सकते हैं।
राजस्थान मोटर व्हीकल नियमों के अनुसार, सभी व्हीकल ओनर्स के लिए रोड टैक्स देना अनिवार्य है। तय समय में तय टैक्स न भरने पर भारी जुर्माना लग सकता है।
जिस महीने आपने टैक्स नहीं दिया है, उस महीने के लिए आपको टैक्स का 5% पेनल्टी देनी पड़ सकती है।
अगर आपने अपना व्हीकल लोन पर खरीदा है, तो व्हीकल के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में हायर परचेज़ की एंट्री एक अनिवार्य प्रोसेस है।
RC में व्हीकल के एंडोर्समेंट के लिए ये अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स हैं:
एक बार जब आप अपना हाइपोथेकेशन लोन पूरा चुका देते हैं, तो आप इसे अपने व्हीकल के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से कैंसल करवा सकते हैं। एक बार हाइपोथेकेशन खत्म हो जाने के बाद, आपको अपने व्हीकल पर पूरी ओनरशिप मिल जाएगी।
राजस्थान में हाइपोथेकेशन खत्म करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य हैं:
राजस्थान में चलाए जाने वाले हर व्हीकल के लिए हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट अनिवार्य है। यह नंबर प्लेट बेहतर सिक्योरिटी फीचर्स की वजह से चोरी से जुड़ी घटनाओं को रोकने में मदद कर सकती है।
राजस्थान में HSRP नंबर प्लेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
अपनी हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट का स्टेटस ऑनलाइन चेक करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें:
राजस्थान में बिना इंश्योरेंस के व्हीकल चलाते हुए पकड़े जाने पर, कार के ओनर को यह ट्रैफिक फाइन देना पड़ सकता है:
| उल्लंघन | जुर्माना |
| पहले अपराध के लिए | Rs 2,000 और/या 3 महीने की जेल |
| दूसरे या उसके बाद के अपराध के लिए | Rs 4,000 और/या 3 महीने की जेल |
राजस्थान की सड़कों पर व्हीकल चलाने वाले हर व्हीकल ओनर के पास अपने व्हीकल के लिए कम से कम एक थर्ड-पार्टी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी होना अनिवार्य है।
राजस्थान में रजिस्टर्ड कार के लिए आप Policybazaar.com से ऑनलाइन कार इंश्योरेंस ऐसे खरीद सकते हैं:
अगर आपके व्हीकल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट खो जाता है, तो आप उसी RTO में डुप्लीकेट RC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म 26 में एप्लीकेशन, FIR की अटेस्टेड कॉपी, एफिडेविट, टैक्स रिपोर्ट, (अगर व्हीकल हायर परचेज पर है तो) लेंडर से NOC और रूल 81 के अनुसार फीस की जरूरत पड़ सकती है।
राजस्थान RTO में अप्लाई करके व्हीकल की RC पर घर का पता बदला जा सकता है। इसके लिए फॉर्म 30 में एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पते का प्रूफ और रूल 81 के हिसाब से फीस की जरूरत होती है। वेरिफिकेशन के बाद बदला हुआ पता RC में अपडेट हो जाएगा।
हां, आप Policybazaar.com से राजस्थान में आसानी से ऑनलाइन कार इंश्योरेंस ले सकते हैं। बस ‘कार इंश्योरेंस’ सेक्शन चुनें, तुलना करें और अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्लान खरीदें।
राजस्थान RTO के मुख्य काम हैं: व्हीकल रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना, टैक्स कलेक्शन, मोटर व्हीकल नियमों का रेगुलेशन और लागू करना, ओनरशिप ट्रांसफर और NOC देना।
अपने व्हीकल की RC की डिटेल्स जानने के लिए आप राजस्थान की ऑफिशियल ट्रांसपोर्ट वेबसाइट या परिवहन पोर्टल पर जा सकते हैं।
#Rs 2094/- per annum is the price for third-party motor insurance for private cars (non-commercial) of not more than 1000cc
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